कठिन स्थान भत्ता (Tough Location Allowance)
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष प्रति पूरक भत्तों अर्थात् विशेष प्रति पूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता, विशेष प्रति पूरक (खराब मौसम) भत्ता, विशेष प्रति पूरक (अनु सूचित / जन जातीय क्षेत्र) भत्ता और सुन्दर वन भत्ता को कठिन स्थान भत्ता में शामिल कर दिया गया है।
विशेष प्रति पूरक भत्तों को जो 1 जुलाई, 2017 से कठिन स्थान भत्ता में शामिल कर दिया गाया है की दरें दिये गए टेबल के अनुसार हैं -
