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Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम


 Spouse यानि पति या पत्नी  के आधार पर  स्थानांतरण के सामान्य नियम


1. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को देखते हुए और सामान्य परिवारिक जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की अनिवार्य रूप से निम्न परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस प्रयास किया गया है:-

 

(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और समान वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं

 

यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन या स्थान पर की जा सकती है।

 

(ii) जहां दोनों पति-पत्नी रेल कर्मचारी हैं और अलग-अलग वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं

दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास किए जाएं जहां उनकी वरिष्ठता इकाइयों में उचित स्तर पर पद मौजूद हों, ऐसा न होने पर, इस मामले में अन्य सभी संगत नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणी में परिवर्तन के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

 

(iii) जहां पति/पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी है और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या दूसरी केंद्रीय सेवा से संबंध रखता है

रेल कर्मचारी को उस रेल/ मंडल/ उत्पादन इकाई में ऐसे स्टेशन/ स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में उसके पति या पत्नी की तैनाती का स्थान राज्य पड़ता हो अथवा यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर कोई रेल संगठन/ पद न हो तो जितना संभव हो सके उसके नजदीक होना चाहिए।

(iv) जहां पति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा राज्य सेवा में हो

रेल कर्मचारी को उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में ऐसे स्टेशन/स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उसके पति/पत्नी की तैनाती का स्थान / राज्य पड़ता हो। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो पति/पत्नी के नियंत्रण अधिकारी के पास रेल कर्मचारी द्वारा उसके पति/पत्नी की तैनाती रेल कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के लिए अनुरोध आता है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।

 

(v) जहां ति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हो।

रेल कर्मचारी अपने पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर तैनाती के लिए नियंत्रण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकूलता से विचार किया जा सकता है। यदि पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो उसकी तैनाती पति/पत्नी की तैनाती स्थान के नज़दीक की जा सकती है। यदि यह भी संभव न हो तो, रेल कर्मचारी के पति/पत्नी जो केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत है, की तैनाती रेल कर्मचारी के स्थान या उसके नज़दीक किए जाने के लिए रेल कर्मचारी द्वारा किया गया आवेदन पति/पत्नी के नियंत्रण अधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है।

 

2. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कर्मचारी को पति/पत्नी के स्टेशन पर तैनाल करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताएं।

 

3. गैर-अनुपालन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करके प्रदान किए जा सकते हैं कि अनुदेशों का पालन न करने के विरुद्ध शिकायतों का निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया जाए जो उन अधिकारियों से कम से कम एक स्तर ऊपर हैं जिन्होंने मूल निर्णय तब लिया था जब वे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर/उत्पादन इकाइयों के प्रमुख से नीचे हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए। रेलों के प्रत्येक मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय पर रेल कर्मचारियों से उनके पति/पत्नी की तैनाती वाले स्थान पर तैनाती के अनुरोध दर्ज करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाए, जिनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाए।

 

(संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 1.1.71 का पत्र सं. ई (एनजी) ।।-77/ टीआर/14, दिनांक 6.1.88 का पत्र सं. ई (एनजी)।-86/टीआर/14, दिनांक 5.11.97 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-97/टीआर/28, दिनांक 02.02.2010 का पत्र सं. ई (एनजी)।-2009/टीआर/29, दिनांक 26.04.2019 का पत्र सं. ई (एनजी)।- 2019/टीआर/6)


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