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Own Request Transfer के सामान्य नियम एवं दिशा निर्देश (Hi/Eng)

 



स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण
(Own Request Transfer)  के  सामान्य नियम

 

1. वरिष्ठता की एक ही यूनिट के भीतर स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के विचार करने पर रेलवे कर्मचारियों के वरिष्ठता का नुकसान नहीं होता है।

 

 ऐसे अनुरोध आम तौर पर पारिवारिक सुविधा या शैक्षिक सुविधाओं आदि पर आधारित होते हैं। जहां वरिष्ठता की एक ही यूनिट के भीतर अलोकप्रिय स्टेशन हैं और वहां से रेलवे कर्मचारियों ने स्थानांतरण की मांग करते  है तो ऐसे स्टेशनों पर सेवा की निर्धारित न्यूनतम अवधि और कर्मचारी के अधिकृत संख्या  सुनिश्चित  किया जाना चाहिए।  ऐसे स्थानांतरण की मांग के लिए, लोकप्रिय स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


 (Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/14 dated 10.1.71). 

 

2.  स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण के अनुरोधों को व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाना चाहिए और उनके अनुरोध को हैंडिलिंग के संबंध में कर्मचारियों के मन में किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं होना चाहिए ।

  

 यदि कर्मचारी जिस स्थान पर स्थानांतरण चाहता है, उस कैडर में कोई रिक्ति मौजूद है, तो अनुरोध को तुरंत स्वीकार करने और जहां से स्थानांतरण किया जाना है के कैडर अधिकारियों को सूचित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए डिविजन/ कार्यशाला/ जोनल मुख्यालय की इकाइयों में उचित रजिस्टर मेंटेंन किया जाना चाहिए।


(Ref:- Board's letters No. E(Rep)I-83AD1/Misc/Staff Griv. Dated 25.5.83 and E(NG)I-83/TR/26 dated 6.6.83). 

 

3.  सभी स्रोतों से मंजूरी और नई यूनिट द्वारा स्वीकृति के बाद स्थानांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए, जहां अनुरोधों में उसी रेलवे या दूसरे रेलवे पर वरिष्ठता की एक अलग यूनिट या दूसरे डिवीजन में स्थानांतरण शामिल है। 

 

अनुरोध स्थानांतरणों की अनुमति केवल प्रारंभिक भर्ती ग्रेडों या ऐसे मध्यवर्ती ग्रेडों में दी जाती है जिनमें निचली वरिष्ठता पर सीधी भर्ती का तत्व होता है। 

 

किसी कर्मचारी को किसी अन्य जोनल रेलवे में स्थानांतरण का अनुरोध करने से पहले परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां भी निर्धारित हो, सहित रेलवे सेवा के कम से कम पांच (05) वर्ष पूरे करने आवश्यक हैं। हालाँकि, महाप्रबंधक, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के परामर्श से, सुचारू ट्रेन संचालन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, गैर-राजपत्रित संवर्ग में विशिष्ट श्रेणियों के लिए अंतर-रेलवे स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर सकते हैं।

 

कर्मचारी के पास उस ग्रेड के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पर वह स्थानांतरण चाहता है।

 

इस प्रकार स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को नई यूनिट में सीधी भर्ती कोटा रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है और उसकी वरिष्ठता, पूर्व यूनिट में उनकी सेवा अवधि और स्थिति की परवाह किए बिना, नई यूनिट  में सभी मौजूदा कर्मचारियों - स्थायी या तदर्थ, उनके शामिल होने की तिथि पर संबंधित ग्रेड में तय की जानी है के, नीचे रहेंगी ।

 

मध्यवर्ती ग्रेड में व्यक्तिगत अनुरोध पर किसी भी स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जहां सभी रिक्तियां पूरी तरह से निचले ग्रेड में कर्मचारियों की पदोन्नति से भरी जाती हैं।

 

ऐसे अनुरोधों पर केवल रेयर केस में जब असाधारण परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक हो, जीएम गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध स्थानांतरण को आउट-ऑफ-टर्न आधार पर अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं , जहां स्वीकृत रेलवे से एनओसी प्राप्त हुई हो और मूल रेलवे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 


