1. अधिसूचना का परिचय
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा नियम, 2026 (Indian Railway Health Service Rules, 2026) को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत अधिसूचित किया है।
इन नियमों द्वारा Railway Medical Service Recruitment Rules, 1999 को निरस्त किया गया है। हालाँकि, निरसन से पहले किए गए या किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में अधिसूचना में अपवाद दिया गया है।
अधिसूचना के प्रमुख तथ्य
अधिसूचना संख्या: G.S.R. 784(E)।
तारीख: 7 सितंबर 2026।
राजपत्र पहचान: CG-DL-E-09092026-276087।
जारी करने वाला प्राधिकरण: Ministry of Railways (Railway Board)।
प्रभावशीलता: राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से।
पूर्ववर्ती नियम: Railway Medical Service Recruitment Rules, 1999।
इस लेख का उद्देश्य नियमों को सरल हिंदी में समझाना है। किसी व्यक्तिगत भर्ती, पदोन्नति या सेवा मामले में मूल राजपत्र और संबंधित आदेश ही निर्णायक संदर्भ होंगे।
2. नियम 1 एवं 2: संक्षिप्त नाम और परिभाषाएँ
नियम 1 के अनुसार इन नियमों का नाम Indian Railway Health Service Rules, 2026 है और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं।
नियम 2 में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है:
| शब्द | नियमों के संदर्भ में अर्थ |
|---|---|
| Administrative Post | संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसूची-V के अनुसार निर्दिष्ट प्रशासनिक पद |
| Cadre Controlling Authority | रेल मंत्रालय, भारत सरकार |
| Clinical Post | अनुसूची-V में सूचीबद्ध प्रशासनिक पदों के अतिरिक्त पद |
| Commission | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
| Departmental Confirmation Committee | किसी श्रेणी में अधिकारियों की पुष्टि पर विचार करने वाली समिति |
| Departmental Promotion Committee | पदोन्नति पर विचार करने वाली विभागीय समिति |
| Departmental Screening Committee | गैर-कार्यात्मक उन्नयन पर विचार करने वाली समिति |
| Duty Post | अनुसूची-I में शामिल पद |
| Examination | UPSC द्वारा आयोजित Combined Medical Services Examination |
| Grade | अनुसूची-I में निर्दिष्ट ड्यूटी पदों की श्रेणी |
| Regular Service | नियमों के अधीन चयन और नियमित नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में की गई सेवा, जिसमें नियम में निर्दिष्ट अवधि भी शामिल है |
| Service | नियम 3 के अंतर्गत गठित भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा |
नियमित सेवा की विशेषता: परिभाषा में प्रारंभिक सेवा गठन के समय नियुक्त अधिकारियों के लिए वरिष्ठता के उद्देश्य से गिनी गई अवधि तथा ऐसी अवधि भी शामिल हो सकती है जिसमें अधिकारी अवकाश या अन्य कारण से पद पर उपलब्ध न होने के बावजूद संबंधित ड्यूटी पद धारण करता।
3. नियम 3 से 5: सेवा का गठन, पदों की संख्या और सदस्यता
3.1 सेवा का गठन — नियम 3
भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में अनुसूची-I में निर्दिष्ट पद शामिल हैं। इन सभी ड्यूटी पदों को समूह ‘क’ (Group A) के पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3.2 पदों की संख्या और पुनरीक्षण — नियम 4
सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके:
ड्यूटी पदों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है।
पदों की श्रेणी और पदनाम में परिवर्तन कर सकती है।
वेतन मैट्रिक्स स्तर में संशोधन कर सकती है।
UPSC से परामर्श करके सेवा में किसी ड्यूटी पद को शामिल या बाहर कर सकती है।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नए शामिल पद पर अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।
इसलिए अनुसूची-I में दी गई पदों की संख्या को स्थायी और अपरिवर्तनीय संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
3.3 सेवा के सदस्य — नियम 5
नए नियम लागू होने से पहले नियुक्त और लागू होने की तारीख पर नियमित आधार पर निर्धारित श्रेणियों में ड्यूटी पद धारण करने वाले अधिकारी संबंधित श्रेणी में सेवा के सदस्य होंगे।
इस प्रावधान का उद्देश्य पहले से कार्यरत पात्र अधिकारियों की सेवा सदस्यता को नए नियमों के अंतर्गत स्पष्ट करना है।
4. अनुसूची-I: पदों की श्रेणियाँ और वेतन मैट्रिक्स
