Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम
1. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को
देखते हुए और सामान्य परिवारिक जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण
को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का
प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की अनिवार्य रूप से निम्न
परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस प्रयास किया गया है:-
(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और समान वरिष्ठता
इकाइयों से संबंध रखते हैं
यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन या स्थान पर की जा सकती है।
