समेकित स्थानांतरण अनुदान (Composite Transfer Grant - CTG): -
(i) 20 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थानांतरण होने पर – मूल वेतन (Basic Pay) का 80%।
(ii) 20 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरण होने पर – यदि वास्तव में निवास परिवर्तन (Change of Residence) किया गया हो, तो CTG का एक-तिहाई (1/3) देय होगा।
(iii) यदि पति एवं पत्नी (Husband & Wife) का स्थानांतरण 6 माह के भीतर होता है, तथा दूसरे जीवनसाथी का स्थानांतरण पहले स्थानांतरण के 60 दिनों के बाद किया जाता है, तो बाद में स्थानांतरित होने वाले जीवनसाथी को CTG का 50% देय होगा। अन्यथा कोई CTG देय नहीं होगा।