अनुसूची-I में सेवा के पदनाम, वेतन मैट्रिक्स स्तर, पदों की संख्या और विशेष टिप्पणियाँ दी गई हैं।
| श्रेणी | प्रमुख पदनाम | वेतन स्तर | मूल वेतन मैट्रिक्स |
|---|---|---|---|
| Apex Grade | Director General (Railway Health Service), रेलवे बोर्ड में | Level 17 | ₹2,25,000 |
| Higher Administrative Grade (HAG) | Principal Chief Medical Director / Principal Executive Director | Level 15 | ₹1,82,200–₹2,24,100 |
| Senior Administrative Grade (SAG) के निर्धारित पद | Medical Director, Chief Medical Superintendent, Chief Specialist, Principal Chief Medical Officer, Chief Health Director | Level 14 | ₹1,44,200–₹2,18,200 |
| Non-Functional Selection Grade (NFSG) | Senior Divisional Medical Officer / Director | Level 13 | ₹1,18,500–₹2,14,100 |
| Junior Administrative Grade (JAG) | Senior Divisional Medical Officer | Level 12 | ₹78,800–₹2,09,200 |
| Senior Time Scale (STS) | Divisional Medical Officer | Level 11 | ₹67,700–₹2,08,700 |
| Junior Time Scale (JTS) | Assistant Divisional Medical Officer | Level 10 | ₹56,100–₹1,77,500 |
ये वेतन मैट्रिक्स की मूल सीमाएँ हैं, न कि वास्तविक हाथ में मिलने वाले वेतन की गणना।
4.1 पदों की स्वीकृत संख्या
अनुसूची-I के अनुसार:
| श्रेणी / समूह | पदों की संख्या |
|---|---|
| Apex Grade | 1 |
| Higher Administrative Grade | 19 |
| निर्धारित Senior Administrative Grade पद | 143 |
| Non-Functional Selection Grade | 809 |
| Senior Time Scale | 750 |
| Junior Time Scale | 811 |
| कुल | 2,533 |
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: अनुसूची-I में Junior Administrative Grade (Level 12) के लिए अलग संख्या नहीं दी गई है। अनुसूची की टिप्पणी 2 में Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade (इसकी Selection Grade सहित) और Senior Administrative Grade के निर्दिष्ट पदों को कुल 2,370 पदों की संयुक्त संख्या के भीतर परस्पर समायोजित करने की व्यवस्था है। इसलिए Level 12 के लिए अलग पद-संख्या अनुमान से नहीं लिखनी चाहिए।
4.2 143 निर्धारित Senior Administrative Grade पद
ये 143 पद नियमित DACP आधारित Level 14 पदोन्नति से अलग एक विशिष्ट समूह हैं। इन पदों पर निर्धारित रेलवे या इकाइयों में प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियाँ जुड़ी हैं।
इन पदों को मौजूदा Senior Administrative Grade अधिकारियों में से वरिष्ठता के आधार पर भरा जाना है। संबंधित पदनामों में Medical Director, Chief Medical Superintendent, Chief Specialist, Principal Chief Medical Officer और Chief Health Director शामिल हैं।
4.3 62 वर्ष के बाद नैदानिक पदों के लिए विशेष व्यवस्था
अनुसूची-I की टिप्पणी 1 के अनुसार, 62 वर्ष के बाद नैदानिक पद पर कार्य करने का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों के लिए पदों की vertical floating व्यवस्था होगी।
यह व्यवस्था संवर्ग के कुल पदों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित है।
Higher Administrative Grade और उससे ऊपर के नैदानिक पदों का संचालन निचली श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा।
इसके लिए अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जाएँगे।
संबंधित अधिकारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद अपनी नियमित श्रेणी में वापस आ जाएगा।
पदों की संख्या कार्यभार के अनुसार बदल सकती है। NPA की दरें भी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं।
5. नियम 6 और अनुसूची-II: भर्ती एवं पदोन्नति की विधि
नियम 6 के अनुसार, भर्ती की विधि, चयन का क्षेत्र और पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अनुसूची-II से निर्धारित होती है।
5.1 Junior Time Scale — Level 10
100 प्रतिशत रिक्त ड्यूटी पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।
भर्ती UPSC की Combined Medical Services Examination के माध्यम से होती है।
योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अनुसूची-IV के अनुसार निर्धारित हैं।
5.2 Senior Time Scale — Level 11
70 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं।
