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चिकित्सा पास (Medical Pass) पर दो सहायक (Attendants) प्रदान करने का प्रावधान

 चिकित्सा पास (Medical Pass) पर दो सहायक (Attendants) प्रदान करने का प्रावधान

(Railway Servants (Pass) Rules, 1986 के अंतर्गत)


भारतीय रेल में रेलवे सेवकों तथा उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी अथवा चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से यात्रा की आवश्यकता पड़ने पर Medical Pass प्रदान किया जाता है। कुछ विशेष चिकित्सकीय परिस्थितियों में रोगी की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी देखभाल एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो पाती। इसी मानवीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा Medical Pass पर दो सहायक (Attendants) प्रदान करने का प्रावधान नियमों में जोड़ा गया है।

यह सुविधा Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) के अंतर्गत दी जाती है। विशेष रूप से यह प्रावधान Schedule VII, Item 2(B)(III) में Advance Correction Slip No. 43 के माध्यम से संशोधित किया गया। यह संशोधन रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 में जारी किया गया था और वर्तमान में भी लागू है।

इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे रोगी, जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं, उन्हें रेल यात्रा के दौरान पर्याप्त सहायता मिल सके। यदि रोगी की स्थिति ऐसी हो कि एक सहायक रोगी को उठाने, चलाने अथवा संभालने में सक्षम न हो, तो दो सहायक दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

रेलवे नियमों के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में रोगी के साथ दो Attendants प्रदान किए जा सकते हैं— यदि रोगी Physically Handicapped (शारीरिक रूप से दिव्यांग) हो, Unconscious (अचेत अवस्था) में हो, Paralyzed (लकवाग्रस्त) हो, Mentally Retarded / Mentally Disabled (मानसिक रूप से अक्षम) हो, अथवा रोगी Big Plaster में हो और उसे उठाने या सहारा देने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त न हो।

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि दो Attendants की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब रोगी के साथ कोई पारिवारिक सदस्य यात्रा न कर रहा हो। यदि परिवार का कोई सदस्य रोगी के साथ जा रहा है, तो सामान्यतः अतिरिक्त Attendant देने की आवश्यकता नहीं मानी जाती, जब तक कि मेडिकल अधिकारी विशेष रूप से इसकी संस्तुति न करे।

दो Attendants प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार रेलवे के अधिकृत Medical Officer की स्पष्ट एवं लिखित अनुशंसा है। मेडिकल अधिकारी को यह प्रमाणित करना होता है कि रोगी की स्थिति ऐसी है जिसमें एक सहायक पर्याप्त नहीं है। बिना मेडिकल अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के दो Attendants स्वीकृत नहीं किए जा सकते।

नियमों के अनुसार, दोनों Attendants को रोगी के समान श्रेणी (Same Class) में ही Medical Pass प्रदान किया जाएगा। Attendants को रोगी से उच्च श्रेणी में पास देने की अनुमति नहीं है। इससे नियमों में समानता एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाता है।

Advance Correction Slip No. 43 यह भी स्पष्ट करती है कि दो Attendants से संबंधित इस विशेष प्रावधान को छोड़कर Railway Servants (Pass) Rules, 1986 की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। जैसे— पास की वैधता, दूरी, यात्रा की अवधि, तथा पास जारी करने की प्रक्रिया आदि।

वर्तमान समय में Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के लागू होने के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। हालांकि Medical Pass पर दो Attendants का यह प्रावधान स्वतंत्र रूप से Advance Correction Slip No. 43 के अंतर्गत लागू है और इसे किसी भी बाद के नियम द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

Medical Pass पर दो Attendants प्रदान करने का प्रावधान रेलवे प्रशासन की मानवीय एवं कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। यह सुविधा केवल गंभीर एवं आवश्यक परिस्थितियों में, मेडिकल अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति पर ही प्रदान की जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह प्रावधान पूर्णतः वैध, लागू एवं प्रभावी है और इसका उद्देश्य असहाय रोगियों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करना है।

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