चिकित्सा पास (Medical Pass) पर दो सहायक (Attendants) प्रदान करने का प्रावधान
(Railway Servants (Pass) Rules, 1986 के अंतर्गत)
भारतीय रेल में रेलवे सेवकों तथा उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी अथवा चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से यात्रा की आवश्यकता पड़ने पर Medical Pass प्रदान किया जाता है। कुछ विशेष चिकित्सकीय परिस्थितियों में रोगी की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी देखभाल एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो पाती। इसी मानवीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा Medical Pass पर दो सहायक (Attendants) प्रदान करने का प्रावधान नियमों में जोड़ा गया है।
यह सुविधा Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) के अंतर्गत दी जाती है। विशेष रूप से यह प्रावधान Schedule VII, Item 2(B)(III) में Advance Correction Slip No. 43 के माध्यम से संशोधित किया गया। यह संशोधन रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 में जारी किया गया था और वर्तमान में भी लागू है।
