यह अध्याय “भारतीय रेल स्थानांतरण नियम संहिता” पुस्तक पर आधारित है।
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Railway Transfer Rules 8. स्वयं अनुरोध स्थानांतरण (Own Requested Transfer)
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रेलवे सेवा में कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत
परिस्थितियों, जैसे
पारिवारिक सुविधा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य
संबंधी कारण अथवा अन्य व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन
करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार के स्थानांतरण को Own Request
Transfer कहा जाता है।
-
यह एक स्थापित नियमात्मक सिद्धांत है कि स्वयं अनुरोध पर किया गया स्थानांतरण कर्मचारी का वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक सुविधा है, जिसे सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में प्रशासनिक आवश्यकता, रिक्ति की उपलब्धता तथा संगठनात्मक हित सर्वोपरि माने जाते हैं।
स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होते हैं—
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
- Master Circular No. 24
- रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी RBE निर्देश (Own Request
Transfer Instructions)
इन प्रावधानों के अनुसार, स्वयं अनुरोध स्थानांतरण को एक नियंत्रित एवं Conditional व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कर्मचारी की सुविधा एवं प्रशासनिक हितों के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है।
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
Railway Transfer Rules 8. वरिष्ठता प्रभाव एवं प्रशासनिक स्थानांतरण (Seniority Effect and Administrative Transfers)
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8. वरिष्ठता प्रभाव एवं प्रशासनिक
स्थानांतरण
रेलवे सेवा में वरिष्ठता (Seniority) एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा तत्व है, जो पदोन्नति, चयन, प्रतिनियुक्ति तथा अन्य सेवा लाभों का आधार बनता है। अतः जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी वरिष्ठता इकाई में किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता का निर्धारण एक संवेदनशील एवं नियमबद्ध विषय बन जाता है। इस संबंध में भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल (IREM) तथा रेलवे बोर्ड के निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रशासन के लिए अनिवार्य है।
Railway Transfer Rules 7. सतर्कता स्थानांतरण एवं शिकायत आधारित कार्रवाई (Vigilance Transfers and Complaint-Based Action)
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7. सतर्कता स्थानांतरण एवं शिकायत
आधारित कार्रवाई
कुछ परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारियों का
स्थानांतरण सतर्कता संगठन या विशेष जांच एजेंसियों, जैसे CBI/SPE, के निर्देश पर किया जाता
है। इस प्रकार का स्थानांतरण मुख्यतः उन मामलों में किया जाता है जहां किसी
कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत, जांच या अनियमितता के आरोप
लंबित हों।
ऐसे स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष एवं बिना किसी बाहरी प्रभाव के संपन्न हो सके। इस उद्देश्य से कर्मचारी को उसके वर्तमान कार्यस्थल या संवेदनशील पद से हटाकर किसी अन्य स्थान या गैर-संवेदनशील पद पर पदस्थापित किया जाता है।
Railway Transfer Rules: 6. आवधिक स्थानांतरण एवं संवेदनशील पद (Periodic Transfers and Sensitive Posts)
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6. आवधिक स्थानांतरण एवं संवेदनशील पद
रेलवे प्रशासन में संवेदनशील पदों पर कार्यरत
कर्मचारियों का आवधिक स्थानांतरण एक स्थापित प्रशासनिक एवं सतर्कता संबंधी
सिद्धांत है। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करती है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को
रोकने हेतु एक प्रभावी “Preventive Vigilance Measure” के
रूप में भी कार्य करती है।
Master Circular में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक हित में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है तथा जहाँ आवश्यक हो, नियमित रोटेशन लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार Railway Vigilance Manual में संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए समयबद्ध रोटेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
Railway Transfer Rules: 5. स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं प्रशासनिक औपचारिकताएँ (Transfer Process and Administrative Formalities)
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5. स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं प्रशासनिक औपचारिकताएँ
रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित समस्त
कार्यवाही एक निर्धारित एवं सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत संपादित
की जाती है। यह प्रक्रिया केवल स्थानांतरण आदेश जारी करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें प्रशासनिक नियंत्रण,
पहचान सत्यापन, सेवा अभिलेखों की निरंतरता तथा
विभिन्न स्तरों पर परीक्षण एवं अनुमोदन की बहु-स्तरीय प्रणाली सम्मिलित होती है।
भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (IREC), खंड-I के नियम 226 से 231 के अंतर्गत स्थानांतरण का मूल अधिकार एवं प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया गया है, जबकि भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल (IREM) तथा Master Circular No. 24 में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
