यह अध्याय “भारतीय रेल स्थानांतरण नियम संहिता” पुस्तक पर आधारित है।
2. स्थानांतरण की परिभाषा
स्थानांतरण का आशय किसी रेलवे कर्मचारी को उस
मुख्यालय स्टेशन से, जहाँ
वह वर्तमान में कार्यरत है, किसी अन्य मुख्यालय स्टेशन पर
पदस्थापित करना है। यह परिवर्तन केवल भौगोलिक स्थान का बदलाव नहीं है, बल्कि प्रशासनिक संरचना, कार्य दायित्व एवं वरिष्ठता
इकाई से भी संबंधित हो सकता है।
सामान्यतः स्थानांतरण निम्न परिस्थितियों में किया
जाता है:
(i) किसी नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु
(ii) मुख्यालय अथवा वरिष्ठता इकाई में परिवर्तन के परिणामस्वरूप
उक्त प्रावधान भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (Indian Railway Establishment Code – IREC), खंड-I के नियम 226 से 231
के अंतर्गत विनियमित है।
यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि स्थानांतरण को किसी भी परिस्थिति में दंड के रूप में नहीं माना जाएगा।