(Ref:- Board's letters No. E(NG)65SR6/31 dated 30.9.65, 29.1.66, 1.4.66, E(NG)II/71/TR/1 dated 31.3.71, E(Rep.)I/88AE/12/6/115 dated 7.6.88, E(NG)I-99/TR/15 dated 8.2.2000, E(NG)I-2015/TR/20 dated 23.04.2019, E(NG)I-2017/TR/24 dated 10.03.2022, E(NG)I-2017/TR/24 dated 23.03.2022, E(NG)I-2018/TR/14 dated 17.9.2018 and E(NG)I-2018/TR/14 dated 10.06.2022)

 

4. एक रेलवे/ यूनिट/ डिवीजन से दूसरे रेलवे/ यूनिट/ डिवीजन में खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ियों के स्थानांतरण मामलों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित निर्देश सभी क्षेत्रीय रेलवे और इकाइयों में लागू होंगे:

 

(i) पात्रता शर्तें: -

 

अ) रेलवे में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां भी निर्धारित हो, शामिल है

ख) व्यक्ति नियमित कर्मचारी होना चाहिए;

 

(ii) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित शर्तों के अपवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में किए जा सकते हैं: -

 

क) जब खिलाड़ी का जीवनसाथी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी हो, और खिलाड़ी अपने जीवनसाथी के स्थान पर स्थानांतरण का अनुरोध करता हो;

 

ख) जब कोई खिलाड़ी किसी गंभीर शारीरिक और धातु की बीमारी से पीड़ित हो जाता है, जिससे वह प्रतिस्पर्धी खेलों के लिए अयोग्य हो जाता है और वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, जहां बीमारी के लिए बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंऔर

 

ग) जब खिलाड़ी एक रेलवे/ डिवीजन/ यूनिट से दूसरे रेलवे/ डिवीजन/ यूनिट में पारस्परिक आधार पर अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हैं, बशर्ते कि ऐसे दोनों कर्मचारी खिलाड़ी हों।

 

(iii) खिलाड़ियों का अंतर-रेलवे/ अंतर-मंडल/ यूनिट स्थानांतरण उस रेलवे के महाप्रबंधक की क्षमता के भीतर होगा और उनकी व्यक्तिगत मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

 

(iv) कर्मचारी के अनुरोध पर, रेलवे में शामिल होने के बाद मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अंतर-रेलवे स्थानांतरण के लिए पांच साल की सेवा शर्त में छूट, रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जा सकता है।

 

(v) एक ही रेलवे के भीतर एक डिवीजन/ यूनिट से दूसरे डिवीजन/ यूनिट में स्थानांतरण के मामलों में छूट संबंधित महाप्रबंधक द्वारा तय की जा सकती है जैसा कि अन्य अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।

 

(vi) खिलाड़ियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के सभी मामलों में, अनुरोध स्थानांतरणों को नियंत्रित करने वाली सामान्य शर्तें, जैसे उस श्रेणी/पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, जिसके लिए स्थानांतरण की मांग की गई है, निचली वरिष्ठता का असाइनमेंट आदि, खिलाड़ियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के सभी मामलों में लागू होंगे।

 

(vii) हालाँकि, चूंकि खिलाड़ियों को तीन साल के नौकरी प्रशिक्षण के साथ तकनीशियन ग्रेड III में भर्ती की अनुमति है, इसलिए उन्हें 03 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद निचली वरिष्ठता पर अंतर-रेलवे अनुरोध स्थानांतरण की भी अनुमति दी जा सकती है।

 

(Ref:- Board's letter No. 2011/E(Sports)/4(3)/4(Transfer Policy) dated 17.02.2011, 25.05.2011 & 07.03.2012, No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 24.02.2011, No. E(NG)I-2017/TR/23 dated 18.08.2017 and No. 2017/E(Sports)/4(1)/6/Transfer Policy dated 18.09.2017). 


5. आईआरईएम, खंड-I के पैरा 312 के अनुसार, एकतरफ़ा अनुरोध स्थानांतरण " रिलेवेंट ग्रेड" में प्रभावी होते हैं। अभिव्यक्ति " रिलेवेंट ग्रेड" वह ग्रेड है जहां सीधी भर्ती का तत्व होता है।  एकतरफ़ा अनुरोध स्थानांतरण के लिए रिलेवेंट ग्रेड है या नहीं के लिए जीएम स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि रिलेवेंट ग्रेड है या नहीं।

 

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2015/TR/15 dated 02.03.2016).

