कठिन स्थान भत्ता (Tough Location Allowance)
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष प्रति पूरक भत्तों अर्थात् विशेष प्रति पूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता, विशेष प्रति पूरक (खराब मौसम) भत्ता, विशेष प्रति पूरक (अनु सूचित / जन जातीय क्षेत्र) भत्ता और सुन्दर वन भत्ता को कठिन स्थान भत्ता में शामिल कर दिया गया है।
विशेष प्रति पूरक भत्तों को जो 1 जुलाई, 2017 से कठिन स्थान भत्ता में शामिल कर दिया गाया है की दरें दिये गए टेबल के अनुसार हैं -
2, जब देय महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रति शत हो जाएगा तो इन दरों में 25 प्रति शत, वृद्धि हो जाएगी।
3 . जो कर्मचारी अपने संशोधन पूर्व वेतन संरचना / वेतन मान में बने रहने का विकल्प देते हैं, उनके संबंध में इन आदेशों के अंतर्गत भत्ते का निर्धारण रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा निर्दिष्ट 01.04.2016 को अभिग्रहीत पद के वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूप लेवल में किया जाएगा।
4. सुन्दर वन क्षेत्र के साउथ ऑफ डैम्पियर हॉज लाइन जैसे कि भगतुश खली (रामपुरा), कुमिर्मरी (बंग्ना), झिंगा खली, संजनाखली, गोसाबा, अमलामति (बिद्या), कैनिंग, कुल्दली, पियात्री, नलगरंहा, रायदिघी, बांची, पत्थर प्रतिमा, भागबतपुर, रुप्तमुखी, लामखना,. सिकरपुर, काकद्दीय, सागर, मौसिनी,कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंति, क्यूलारी, कुल्टोला, घुसियाटा (कुल्टी) क्षेत्र में कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को कठिन स्थान भत्ता III के रुप में कटिबद्ध सुन्दर वन भत्ता देय होगा। यह भत्ता केवल उसी अवधि के दौरान देय होगा जिस अवधि तक पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देती रहेगी।
5. कठिन स्थान भत्ता III के रूप में कटिबद्ध अनु सूचित/जन जातीय क्षेत्र भत्ता और खराब मौसम भत्ता केवल उन राज्यों में देय होगा जहां अनु सूचित /जन जातीय क्षेत्र भत्ता और खराब मौसम भत्ता देय है और उन राज्यों में उस तारीख से देना बन्द कर दिया जाएगा जिस तारीख से उस राज्य सरकार के कर्मचारियों को देना बन्द कर दिया गया हो।
6. यदि कोई स्थान एक से अधिक कोटि में आता हो तो कठिन स्थान भत्ता का उच्चतर दर लागू होगा
7. कठिन क्षेत्र भत्ता, विशेष ड्यूटि भत्ता के साथ देय नहीं होगा। बरहाल कर्मचारियों के पास मूल वेतन के 10 % संशोधित दर पर विशेष इयूटी भत्ता के साथ-साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की पुरानी दरों पर विशेष प्रति पूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता प्राप्त. करते रहने का विकल्प होगा।
8. कर्मचारी या तो कठिन क्षेत्र भत्ता जो द्वीपीय विशेष इयूटी भत्ता के साथ देय है या ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित कठिन स्थान भत्ता के अंतर्गत सम्मिलित किसी एक विशेष प्रति पूरक भत्ता को चुनने का विकल्प दे सकते हैं।
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