Railway Rules Library

Establishment Rule Smart Search



Sort :
Loading...
Go to Page :

MACP (माडिफाइड एश्‍योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) योजना के समान्य नियम




PART - A

रेल कर्मचारियों के लिए MACP योजना 01.09.2008 से लागू हुआ है।

(बोर्ड का पत्र सं. पी.सी. – V/2009 /ए सी पी /2, दिनांक 10.6.2009, आर.बी.ई. 101 /2009) 

1. इस योजना को कर्मचारियों के लिए माडिफाइड एश्‍योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना (MACPS) के नाम से जाना जाएगा, यह योजना पूर्व ACP योजना को प्रतिस्थापित करती है और संगठित समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के रेल कर्मचारियों पर लागू होगी. समूह ‘घ’ कर्मचारी को समूह ‘ग ’ माना जाएगा। MACP योजना के विवरण और योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्न्यन की मंजूरी के लिए शर्तेंPart - Bमें दी गई है  

2. MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी हेतु मामलो पर विचार के लिए प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष का ग्रेड सामान्यतः सदस्यों के ग्रेड से एक स्तर ऊपर होगा।  

3. स्क्रीनिंग समिति की सिफ़ारिशें उन मामलो में सचिव के समक्ष रखी जाएगी जहाँ मंत्रालय /विभाग में अथवा अन्य मामलो में अनुमोदन हेतु संगठन अध्यक्ष /सक्षम प्राधिकारी के सक्षम समिति का गठन किया जाता है 

 4. प्रशासनिक मशीनरी पर अनुचित तनाव से बचने के लिए स्क्रीनिंग समिति एक समयबद्ध कार्यक्रम को अपनाएगी तथा वित्तीय वर्ष में दो बार – अधिमान्यत: जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उस विशेष छमाही में परिपक्व होने वित्तीय वर्ष की प्रथम सप्ताह में उस विशेष छमाही में परिपक्व होने वित्त वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल – सितंबर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलो पर समिति व्दारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में विचार किया जाएगा । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष की व्दितीय छमाही (अक्तूबर –मार्च ) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलो को संसाधित करेगी। 

 5. इस योजना के अन्तर्गत इस आधार पर वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन में कोई वित्तीय उन्न्यन स्वीकार नही किया जाएगा कि कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन ले रहा है।

6.इस योजना के अंतर्गत विगत मामलो को नही खोला जाएगा इसके अतिरिक्त विगत ACP योजना और चालू MACP योजना के अंतर्गत एक ही संवर्ग में वेतन मानो के बीच अंतर को विसंगति के रूप में नही माना जाएगा। 

PART - B

 

1.   MACP योजना के अंतर्गत सीधे भर्ती ग्रेड से क्रमशः: 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद तीन वित्तीय उन्नयन होंगे। योजना के अंतर्गत जब कभी कोई व्यक्ति एकही ग्रेड - वेतन में लगातार 10 वर्ष व्यतीत करता है उसे वित्तीय उन्नयन दिया जाएगा।

 

2. MACP योजना रेल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग - I में सिफारिश किए गए पे बैंड और ग्रेड पे  के क्रम में मात्र तत्काल अगला उच्च ग्रेड वेतनदिए जाने का प्रावधान करती है।  इस प्रकार MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन कतिपय मामलो में जहाँ दो अनुवर्ती ग्रेडो के बीच नियमित पदोन्नति नहीं है, यह नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग हो सकता है, ऐसे मामलो में, संबंध संवर्ग / संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले पदोन्नति के पद से जुड़ा हुआ ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा 


3. MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन PB - 4 में 12000 रु. के अधिकतम ग्रेड वेतन तक स्वीकार्य होगा।

 

4. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियमन का लाभ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमत होगा। अतः ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के जोड़ के 3 प्रतिशत के बराबर वेतन में वृध्दि होगी तथापि नियमित पदोन्नति के समय कोई और वेतन नियतन नहीं होगा यदि ग्रेड वेतन वही है जो MACP के अंतर्गत मंजूर किया गया हो तथापि वास्तविक पदोन्नति के समय यदि MACP के अंतर्गत मिलने वाले ग्रेड वेतन से पदोन्नति वाले पद का ग्रेड वेतन अधिक है वहाँ कोई वेतन नियमन नहीं होगा अपितु ग्रेड वेतनों के बीच अंतर की राशि देय होगी।


Example -यदि कोई सरकारी कर्मचारी PB -1 में 1800 रूपये के ग्रेड वेतन वाली सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में आता है तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी होने तक उसे कोई पदोन्नति नही मिलती है वहाँ उसे MACP के अंतर्गत 1900 रूपये वाले अगले उच्च ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य होगा और उसका वेतन एक वेतन वृध्दि के साथ ग्रेड वेतन का अंतर 100 रुपये जोड़कर नियत किया जाएगा।

 

MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के बाद यदि सरकारी कर्मचारी की अपने संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अपनी नियमित पदोन्नति होती है और नियमित पदोन्नति पर ग्रेड वेतन 2000 रूपये है वहां उसे 1900 रूपये और 2000 रूपये के बीच ग्रेड वेतन के अंतर के बराबर लाभ होगा इस स्थिति में कोई अतिरिक्त वेतन वृध्दि मंजूर नहीं की जाएगी 


5. विगत में ACP योजना के अंतर्गत जिनका उन में अर्जित पदोन्नति मंजूर किए गए उन्नयन का लाभ मंजूर किया गया है जिनका छठवें वेतन आयोग व्दारा संस्तुत पदों के वेतन मानो / वित्तीय उन्नयन के विलय के परिणाम स्वरूप समान ग्रेड वेतन हो गया है, उन्हें MACP के अंतर्गत उन्नयन मंजूर करने के प्रयोजनार्थ अनदेखा किया जाएगा 


Example - किसी विशेष संगठन में संशोधन पूर्व पदोन्नति क्रम (आरोही) क्रम में निम्नवत था: 

5000 - 8000 रु., 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु. 

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 5000 - 8000 रु. के संशोधन पूर्व वेतन मान के पदोन्नति क्रम में भर्ती हुआ था और जिसे 1.1.2006 से पहले 25 वर्ष की सेवा करने के बाद भी कोई पदोन्नति नहीं मिली थी को 1.1.2006 को उसे अपने मामले में अपने संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले ग्रेडों में अर्थात संशोधन पूर्व 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 000 रु. के वेतन मानो में ACP के अंतर्गत दो वित्तीय उन्नयन मिलते. 


(ख) इसी पदोन्नति क्रम में 5000 - 8000 रु. के संशोधन पूर्व वेतन मान में भर्ती हुए एक अन्य कर्मचारी ने भी लगभग 25 वर्ष की सेवा बही पूरी कर ली है परन्तु उसे इस अवधि के दौरान 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10,000 रु. के अगले उच्च ग्रेडो में दो पदोन्नतियां मिल चुकी है.


उपरोक्त (क) और (ख) दोनों स्थितियों में , छठवेंकेंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन पूर्व 5000 - 8000 रु. 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु. के वेतनमानों के विलय हो जाने पर 1.1.2006 से पूर्व ACP के अंतर्गत 5500  - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु. के संशोधन पूर्व वेतन मानो में मंजूर पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन को ओर ध्यान नही दिया जाएगा। केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों के अंतर्गत दोनों को PB -2 में क्रमश: अगले उच्च ग्रेड वेतन 4600 रु. और 4800 रु. के दो वित्तीय उन्नयन उपलब्ध होंगे।  


6. 1.1.2006 तक ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पाने वाले सभी कर्मचारियों के मामले में उनका संशोधित वेतन ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वेतन मान के सन्दर्भ में नियत किया जाएगा।  

 

6.1 1.1.2006और 31.8.2008 के बीच ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वित्तीय उन्नयन के मामले में सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे में अपने वेतन नियतन के लिए निम्नवत विकल्प दे सकता है. 