30 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित हैं।
पदोन्नति उपयुक्तता के अधीन चयन के आधार पर होती है।
सीधी भर्ती से पद न भरने की स्थिति में अनुसूची-II के अनुसार पदोन्नति का प्रावधान है।
पदोन्नति के लिए Assistant Divisional Medical Officer (Level 10) में चार वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है।
सीधी भर्ती की रिक्तियों की पहचान विशेषज्ञता की आवश्यकता के आधार पर की जाएगी।
5.3 Junior Administrative Grade — Level 12
90 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।
10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित हैं।
पदोन्नति उपयुक्तता के अधीन चयन के आधार पर होती है।
सीधी भर्ती से पद न भरने पर पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है।
पदोन्नति के लिए Divisional Medical Officer (Level 11) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है।
सीधी भर्ती की रिक्तियाँ विभिन्न विशेषज्ञताओं की आवश्यकता के आधार पर पहचानी जाएँगी।
5.4 Non-Functional Selection Grade — Level 13
पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, उपयुक्तता की शर्त के अधीन होती है।
Senior Divisional Medical Officer (Level 12) में चार वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है।
5.5 Senior Administrative Grade — Level 14
पदोन्नति चयन के आधार पर और उपयुक्तता की शर्त के अधीन होती है।
Senior Divisional Medical Officer (Level 13) में सात वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है।
निर्धारित 143 SAG पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की अलग व्यवस्था है।
5.6 Higher Administrative Grade और Apex Grade
इन पदों पर पदोन्नति रेलवे बोर्ड के समय-समय पर जारी संकल्पों और Appointment Committee of the Cabinet की स्वीकृति व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित होती है।
इन श्रेणियों के लिए अनुसूची-II में अलग से कोई सामान्य न्यूनतम सेवा अवधि नहीं दी गई है; वहाँ संबंधित रेलवे बोर्ड संकल्पों का संदर्भ है।
5.7 पदोन्नति में वरिष्ठों पर विचार — अनुसूची-II की टिप्पणी 2
यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी ने निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली है और उसके मामले पर पदोन्नति के लिए विचार हो रहा है, तो उसके वरिष्ठ पर भी निर्धारित शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है।
इसके लिए वरिष्ठ की अर्हक सेवा में कमी:
निर्धारित अर्हक सेवा के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए; और
दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन दोनों में जो सीमा कम हो, वही लागू होगी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ को कनिष्ठ के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करनी चाहिए।
यह प्रावधान स्वतः पदोन्नति का अधिकार नहीं देता; यह निर्धारित परिस्थितियों में विचार किए जाने से संबंधित है।
6. नियम 7: वरिष्ठता
किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, नए नियम लागू होने से पहले संबंधित श्रेणी में निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार होगी।
यदि किसी अधिकारी की वरिष्ठता पहले निर्धारित नहीं हुई थी, तो संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी समान सरकारी सेवाओं पर लागू नियमों के अनुसार उसका निर्धारण करेगा।
जो मामले इन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते, उनमें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य निर्देश लागू होंगे।
7. नियम 8: परिवीक्षा, पुष्टि और प्रशिक्षण
7.1 परिवीक्षा अवधि
| सीधी भर्ती की श्रेणी | परिवीक्षा |
|---|---|
| Junior Time Scale | 2 वर्ष |
| Senior Time Scale | 1 वर्ष |
| Junior Administrative Grade | 1 वर्ष |
संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। विस्तार का निर्णय प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद और सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लिया जाना चाहिए। अधिकारी को कारणों सहित लिखित सूचना दी जानी चाहिए।
7.2 परिवीक्षा के दौरान पुष्टि
परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि पूरी होने पर अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के विरुद्ध पुष्टि की जा सकती है।
यदि सरकार अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त मानती है, तो लागू प्रावधानों के अनुसार उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उस पद पर वापस भेजा जा सकता है जिसे वह सेवा में नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था।
7.3 प्रशिक्षण और परीक्षाएँ
परिवीक्षा के दौरान सरकार अधिकारी से प्रशिक्षण, निर्देशात्मक पाठ्यक्रम तथा आवश्यक परीक्षाएँ या परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकती है। इनमें हिंदी की परीक्षा भी शामिल हो सकती है।
अन्य मामलों में लागू भारतीय रेल कोड, सरकारी निर्देश और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश प्रभावी होंगे।
8. नियम 9: Dynamic Assured Career Progression Scheme
DACP योजना सेवा के अधिकारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन, रिक्तियों की उपलब्धता से असंबद्ध समयबद्ध करियर प्रगति देने के लिए बनाई गई है।
नियम 9(2) में Senior Administrative Grade तक की पदोन्नति को रिक्तियों से असंबद्ध बताया गया है। फिर भी निर्धारित अर्हक सेवा, चयन, उपयुक्तता और अन्य लागू शर्तें आवश्यक रहती हैं।
9. नियम 10: नियुक्ति प्राधिकारी
नियम 10 के अनुसार, भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जाएँगी।
भर्ती की विधि, चयन प्रक्रिया और पदवार योग्यता के लिए नियम 6 तथा अनुसूची-II और IV भी देखी जानी चाहिए।
10. नियम 11 और 12: सेवानिवृत्ति तथा 62 वर्ष के बाद पदनाम
10.1 अधिवर्षिता आयु — 62 वर्ष
नियम 11 के अनुसार, सेवा सदस्यों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष है।
यदि अधिकारी 65 वर्ष तक सेवा जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर नैदानिक पद पर तैनाती का विकल्प देना होगा। तैनाती का निर्णय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए:
विकल्प 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम छह महीने पहले प्रस्तुत करना होगा।
विकल्प संबंधित रेलवे प्रशासन की कार्मिक शाखा के माध्यम से दिया जाएगा।
तैनाती संबंधित रेलवे या उत्पादन इकाई में स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या बनाए रखने और प्रशासनिक सुविधा की शर्त के अधीन होगी।
62 वर्ष के बाद अधिकारी को अनुसूची-V में सूचीबद्ध प्रशासनिक पदों पर नहीं रखा जा सकता।
यदि निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जाता, तो अधिकारी 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले महीने के अंतिम दिन दोपहर में सेवानिवृत्त होगा।
10.2 62 वर्ष के बाद पदनाम
| 62 वर्ष से पहले का वेतनमान | 62 वर्ष के बाद का पदनाम |
|---|---|
| Apex Scale | Principal Consultant (Health) |
| Higher Administrative Grade Scale | Chief Consultant (Health) |
| Senior Administrative Grade Scale | Senior Consultant (Health) |
| Senior Administrative Grade से नीचे | Consultant (Health) |
नियम 12(2) के अनुसार, ये नैदानिक पद उसी वेतनमान में संचालित होंगे जो अधिकारी को 62 वर्ष की आयु से पहले प्राप्त था। पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने या अन्य कारण से पद छोड़ने तक यह व्यवस्था जारी रह सकती है।
यह पदनाम परिवर्तन अपने आप उच्चतर वेतन स्तर पर पदोन्नति नहीं है।
11. नियम 13 और 14: सेवा का स्थान तथा निजी प्रैक्टिस
11.1 भारत में कहीं भी सेवा
नियम 13 के अनुसार, अधिकारी भारत में या भारत के बाहर, भूमि अथवा अपतटीय क्षेत्र में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
11.2 निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध
नियम 14 के अनुसार, सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है। इसमें परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी शामिल हैं।
अधिकारियों को सरकार या संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार Non-Practicing Allowance (NPA) दिया जाएगा।
12. नियम 15: Non-Functional Upgradation
पात्र अधिकारियों को Higher Administrative Grade तक गैर-कार्यात्मक उन्नयन (NFU) विभागीय छानबीन समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जा सकता है।
