आवधिक स्थानांतरण
1 (i) ऐसे संवेदनशील पदधारक रेल कर्मचारी, जिनमें जनता या/और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् उनके मौजूदा पद/सीट या स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(ii) रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए अनुदेशों में कर्मचारियों की दो व्यापक कोटियां शामिल हैं:-
(क) पहली कोटि में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, आरक्षण लिपिक/बुकिंग लिपिक, सभी प्रकार की वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों से संबंधित कर्मचारी, टिकट चैकिंग कर्मचारी आदि) और परिचालन विभाग (स्टेशन पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर आदि) के कर्मचारी शामिल हैं।