 

6. स्थानांतरण के अनुमोदन की तारीख से स्थानांतरित कर्मचारी को नई यूनिट में वरिष्ठता प्रदान करना वांछनीय/व्यवहार्य नहीं हो सकता है, जब कर्मचारी वास्तव में मूल यूनिट में काम कर रहा हो। कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कार्यमुक्त करने के देरी हो रहा तो देरी का विशिष्ट कारण को सीनियर डी पी ओ/ डब्ल्यू पी ओ द्वारा डी आर एम/ सी डब्ल्यू एम के समक्ष रखा जाना चाहिए।


(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/2019/PM 2/18CC dated 26.11.2019). 

 

7. रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी को प्राप्तकर्ता रेलवे द्वारा जारी की गई एन ओ सी छह महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए, और यदि संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण इस अवधि के भीतर नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में एनओसी को अनिवार्य रूप से पुनः मान्य किया जाना चाहिए। एनओसी की वैधता की पुनः पुष्टि के बाद ही कर्मचारियों को स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।


(Ref: E(NG)I/2020/TR/16 dated 01.10.2020) 


8.  रेलवे द्वारा ऐसे अंतर-रेलवे स्थानांतरण अनुरोध अग्रेषित किए जाएं जहां यह सुनिश्चित हो कि स्थानांतरण की मांग करने वाले रेलवे द्वारा स्वीकृति के मामले में कार्यमुक्त करने की उचित संभावना हो।

 

ऐसा करते समय, विभागीय पदोन्नति/ अन्य रेलवे/ मंडलों से अंतर-मंडलीय/अंतर-रेलवे स्थानांतरण और आर आर बी इंडेंट के माध्यम से कैडर में शामिल किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए,  ताकि एक बार एनओसी प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को शीघ्र कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

 

(Ref: E(NG)I-2019/TRJ11 dated 20.09.2019)


Transfer on the basis of one way own request

 

1. Transfer of Railway employees on consideration of their requests within the same unit of seniority does not entail loss of seniority to the Railway employees concerned. The requests are normally based on family convenience or educational facilities, etc. Where there are unpopular stations from which the Railway employees have sought transfer, it should be ensured that such stations are manned to the authorized strength by prescribing a minimum period of service at such stations as a prerequisite to transfer to popular station by registration.

 

(Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/14 dated 10.1.71).

 

2. The requests for transfers should be dealt with in an organized manner and there should not be any occasion for any grievance in the mind of the staff in regard to handling of their request. If a vacancy exists in the cadre at the place where the employee seeks transfer, there should be no difficulty in immediately accepting the request and informing the cadre authorities from where the transfer is to be effected. Proper registers should be maintained in the units of Division/Workshop/ Zonal Headquarter.

 

(Ref:- Board's letters No. E(Rep)I-83AD1/Misc/Staff Griv. Dated 25.5.83 and E(NG)I-83/TR/26 dated 6.6.83).

 

3. Where the requests involve transfer to a different unit of seniority/another Division on the same Railway/ another Railway, transfer should be ordered after clearance from all sources and acceptance by the new unit.

 

Request transfers are allowed only in initial recruitment grades or in such intermediate grades in which there is an element of direct recruitment on bottom seniority.

 

An employee is required to have completed at least five (05) years of Railway service including probation period, training period wherever prescribed before seeking request transfer to another Zonal Railway. However, General Managers, in consultation with recognized Trade Unions, may increase the minimum service period for Inter-Railway Transfer from 5 years to 10 years for specific categories in non-gazetted cadre, keeping in view the need for manning important posts for smooth train operation.

 

The employee must possess the educational qualification prescribed for direct recruitment for the grade to which he is seeking transfer.

The employee so transferred is to be adjusted against a direct recruitment quota vacancy in the new unit and his seniority is to be fixed below all the existing employees in the new unit - permanent or ad-hoc in the relevant grade on the date they join the new unit irrespective of their length of service and status in the former unit.

 

No transfers on personal requests should be ordered in intermediate grades where all the vacancies are filled entirely by the promotion of staff in the lower grade(s).

 

The GMs may take a decision to allow request transfer of Non-Gazetted railway employees on out-of-turn basis. Such requests may be considered only in rare cases, where NOC has been received from accepting Railway and have been approved by competent authority in the parent Railway. GMs may also consider to forwarding of such cases of request transfer on out of turn basis when exceptional circumstances so warrant its consideration.