नियम 15(2) में भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंधित राज्य या संयुक्त संवर्ग के अधिकारी की केंद्र में विशिष्ट वेतन स्तर वाली श्रेणी में नियुक्ति की स्थिति में, सेवा के ऐसे वरिष्ठ बैच अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक आधार पर समान श्रेणी दिए जाने का प्रावधान है जो दो वर्ष या अधिक वरिष्ठ हों और अभी तक उस श्रेणी में पदोन्नत न हुए हों।
यह व्यवस्था संबंधित अधिकारी की पात्रता और नियम में दी गई शर्तों के अधीन है। अन्य शर्तें सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार लागू होंगी।
13. नियम 16: वेतन, वेतनवृद्धि, अवकाश और पेंशन
वेतन, वेतनवृद्धि, अवकाश, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित के अनुसार विनियमित होंगी:
Indian Railway Establishment Code, Volume I और Volume II।
Indian Railway Establishment Manual।
सरकार या संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अन्य प्रासंगिक निर्देश।
जो विषय इन नियमों में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं, वे विशेष आदेशों के अधीन सामान्य केंद्रीय समूह ‘क’ सेवा के अधिकारियों पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगे।
14. नियम 17: नियुक्ति के लिए अयोग्यता
यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा स्वयं अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह सामान्यतः सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
यदि संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित पक्षों पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमत है और छूट देने के पर्याप्त आधार हैं, तो नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छूट दी जा सकती है।
15. नियम 18: नियमों में छूट देने की शक्ति
संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी आवश्यकता या औचित्य होने पर, लिखित रूप में कारण दर्ज करके और UPSC से परामर्श करके, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में नियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकता है।
यह सामान्य या स्वतः उपलब्ध छूट नहीं है; इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय आवश्यक है।
16. नियम 19: आरक्षण और अन्य रियायतें
इन नियमों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों को लागू सरकारी आदेशों के अनुसार मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।
भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित UPSC विज्ञापन तथा लागू सरकारी निर्देशों की शर्तें देखनी चाहिए।
17. नियम 20: नियमों की व्याख्या
यदि नियमों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा UPSC से परामर्श करके किया जाएगा।
इसलिए किसी विवादित सेवा मामले में व्यक्तिगत व्याख्या को अंतिम मानने के बजाय आधिकारिक निर्णय और संबंधित आदेश देखना आवश्यक है।
18. अनुसूची-III: विभागीय समितियों की संरचना
अनुसूची-III पदोन्नति, पुष्टि और NFU पर विचार करने वाली समितियों की संरचना निर्धारित करती है।
| श्रेणी | पदोन्नति समिति | पुष्टि समिति | छानबीन समिति |
|---|---|---|---|
| Apex | रेलवे बोर्ड के संकल्प और ACC की स्वीकृति व्यवस्था के अनुसार | लागू नहीं | लागू नहीं |
| Higher Administrative Grade | रेलवे बोर्ड के संकल्प और ACC की स्वीकृति व्यवस्था के अनुसार | लागू नहीं | लागू नहीं |
| Senior Administrative Grade | रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी — अध्यक्ष; उनके द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य | लागू नहीं | समान अध्यक्ष और नामित दो बोर्ड सदस्य |
| Non-Functional Selection Grade | रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी — अध्यक्ष; नामित दो बोर्ड सदस्य | लागू नहीं | समान अध्यक्ष और नामित दो बोर्ड सदस्य |
| Junior Administrative Grade | रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी — अध्यक्ष; नामित दो बोर्ड सदस्य | समान अध्यक्ष और नामित दो बोर्ड सदस्य | समान अध्यक्ष और नामित दो बोर्ड सदस्य |
Senior Time Scale
Senior Time Scale के मामलों में संबंधित समिति की संरचना में:
Principal Chief Medical Director या Principal Chief Medical Officer — अध्यक्ष।
Principal Chief Personnel Officer या Chief Personnel Officer — सदस्य।