Railway Transfer Rules: 4. प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfer)
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4. प्रशासनिक स्थानांतरण
अस्थायी से अलावा स्थायी स्थानांतरण सामान्यतः प्रशासनिक आवश्यकताओं अथवा कर्मचारियों के अनुरोधों के आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक आवश्यकता के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, जिनमें संगठन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों का पुनःस्थापन आवश्यक हो।
Railway Transfer Rules: 3. स्थानांतरण का प्रकार (Types of Transfer)
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3. स्थानांतरण का प्रकार
रेलवे सेवा में स्थानांतरण एक व्यापक प्रशासनिक
प्रक्रिया है, जिसे उसके
स्वरूप (Nature) तथा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता
है। स्थानांतरण का यह वर्गीकरण केवल सैद्धांतिक महत्व का नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव कर्मचारी के कार्यस्थल, वरिष्ठता,
पदोन्नति तथा सेवा शर्तों पर पड़ता है। अतः प्रत्येक स्थानांतरण को
उसके प्रकार के अनुसार समझना आवश्यक है।
व्यापक रूप से स्थानांतरण को दो प्रमुख आधारों पर समझा जाता है— पहला, उसके स्वरूप के आधार पर तथा दूसरा, उसके उद्देश्य अथवा प्रशासनिक कारण के आधार पर।
Railway Transfer Rules: 2. स्थानांतरण की परिभाषा
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2. स्थानांतरण की परिभाषा
स्थानांतरण का आशय किसी रेलवे कर्मचारी को उस
मुख्यालय स्टेशन से, जहाँ
वह वर्तमान में कार्यरत है, किसी अन्य मुख्यालय स्टेशन पर
पदस्थापित करना है। यह परिवर्तन केवल भौगोलिक स्थान का बदलाव नहीं है, बल्कि प्रशासनिक संरचना, कार्य दायित्व एवं वरिष्ठता
इकाई से भी संबंधित हो सकता है।
सामान्यतः स्थानांतरण निम्न परिस्थितियों में किया
जाता है:
(i) किसी नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु
(ii) मुख्यालय अथवा वरिष्ठता इकाई में परिवर्तन के परिणामस्वरूप
उक्त प्रावधान भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (Indian Railway Establishment Code – IREC), खंड-I के नियम 226 से 231
के अंतर्गत विनियमित है।
यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि स्थानांतरण को किसी भी परिस्थिति में दंड के रूप में नहीं माना जाएगा।
Railway Transfer Rules: 1. प्रारंभिक प्रावधान और मूल अवधारणा
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1. प्रारंभिक प्रावधान एवं मूल
अवधारणा
रेलवे
बोर्ड द्वारा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित विषय पर समय-समय पर विभिन्न निर्देश,
परिपत्र एवं आदेश जारी किए जाते रहे
हैं। इन सभी बिखरे हुए निर्देशों को एक समेकित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से Master
Circular No. 24 जारी किया गया।
इसके पश्चात, समय के साथ बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं, नई नीतियों तथा विभिन्न रेलवे बोर्ड के
आदेशों को सम्मिलित करते हुए इस मास्टर सर्कुलर को update किया गया। वर्तमान स्वरूप में यह सर्कुलर स्थानांतरण
से संबंधित सभी प्रमुख नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों का एक समेकित एवं संदर्भित (consolidated
reference) दस्तावेज है।
इस सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि स्थानांतरण से संबंधित निर्णय एक समान नीति के आधार पर लिए जाएँ तथा सभी स्तरों
पर पारदर्शिता एवं प्रशासनिक एकरूपता बनी रहे।
यह सर्कुलर निम्न प्रमुख नियमों एवं स्रोतों पर आधारित है:
Spouse Transfer Rules in Hindi |पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम
Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम
1. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को
देखते हुए और सामान्य परिवारिक जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण
को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का
प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की अनिवार्य रूप से निम्न
परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस प्रयास किया गया है:-
(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और समान वरिष्ठता
इकाइयों से संबंध रखते हैं
यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन या स्थान पर की जा सकती है।
रेलवे के कर्मचारियों के स्थानांतरण के आवेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया (Hi/Eng)
स्थानांतरण आवेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure for processing transfer application)
Transfers ordered at the instance of Vigilance (सतर्कता संगठन के आदेश पर स्थानांतरण के आदेश)
सतर्कता संगठनके आदेश पर स्थानांतरण के आदेशः
1. सतर्कता संगठन/विशेष पुलिस कार्यालय के आदेश पर कई मामलों में स्थानांतरण के आदेश दिया जाते हैं ताकि उचित रूप से जांच में सुविधा हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण कोई उत्पीड़न और/या अत्याचार न हो, मंडल के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) वास्तविक शिकायत के अभ्यावेदनों की सुनवाई कर सकते हैं, यदि कोई शिकायत स्थानांतरण को प्रभावी करने वाले अंतिम निर्णय से पहले की गई हो। बहर हाल, यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त यूनियनों के पद धारकों पर लागू नहीं होगी, जो आदेशों के अलग सेट द्वारा शासित होते हैं।
(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 6.2.78 और 27.5.78 का पत्र सं. ई (एनजी) ।।/77/टीआर/112).
