सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकार का दर्ज़ा दिया गया है। इसे संविधान की
धारा 19 (1) के तहत
एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके
तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह
जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या
भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।सूचना का अधिकार
अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें
टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की
प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।
