Master Circular - Casual Leave.
आकस्मिक छुट्टी
रेल कर्मचारियों को एक केलेण्डर वर्ष में 8, 10 एवं 13 क्रमशः पात्रता के अनुसार आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते अतः तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाधिकृत गैर हाजिर नहीं माना जा सकता, न ही इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है।
ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है उन्हें केलेण्डर वर्ष में 8 दिन की तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है उन्हें 10 दिन की एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमेय होती है।
ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष के अन्त में हुई हो अथवा जिनकी सेवा निवृति वर्ष के प्रारम्भ के महिने में हो उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरा आकस्मिक अवकाश अनुमेय होता है। इसके दौरान पड़ने वाले राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाशों को नहीं गिना जाता है।
कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को अथवा दो पारियों मे काम करने वाले कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी अनुमेय होता है। इसे एक साथ अधिकतम सीमा तक भी स्वीकृत किया जा सकता है।
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