General Rule of Periodical Transfer (समान्य नियम आवधिक स्थानांतरण)
आवधिक स्थानांतरण
1 (i) ऐसे संवेदनशील पदधारक रेल कर्मचारी, जिनमें जनता या/और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् उनके मौजूदा पद/सीट या स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(ii) रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए अनुदेशों में कर्मचारियों की दो व्यापक कोटियां शामिल हैं:-
(क) पहली कोटि में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, आरक्षण लिपिक/बुकिंग लिपिक, सभी प्रकार की वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों से संबंधित कर्मचारी, टिकट चैकिंग कर्मचारी आदि) और परिचालन विभाग (स्टेशन पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर आदि) के कर्मचारी शामिल हैं।
General Rule of Transfer on Spouse Ground at Same Station (Hindi / English)
Transfer on Spouse Ground
1. In view of enhancement of women's status in all walks of life and to lead a normal family life as also to ensure the education and welfare of the children, a concerted effort to increase representation of women in Central Government jobs has been made by posting both spouses mandatorily at the same station in following circumstances:-
(i) Where both the spouse are railway employees and belong to the same seniority units
The husband & wife, if working in the same Department and if the required level of post is available, should invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of their children especially till the children attain 18 years of age. This will not apply on appointment under the Central Staffing Scheme. Where only wife is a Government employee, the above concessions shall be applicable to the Govt. Employee. Hence, both the railway employees may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.
वरीयता (Seniority) on Mutual Transfer (Hindi / English)
General Rules of Transfer from one department to another.(IREC - 231)
Own Request Transfer के सामान्य नियम एवं दिशा निर्देश (Hi/Eng)
स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण (Own Request Transfer) के सामान्य नियम
1. वरिष्ठता की एक ही यूनिट के भीतर स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के विचार करने पर रेलवे कर्मचारियों के वरिष्ठता का नुकसान नहीं होता है।
ऐसे अनुरोध आम तौर पर पारिवारिक सुविधा
या शैक्षिक सुविधाओं आदि पर आधारित होते हैं। जहां वरिष्ठता की एक ही यूनिट के
भीतर अलोकप्रिय स्टेशन हैं और वहां से रेलवे कर्मचारियों ने स्थानांतरण की मांग करते
है तो ऐसे स्टेशनों पर सेवा की निर्धारित न्यूनतम
अवधि और कर्मचारी के अधिकृत संख्या सुनिश्चित
किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानांतरण
की मांग के लिए, लोकप्रिय स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई
जाएगी।
(Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/14 dated 10.1.71).
म्युचुअल ट्रांसफर के सामान्य नियम एवं निर्देश (Mutual Transfer General Rule & Instruction) (Hi/Eng)
म्युचुअल ट्रांसफर के सामान्य नियम एवं निर्देश
1. कोई भी रेलवे कर्मचारी जो किसी रेलवे/ डिवीजन/ यूनिट की रेलवे सेवाओं का सदस्य है, उसी ग्रेड में काम करने वाले किसी अन्य रेलवे/ यूनिट /डिवीजन के कर्मचारी के साथ या यदि उच्च/ विभिन्न ग्रेड में काम कर रहा है, Para 226 of IREC Volume 1 में निहित प्रावधानों के अधीन स्वेच्छा से और बिना शर्त म्युचुअल ट्रांसफर की मांग कर सकता ।
Inter Railway / Division Transfer के लिए रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण आदेश
विशेष - ग्रुप सी और डी के रेल कर्मचारियों की विशेष कठिनाइयो में एक रेलवे से दूसरी रेलवे में उनके स्वयं के अनुरोध पर रेल प्रशासनों व्दारा अनुकूल रूप से विचार किया जाये, ऐसे कर्मचारियों को जो एक रेलवे से दूसरी रेलवे में उनके अनुरोध पर स्थानांतरित किये गये हो, उन्हें नई स्थापना में संबंधित ग्रेड के पदोन्नति समूह में सभी वर्तमान, स्थायी, स्थानापन्न और अस्थायी कर्मचारियों के नीचे रखा जाएगा। (बोर्ड का पात्र सं. ई. 55 / एस. आर. 6/6/3, दिनांक 19.5.55)
