यह अध्याय “भारतीय रेल स्थानांतरण नियम संहिता” पुस्तक पर आधारित है।
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Paperback - https://bit.ly/Indian_Railways_Transfer_Rules_Code
Ebook - https://books.google.co.in/books?id=Fk7SEQAAQBAJ
रेलवे सेवा में कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत
परिस्थितियों, जैसे
पारिवारिक सुविधा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य
संबंधी कारण अथवा अन्य व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन
करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार के स्थानांतरण को Own Request
Transfer कहा जाता है।
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यह एक स्थापित नियमात्मक सिद्धांत है कि स्वयं अनुरोध पर किया गया स्थानांतरण कर्मचारी का वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक सुविधा है, जिसे सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में प्रशासनिक आवश्यकता, रिक्ति की उपलब्धता तथा संगठनात्मक हित सर्वोपरि माने जाते हैं।
स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होते हैं—
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
- Master Circular No. 24
- रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी RBE निर्देश (Own Request
Transfer Instructions)
इन प्रावधानों के अनुसार, स्वयं अनुरोध स्थानांतरण को एक नियंत्रित एवं Conditional व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कर्मचारी की सुविधा एवं प्रशासनिक हितों के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है।
- IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