 

(Ref:- Board's letters No. E(NG)65SR6/31 dated 30.9.65, 29.1.66, 1.4.66, E(NG)II/71/TR/1 dated 31.3.71, E(Rep.)I/88AE/12/6/115 dated 7.6.88, E(NG)I-99/TR/15 dated 8.2.2000, E(NG)I-2015/TR/20 dated 23.04.2019, E(NG)I-2017/TR/24 dated 10.03.2022, E(NG)I-2017/TR/24 dated 23.03.2022, E(NG)I-2018/TR/14 dated 17.9.2018 and E(NG)I-2018/TR/14 dated 10.06.2022)

 

4. The following instructions shall be applicable in all Zonal Railways and Units for considering the transfer cases of sportspersons, recruited against sports quota, from one Railway/ Unit/ Division to another Railway/ Unit /Division:

 

(i) Eligibility conditions:-

a) At least 05 years' service on the Railway, including probation period, training period wherever prescribed and

b) Person should be a regular employee;

 

(ii) Exceptions to the conditions as mentioned in Para (i) above can be made in the following circumstances:-

 

a) When the spouse of the sportsperson is an employee of Central Government/ State Government/ Public Sector, and the sportsperson requests for transfer to the place of the spouse;

b) When a sportsperson has been afflicted with a serious physical and metal ailment rendering him/her unfit for competitive sports and he/she desires to be transferred to another place where better treatment facilities for the ailment, are available; and

c) When sportspersons request for their transfers on mutual basis from one Railway/ Division/ Unit to another Railway /Division /Unit, provided both such employees are sportspersons.

 

(iii) Inter-Railway/ Inter-Divisional/ Unit transfers of sportspersons shall be within the competence of General Manager of that Railway and will be decided only after his/her personal approval.

 

(iv) Relaxation in five years service condition for Inter-Railway transfer to the sportspersons having medal winning performance in the recognized international championships after joining the Railways; on his/her request can be given by Railway Board.

 

(v) Relaxation for the cases of transfer from one Division/Unit to another Division/Unit within the same Railway may be decided by the General Manager concerned as is done in case of other non-gazetted Railway Servants.

 

(vi) The general conditions governing request transfers, like educational qualifications prescribed for recruitment to the category/post to which transfer has been sought for, assignment of bottom seniority etc., will apply in all cases of transfer of sportspersons on their own requests.

 

(vii) However, since recruitment of sportspersons is allowed in Technician Gr III with three years on the job training, they may also be allowed to seek Inter-Railway request transfer on bottom seniority once they have completed 03 years training.

 

(Ref:- Board's letter No. 2011/E(Sports)/4(3)/4(Transfer Policy) dated 17.02.2011, 25.05.2011 & 07.03.2012, No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 24.02.2011, No. E(NG)I-2017/TR/23 dated 18.08.2017 and No. 2017/E(Sports)/4(1)/6/Transfer Policy dated 18.09.2017).

 

5. In terms of Para 312 of IREM, Vol-I, One way request transfers are effected in "relevant grade". The expression "relevant grade" is the grade where there is an element of direct recruitment. GMs themselves may decide whether it is relevant grade for one way request transfer.

 

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2015/TR/15 dated 02.03.2016).

 

6. It may not be desirable/feasible to assign seniority to transferred employee in the new unit from the date of approval of the transfer, when the employee is still actually working in the parent unit, Every effort should be made to relieve her/him at an early date. The case should be put up by Sr. DPO/WPO to DRM/CWM as the case may be giving specific reason for the delay.

 

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/2019/PM 2/18CC dated 26.11.2019).

 

7. It has been decided by the Board that NOC issued by the receiving Railway should be valid for a period of six months, and if transfer of the employees concerned are not effected within this period the NOC in such cases should be mandatorily revalidated. The employees should be relieved on transfer only after re-confirming the validity of the NOC.

 

(Ref: E(NG)I/2020/TR/16 dated 01.10.2020)

 

8. Railways may ensure that only such Inter-Railway transfers requests be forwarded where there is reasonable possibility of relief in case of acceptance by the Railway to which transfer is sought. While doing so, various factors like number of staff likely to be inducted in the cadre by way of departmental promotions/Inter-Divisional/Inter-Railway Transfer from other Railways/Divisions and through RRB indents should be kept in view so that once NOC is received, the concerned employee can be relieved early.

 

(Ref: E(NG)I-2019/TRJ11 dated 20.09.2019)

 

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