Senior Administrative Grade या Higher Administrative Grade स्तर का अन्य विभागाध्यक्ष — सदस्य।
अनुसूची-III के अनुसार, Senior Time Scale की पदोन्नति, पुष्टि और NFU संबंधी समितियों में संबंधित संरचना निर्धारित की गई है।
Junior Time Scale
Junior Time Scale के लिए अनुसूची-III में Departmental Confirmation Committee की संरचना दी गई है:
Principal Chief Medical Director या Principal Chief Medical Officer — अध्यक्ष।
Principal Chief Personnel Officer या Chief Personnel Officer — सदस्य।
Senior Administrative Grade या Higher Administrative Grade स्तर का अन्य विभागाध्यक्ष — सदस्य।
इस श्रेणी के लिए अनुसूची-III में पदोन्नति समिति तथा छानबीन समिति को लागू नहीं बताया गया है।
19. अनुसूची-IV: सीधी भर्ती के लिए पात्रता
अनुसूची-IV में तीन प्रमुख पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्धारित हैं।
| पद | वेतन स्तर | अधिकतम आयु | प्रमुख योग्यता |
|---|---|---|---|
| Senior Divisional Medical Officer | Level 12 | 45 वर्ष | MBBS, संबंधित सुपर-स्पेशियलिटी में मान्यताप्राप्त पोस्ट-डॉक्टोरल योग्यता (DM/MCh/DNB Super Speciality) और उसके बाद एक वर्ष का अनुभव |
| Divisional Medical Officer | Level 11 | 40 वर्ष | MBBS, संबंधित विशेषज्ञता में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा; डिग्री के बाद दो वर्ष या डिप्लोमा के बाद चार वर्ष का संबंधित अनुभव |
| Assistant Divisional Medical Officer | Level 10 | 35 वर्ष | मान्यताप्राप्त MBBS और अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप |
अनुसूची-IV के विशेष नोट्स
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ अन्य श्रेणियों को लागू आदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।
आयु निर्धारित करने की निर्णायक तारीख UPSC के विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार पाँच वर्ष तक आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।
आयोग अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले में योग्यता संबंधी शर्त में निर्धारित विवेकाधिकार के अनुसार छूट दे सकता है।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी योग्यता में छूट पर विचार किया जा सकता है, यदि आयोग को आरक्षित रिक्तियों के लिए पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना न हो।
यहाँ दी गई आयु सीमाएँ अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकतम आयु हैं। किसी विशेष भर्ती में लागू छूट और निर्णायक तारीख की पुष्टि संबंधित विज्ञापन से की जानी चाहिए।
20. अनुसूची-V: 62 वर्ष के बाद निषिद्ध प्रशासनिक पद
अनुसूची-V में ऐसे प्रशासनिक पद सूचीबद्ध हैं जिन पर सेवा के सदस्य 62 वर्ष की आयु के बाद कार्य नहीं कर सकते:
रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत सभी सदस्य।
क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय कार्यालयों में कार्यरत सभी सदस्य।
क्षेत्रीय रेलवे के विभिन्न केंद्रीय अस्पतालों तथा उत्पादन इकाइयों के अस्पतालों के Medical Directors।
मंडलीय अस्पतालों में कार्यरत Chief Medical Superintendents।
नियम 11 के अनुसार, 62 वर्ष के बाद सेवा जारी रखने का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन नैदानिक पदों पर तैनात किया जा सकता है, न कि अनुसूची-V के प्रशासनिक पदों पर।
21. रेलवे अधिकारियों और अभ्यर्थियों के लिए व्यावहारिक जाँच सूची
किसी सेवा मामले में इन नियमों का उपयोग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं की पुष्टि करें:
संबंधित पद का सही वेतन स्तर और पदनाम।
सीधी भर्ती या पदोन्नति की लागू विधि।
न्यूनतम अर्हक सेवा और नियमित सेवा की गणना।
वरिष्ठता तथा वरिष्ठों पर विचार से संबंधित शर्तें।
परिवीक्षा, प्रशिक्षण और पुष्टि के प्रावधान।
संबंधित विभागीय समिति की संरचना।
आयु सीमा, योग्यता और अनुभव की शर्तें।
62 वर्ष के बाद नैदानिक पद पर तैनाती की पात्रता और विकल्प देने की समय सीमा।
NPA, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के लिए लागू नवीनतम आदेश।
22. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. Indian Railway Health Service Rules, 2026 कब लागू हुए?
