मकान किराया भत्ता के सामान्य नियम
House Rent Allowance
1. मकान किराया भत्ता उन रेल कर्मचारी/अधिकारियों को मिलता है जिन्हें सरकार द्वारा कोई आवास रहने के लिये नहीं दिया गया है। निजी मकान में रहने वाले को भी मकान किराया भत्ता मिलता है।
2. पति/पत्नि दोनों कर्मचारी हो और निजी या किराये के मकान में रहे तो दोनो में से किसी भी एक को मिलेगा परन्तु दोनों में से किसी भी एक को उसी नगर में सरकारी मकान मिला हो तो किसी को भी भत्ता नहीं मिलेगा।
3. एप्रेन्टिस और प्रोवेशनर जो अराजपत्रित सेवा में है ट्रैनिंग के दौरान कोई मकान किराया भत्ता नहीं पायेंगेपरन्तु एप्रेन्टिस मेकेनिक जो सेवारत रेलवे कर्मचारी के पद से नियुक्त किये जाते है, एप्रेन्टिसशिप की अवधि में मकान किराया भत्ता पायेंगे।
