Master Circular - Casual Leave.
आकस्मिक छुट्टी
रेल कर्मचारियों को एक केलेण्डर वर्ष में 8, 10 एवं 13 क्रमशः पात्रता के अनुसार आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते अतः तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाधिकृत गैर हाजिर नहीं माना जा सकता, न ही इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है।
ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है उन्हें केलेण्डर वर्ष में 8 दिन की तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है उन्हें 10 दिन की एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमेय होती है।