 

(क) 1.1.2006 को अपने संशोधन पूर्व वेतन मान के सन्दर्भ में 1.1.2006 से अथवा 

(ख) ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए संशोधन पूर्व वेतन मान के सन्दर्भ में ACP योजना के अंतर्गत उसके वित्तीय उन्नयन की तारीख से 

विकल्प (ख) के मामले में वह अपने विकल्प की तारीख अर्थात ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की तारीख से ही अपने वेतन की बकाया राशि के आहरण के लिए हकदार होगा।


6.2 उन मामलो में जहाँ सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन अगस्त 1999 की ACP योजना के अंतर्गत उनके संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अगले उच्च वेतन मान में मंजूर किया गया था परन्तु छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप संवर्ग के पदोन्नति क्रम में उसके उच्च पद वाला ग्रेड वेतन मंजूर करके पदोंन्न्यन किया गया है, वहाँ संशोधित वेतन ढांचे में ऐसे कर्मचारियों का वेतन उस पद को मंजूर किए गए उच्च ग्रेड वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा। 

 

Example-लो.नि. वि. में कनिष्ठ अभियंता जिसे PB -2 वेतन / बैंड में ग्रेड वेतन के संशोधित ग्रेड वेतन के सुसंगत 6500 - 10, 500 रु. के संशोधन पूर्व वेतन मान में सहायता अभियंता के ग्रेड के अपने पदोन्नति क्रम में प्रथम ACP मंजूर की गई थी, के मामले में अब उसे छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के फलस्वरूप सहायक अभियंता के पद के उन्नयन के कारण PB -2 वेतन बैंड में 4600 रु. का ग्रेड वेतन मंजूर किया जाएगा, तथापि , MACP के कार्यान्वयन की तारीख से इस योजना के अंतर्गत सभी वित्तीय उन्नयन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 2008 व्दारा अधिसूचित वेतन बैंडों में ग्रेड वतनों के पदोन्नति क्रम के अनुसार  लागू किए जाएंगे 

7. MACP योजना के अंतर्गत पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन की मंजूरी पर सरकारी कर्मचारी अपने वेतन नियतन के संबंध में FR - 22 (1) (a) (1) के अंतर्गत उच्च पद / ग्रेड वेतन में अपना वेतन अपनी पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन की तारीख से अथवा अपनी अगली वेतन वृध्दि अर्थात वर्ष की 1 जुलाई से नियत कराने का विकल्प दे सकता है। वेतन और अगली वेतन वृध्दि की तारीख को व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 1/i /2008 - IC दिनांक 13.9.2008 के स्पष्टीकरण सं. 2 के अनुसार नियत किया जाएगा.

  

8. भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति क्रम में एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में अर्जित पदोन्नतियां MACP के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी।  

 

8.1 छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 5400 रु. का ग्रेड वेतन दो वेतन बैंडों अर्थात PB - 2 और PB -3 में है,PB - 2 में 5400 रु. का ग्रेड वेतन और PB - 3 में 5400 का ग्रेड वेतन MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ वेतन अलग-अलग माने जाएंगे।  


9. MACP के प्रयोजनार्थ 'नियमित सेवा' सीधे भर्ती आधार पर अथवा विलय / पुनर्नियोजन आधार पर नियमित रूप से सीधे प्रविष्टि ग्रेड में किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरम्भ होगी। नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ / ठेके पर की गई सेवा को हिसाब में नही लिया जाएगा तथापि,

 

किसी अन्य सरकारी विभाग में किसी नए विभाग में सेवाभंग के बिना नियमित नियुक्ति से पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में विगत सतत नियमित सेवा को भी केवल MACP (नियमित पदोन्नति के लिए नही) के प्रयोजनार्थ अर्हक नियमित सेवा के प्रति हिसाब में लिया जाएगा तथापि , ऐसे मामलो में MACP के अंतर्गत लाभों को नए पद में परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन होने तक हिसाब में नही लिया जाएगा 

 