उत्तर: अधिसूचना के अनुसार ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं।
प्रश्न 2. क्या 1999 के भर्ती नियम निरस्त कर दिए गए हैं?
उत्तर: हाँ, Railway Medical Service Recruitment Rules, 1999 को अधिसूचना द्वारा निरस्त किया गया है, पूर्व में किए गए कार्यों और चूकों के लिए निर्धारित अपवाद के अधीन।
प्रश्न 3. भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में कितने पद हैं?
उत्तर: अनुसूची-I में कुल 2,533 पदों का उल्लेख है। इसमें पदों की संख्या में कार्यभार के अनुसार परिवर्तन की संभावना भी दी गई है।
प्रश्न 4. Junior Time Scale में भर्ती किस माध्यम से होती है?
उत्तर: UPSC की Combined Medical Services Examination के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
प्रश्न 5. Junior Time Scale की परिवीक्षा अवधि कितनी है?
उत्तर: दो वर्ष।
प्रश्न 6. Senior Time Scale में पदोन्नति के लिए कितनी नियमित सेवा आवश्यक है?
उत्तर: Assistant Divisional Medical Officer (Level 10) में चार वर्ष की नियमित सेवा।
प्रश्न 7. Junior Administrative Grade में पदोन्नति के लिए कितनी नियमित सेवा आवश्यक है?
उत्तर: Divisional Medical Officer (Level 11) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा।
प्रश्न 8. Senior Administrative Grade में पदोन्नति के लिए कितनी नियमित सेवा आवश्यक है?
उत्तर: Senior Divisional Medical Officer (Level 13) में सात वर्ष की नियमित सेवा।
प्रश्न 9. अधिवर्षिता आयु कितनी है?
उत्तर: 62 वर्ष। निर्धारित शर्तों के अधीन नैदानिक पद पर तैनाती का विकल्प देकर 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने की व्यवस्था है।
प्रश्न 10. क्या अधिकारी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। नियम 14 के अनुसार निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है; NPA लागू दरों पर देय है।
प्रश्न 11. क्या 62 वर्ष के बाद वेतन स्तर अपने आप बढ़ता है?
उत्तर: नहीं। नियम 12 के अनुसार संबंधित अधिकारी का नैदानिक पद उसी वेतनमान में संचालित होगा जो उसे 62 वर्ष से पहले प्राप्त था।
प्रश्न 12. नियमों की व्याख्या संबंधी विवाद का निर्णय कौन करेगा?
उत्तर: संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, UPSC से परामर्श करके।
निष्कर्ष
Indian Railway Health Service Rules, 2026 भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा की संरचना, पदों की श्रेणियों, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता, परिवीक्षा, DACP, NFU, निजी प्रैक्टिस और सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रमुख व्यवस्था निर्धारित करते हैं।
इन नियमों को समझने के लिए मुख्य नियमों के साथ सभी पाँच अनुसूचियों का अध्ययन आवश्यक है। विशेष रूप से पदोन्नति की पात्रता, समिति की संरचना, सीधी भर्ती की योग्यता और 62 वर्ष के बाद नैदानिक पदों की व्यवस्था में अनुसूचियों की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं।
आधिकारिक संदर्भ: Ministry of Railways (Railway Board), Indian Railway Health Service Rules, 2026, G.S.R. 784(E), 7 September 2026।
यह लेख मूल अधिसूचना का व्याख्यात्मक सार है। किसी व्यक्तिगत सेवा, भर्ती, पदोन्नति, वेतन निर्धारण या सेवानिवृत्ति मामले में संबंधित नियमों, मूल राजपत्र तथा नवीनतम लागू आदेशों से पुष्टि करना आवश्यक है।
