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General Rules - PME (नियत कालिक मेडिकल परीक्षा)
रेल कर्मचारी में लगातार ठीक एवं स्वस्थ बने रहे और अपना काम संरक्षा का ध्यान रखते हुए करते रहे, उन्हें समय – समय पर निश्चित अवधियो पर अपनी नौकरी के दौरान पुन: स्वास्थ परीक्षा के लिए जाना होगा और प्रमाण पत्र लाना होगा –
(1) PME के लिए वर्ग ए – 1, ए – 2 और ए – 3 (मेडिकल श्रेणी)नियुक्ति के बाद 45 साल की उम्र तक प्रत्येक चार साल बाद और उसके बाद 55 साल आयु तक दो साल में एक बार और फिर नौकरी के अंत तक प्रत्येक साल में एक बारजाना होगा।
वर्ग ए के कर्मचारियों को संरक्षा के हित में विशेष परीक्षा के लिए नीचे दी गई परिस्थितियों में भेजा जाएगा, यदि वे रेलवे डॉक्टर के इलाज में न रहे हो –
Railway Transfer Rules 8. स्वयं अनुरोध स्थानांतरण (Own Requested Transfer)
यह अध्याय “भारतीय रेल स्थानांतरण नियम संहिता” पुस्तक पर आधारित है।
👉 पूरी पुस्तक यहाँ से खरीदे:
Paperback - https://bit.ly/Indian_Railways_Transfer_Rules_Code
Ebook - https://books.google.co.in/books?id=Fk7SEQAAQBAJ
रेलवे सेवा में कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत
परिस्थितियों, जैसे
पारिवारिक सुविधा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य
संबंधी कारण अथवा अन्य व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन
करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार के स्थानांतरण को Own Request
Transfer कहा जाता है।
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यह एक स्थापित नियमात्मक सिद्धांत है कि स्वयं अनुरोध पर किया गया स्थानांतरण कर्मचारी का वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक सुविधा है, जिसे सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में प्रशासनिक आवश्यकता, रिक्ति की उपलब्धता तथा संगठनात्मक हित सर्वोपरि माने जाते हैं।
स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होते हैं—
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
- Master Circular No. 24
- रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी RBE निर्देश (Own Request
Transfer Instructions)
इन प्रावधानों के अनुसार, स्वयं अनुरोध स्थानांतरण को एक नियंत्रित एवं Conditional व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कर्मचारी की सुविधा एवं प्रशासनिक हितों के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है।
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
Railways Reservation Roster - अध्याय 9 : रोस्टर से संबंधित न्यायिक निर्णय एवं उनका प्रभाव (Judicial Pronouncements on Reservation Roster and Their Impact)
अध्याय 9 : रोस्टर से संबंधित न्यायिक निर्णय एवं उनका प्रभाव
(Judicial
Pronouncements on Reservation Roster and Their Impact)
9.1 न्यायिक हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि
भारतीय रेलवे में आरक्षण
रोस्टर प्रणाली के विकास में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
जब-जब आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में असंतुलन, भेदभाव या संवैधानिक उल्लंघन की आशंका उत्पन्न हुई, तब न्यायालयों ने हस्तक्षेप कर स्पष्ट
दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इन न्यायिक निर्णयों ने
न केवल रोस्टर प्रणाली को स्पष्ट किया,
बल्कि
उसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर भी रखा।
9.2 आरक्षण और संविधान की व्याख्या
न्यायालयों ने समय-समय
पर यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण नीति संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का
अपवाद नहीं, बल्कि उसका पूरक
है। आरक्षण का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है, न कि असमानता को बढ़ावा देना।
रेलवे प्रशासन को इन संवैधानिक व्याख्याओं के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालना पड़ा है।
10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए )
- 10 घंटों के नियम के लिए रनिंग ड्यूटी की गणना व्हील मूवमेंट से गंतव्य
- स्टेशन/ क्र चंजिग पाॅइंट / मुख्यालय पर पहुँचने तक की जाएगी।
यात्रा भत्ता के समान्य नियम
यात्रा भत्ता के समान्य नियम
यात्रा भत्ता के समान्य नियम
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (CAT) & COURT CASES WITH SPECIAL REFERENCE TO FILING OF REVIEW PETITIONS, SLPS
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL & COURT CASES WITH SPECIAL REFERENCE TO FILING OF REVIEW PETITIONS, SLPS
Aim - (1) Expeditious disposal of cases (2) Economical -
श्रमिको के हर्जाने का कानून 1923
Paternity Leave– FAQs (प्रश्न और उत्तर)
प्रश्न १: Paternity Leave कितने दिनों की होती है?
उत्तर:
यह (पन्द्रह) दिन की होती है।
प्रश्न २: कौन-कौन कर्मचारी इसके पात्र हैं?
उत्तर:
हर पुरुष Railway
servant, जिसमें apprentice भी शामिल है, और casual
Railway employee जिसे temporary status मिला हो, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों।
प्रश्न ३: यह Leave कब ली जा सकती है?
उत्तर: बच्चे के जन्म की तारीख से १५ दिन पहले या ६ माह के भीतर।
प्रश्न ४: Leave कितनी बार ली जा सकती है?
संशोधित सुनिश्चित स्तरोंन्न्यन योजना (MACP)
1. MACPS योजना के अंतर्गत सीधे प्रविष्ट ग्रेड से क्रमश: 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद तीन वित्तीय स्तरोंन्न्यन होंगे योजना के अंतर्गत जब कभी कोई व्यक्ति एकही ग्रेड - वेतन में लगातार 10 वर्ष व्यतीत करता है उसे वित्तीय स्तरोंन्न्यन स्वीकार्य होगा
2. MACP योजना रेल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग - I में सिफारिश किए गए वेतन बैडो और ग्रेड वेतन दिए जाने का प्रावधान करती है इस प्रकार MACPS योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन के समय ग्रेड वेतन कतिपय मामलो में जहाँ दो अनुवर्ती ग्रेडो कके बीच नियमित पदोन्नति नही है, यह नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग हो सकता है ऐसे मामलो में, संबंध संवर्ग / संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले पदोन्नति के पद से जुड़ा हुआ ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा
विविध अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम
HOLIDAY HOME ONLINE BOOKING FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEE
Step I -Press the button - Apply Online
Step II - Apply for booking.
Step III - Filling all details in application form.
Step IV - After completing application form, the system, subject to availability of room, will lead to Payment Gateway where applicants have to pay booking charges along with convenience charges/transaction charges/service charges reflecting on the screen through debit card.
Step V -After successful payment to be confirmed by the bank, the room will be allotted to such applicant by the system and booking confirmation slip will be generated along with SMS.