10. सरकार में नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार / सावधिक निकाय / स्वायत निकाय / लोक क्षेत्र संगठन में सरकारी कर्मचारी व्दारा की गई विगत सेवा नियमित सेवा के प्रति हिसाब में नही ली जाएगी 

 

11. नियमित सेवा में सक्षम प्राधिकारी व्दारा संस्वीकृत प्रति नियुक्ति / बाह्य सेवा पर बिताई गई सम्पूर्ण अवधियाँ, अध्ययन छुट्टी और अन्य प्रकार की सभी छुट्टियाँ शामिल होगी।

 

12. MACP कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के साथ तुलनीय हो।  

  

13. मंत्रालय / विभाग अथवा उनके कार्यालयों में किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए विद्यमान समयबद्ध पदोन्नति योजना जिसमें यथा स्थिति पदोन्नति योजना, स्टाफ कार चालक योजना अथवा किसी अन्य प्रकार की पदोन्नति योजना शामिल हैसंबंध वर्ग के कर्मचारियों के लिए अभी भी जारी रहेगी, यदि सम्बन्ध प्रशासनिक प्राधिकारी आवश्यक परामर्श के बाद ऐसी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय करते है अथवा वे MACP को अपना सकते है। तथा पिये योजनाएँ MACP के साथ - साथ नही चलेगी

 

14. MACP योजना सीधे तौर पर मात्र केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को लागू है। यह स्वयमेव मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले केन्द्रीय स्वायत / सावधिक निकायों के कर्मचारियों को लागू नही होगी। वित्तीय प्रभाव की अंतर्ग्रस्त के द्रष्टिगत संबंध शासकीय निकाय / निदेशक बोर्ड और संबंध प्रशासनिक मंत्रालय व्दारा इस संबंध में एक सचेत निर्णय लेना होगा और जहाँ MACP को अपनाए जाने का प्रस्ताव है वहाँ मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी होगी 

 

15. यदि MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के अयोग्य होने के कारण अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण 10 वर्ष के बाद आस्थगित कर दिया जाता है वहाँ इसका प्रभाव तत्पश्चात मिलने वाले वित्तीय उन्नयन पर भी पड़ेगा अर्थात उन्हें भी प्रथम वित्तीय उन्नयन की मंजूरी में विलम्ब की सीमा तक आस्थगित कर दिया जाएगा। 

 

16. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी पर कर्मचारी के पद नाम,वर्गीकरण अथवा उच्चतर प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा। तथापि वित्तीयएवं कतिपय अन्य लाभ जो कर्मचारी व्दारा आहरित वेतन से जुड़े हुए है, जैसे मकान निर्माण भत्ता, सरकारी आवास का आबंटन आदि सरकारी कर्मचारी को अनुमत किए जाएंगे।  

 

17. PB - 1 के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन,ग्रेड वेतन के पदोन्नति क्रम में, कर्मचारी की पात्रता के अध्यधीन गैर - कार्यात्मक आधार पर दिया जाएगा। तत्पश्चात MACP के अंतर्गत उन्नयन के लिए PB - 3 में 6600 रु. के ग्रेड वेतन तक गोपनीय रिपोर्ट का " अच्छा (Good)" मान दण्ड लागू होगा जबकि 7600 रु. और उससे अधिक ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन के लिए "बहुत अच्छा" (very good) मान दण्ड लागू होगा. 

 

18.. अनुशासनिक /शास्ति कार्यवाही के मामले में MACP के अंतर्गत लाभ की मंजूरी सामान्य पदोन्नति को विनियोजित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगी। अत: इस प्रकार के मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमों के उप बंध और उनके तहत अनुदेशों के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे।  

 

19. MACP योजना मात्र तत्काल उच्च ग्रेड वेतन / वित्तीय लाभों की मंजूरी व्यक्तिगत आधार पर प्रति स्थापन अवधारित करती है तथा इसे सम्बन्ध कर्मचारियों की वास्तविक / कार्यात्मक पदोन्नति नही माना जाएगा। अत: MACP के अंतर्गत कोई आरक्षण आदेश / रोस्टर लागू नही होगा अपितु सभी पात्र अनु सूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी इसके लाभ समान रूप से मिलेंगे।


