रेलवे कर्मचारियों के लिए Injury on Duty (IOD) नियमावली
भाग–3 : Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका
आधिकारिक संदर्भ: Railway Board Letter No. E(P&A)I-2019/CPC/LE-2, दिनांक 23.04.2019 (RBE No. 64/2019) द्वारा Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949 में संशोधन कर Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) का प्रावधान किया गया।
1. WRIIL क्या है?
WRIIL (Work Related Illness & Injury Leave) ऐसी विशेष अवकाश व्यवस्था है, जो उन रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जिन्हें सरकारी कार्य (Work Related) के कारण बीमारी (Illness) या चोट (Injury) हुई हो।
यह सामान्य Medical Leave, Earned Leave या Half Pay Leave से अलग एक विशेष श्रेणी की अवकाश है।
2. WRIIL क्यों लागू की गई?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रेलवे बोर्ड ने पाया कि पहले से लागू Special Disability Leave एवं Hospital Leave जैसी व्यवस्थाओं को सरल एवं एकीकृत करने की आवश्यकता है।
इसी उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने 23 अप्रैल 2019 से WRIIL लागू की।
3. किस नियम के अंतर्गत WRIIL जोड़ी गई?
Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949 में संशोधन करते हुए Rule 552 को Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।
साथ ही—
Rule 553 – Omitted
Rule 554 – Omitted
Rule 555 – Quarantine Leave – Deleted
अर्थात पुराने Hospital Leave एवं Special Disability Leave के प्रावधान समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई।
4. WRIIL किन मामलों में दी जा सकती है?
रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार WRIIL उन मामलों में दी जा सकती है जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि कर्मचारी की बीमारी या चोट कार्य-संबंधित (Work Related) है।
यह Leave स्वतः नहीं मिलती।
प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है।
5. WRIIL कौन स्वीकृत करता है?
WRIIL प्रदान करने का अधिकार उसी प्राधिकारी के पास होता है जो संबंधित कर्मचारी को Leave स्वीकृत करने के लिए सक्षम है।
आमतौर पर निम्न अभिलेखों का परीक्षण किया जाता है—
Medical Certificate
Injury Report
Departmental Report
Railway Medical Officer की राय
उपलब्ध साक्ष्य
6. WRIIL के दौरान Leave Salary
Railway Board के संशोधित Rule 552 के अनुसार—
(क) सामान्य रेलवे कर्मचारी
अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के दौरान Full Pay and Allowances।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी नियमों में वर्णित सीमा तक Full Pay देय हो सकता है।
(ख) RPF/RPSF
RPF/RPSF कर्मियों के लिए Rule 552 में पृथक प्रावधान किए गए हैं।
अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था।
अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था।
इनका विस्तृत विवरण Rule 552 में दिया गया है।
7. Leave Account पर प्रभाव
Rule 552(4) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि—
जिस अवधि में कर्मचारी WRIIL पर रहता है, उस अवधि के दौरान उसके Leave Account में Leave on Average Pay (LAP) अथवा Leave on Half Average Pay (LHAP) का नया क्रेडिट नहीं जुड़ता।
यह प्रावधान कर्मचारियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है।
8. यदि कर्मचारी को Employees' Compensation प्राप्त हो
Rule 552(3) के अनुसार—
यदि किसी कर्मचारी पर Employees' Compensation Act, 1923 लागू होता है और उसे उस अधिनियम के अंतर्गत Compensation प्राप्त होता है, तो WRIIL के अंतर्गत देय Leave Salary में नियमों के अनुसार समायोजन किया जाएगा।
9. क्या WRIIL स्वतः मिल जाती है?
नहीं।
निम्न परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं—
बीमारी या चोट का Work Related होना।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति।
Medical Authority की पुष्टि।
उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण।
10. पुराने नियमों में क्या परिवर्तन हुआ?
23.04.2019 के संशोधन के बाद—
| पुरानी व्यवस्था | वर्तमान व्यवस्था |
|---|---|
| Hospital Leave | WRIIL |
| Special Disability Leave | WRIIL |
| Rule 553 | Omitted |
| Rule 554 | Omitted |
यह संशोधन Leave Rules को सरल एवं एकीकृत बनाने के उद्देश्य से किया गया।
महत्वपूर्ण बिंदु
✔ WRIIL केवल कार्य-संबंधी बीमारी या चोट के मामलों में लागू होती है।
✔ यह सामान्य Medical Leave नहीं है।
✔ प्रत्येक मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद ही स्वीकृत किया जाता है।
✔ Rule 552 वर्तमान में WRIIL का मुख्य नियम है।
आधिकारिक संदर्भ
Railway Board Letter No. E(P&A)I-2019/CPC/LE-2, दिनांक 23.04.2019.
RBE No. 64/2019 – Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949 में संशोधन।
Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949 – Rule 552 (Work Related Illness & Injury Leave).