तथापि, पदोन्नति में आरक्षण के नियम नियमित पदोन्नति के समय सुनिश्चित किए जाएंगे। इस कारण इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के लिए मामलो के विचार हेतु अभिप्रेत छानबीन समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नही होगा 

 

20. MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए यथार्थतः व्यक्तिगत होगा तथा उसकी वरिष्ठता प्रस्थिति से इसकी कोई सुसंगत नही होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नही होगा कि कनिष्ठ कर्मचारी ने MACP योजना के अंतर्गत उच्च वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त किया है।  


21. MACP योजना के अंतर्गत अनुमत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित वेतन सेवानिवृति होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सीमान्त लाभों के अवधारण हेतु आधार बनेगा 

 

22. यदि समूह '' कर्मचारी जिसे ACP योजना का लाभ नही मिला था, अब 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर तीसरे वित्तीय उन्नयन का पात्र बन चुका है, का वेतन संशोधित वेतन बैंडो और ग्रेड वेतनों के पदोन्नति क्रम में प्रत्येक स्तर पर 3% वेतन नियतन का लाभ अनुमत करते हुए क्रमश: अगले तीन लगातार उच्च ग्रेड वेतनों में नियत किया जाएगा दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र व्यक्तियों का वेतन भी  तदनुसार नियत किया जाएगा 

  

23. यदि किसी कर्मचारी को उसके संगठन में Surplus घोषित कर दिया जाता है और उसे किसी नए संगठन में उसी वेतन मान अथवा निम्न वेतन मान में नियुक्त किया जाता है वहाँ पूर्व संगठन में उसके व्दारा की गई नियमित सेवा MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नए संगठन में नियमित सेवा के प्रति हिसाब में ली जाएगी।  

 

24. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति /ACP का लाभ उठाने के पश्चात निम्न पद अथवा निम्न वेतन मान के एकतरफा स्थानान्तरण के लिए आवेदन करता है वहाँ वह MACP के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित पूरी होने पर केवल व्दितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा। 


25. यदि किसी नियमित पदोन्नति को वित्तीय उन्नयन के लिए हकदार होने से पूर्व अस्वीकार कर दिया जाता है वहाँ उसे वित्तीय उन्नयन अनुमत नही किया जाएगा क्योंकि कर्मचारी की पदोन्नति पर अवसरों की कमी के कारण रोक नही लगाई गई है।  तथापि , यदि कर्मचारी को गतिरोधक स्थिति के कारण वित्तीय उन्नयन अनुमत किया गया है तथा कर्मचारी तत्पश्चात पदोन्नति स्वीकार नही करता है वहाँ उसके वित्तीय उन्नयन को वापस नही लिया जाएगा तथापि, वह उस समय तक अगले वित्तीय स्तरों उन्नयन के लिए विचारणीय नही होगा जब तक वह पदोन्नति पुन: विचार किए जाने के लिए सहमत नही हो जाता और व्दितीय अगला वितीय उन्नयन पदोन्नति के लिए अस्वीकृति बने रहने की सीमा तक आस्थगित रखा जाएगा

26. छानबीन समिति व्दारा पूर्णतः: तदर्थ आधार पर उच्च पदों पर कायम व्यक्तियों के मामलो पर अन्य मामलो के साथ विचार किया जाएगा। उन्हें निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में वित्तीय उन्नयन का लाभ भी अनुमत किया जाएगा अथवा यदि तदर्थ आधार पर आहरित वेतन के मुकाबले वह अधिक लाभप्रद हो।

 

27. प्रति नियुक्ति पर कर्मचारियों को MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ उठाने के लिए मूल विभाग के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता नही है वे अपनी तैनाती के पद से वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन अथवा MACP के अंतर्गत उन्हें स्वीकार्य वेतन और ग्रेड वेतन जो लाभप्रद हो 


EXAMPLE -

  (i). यदि 1900 रु के ग्रेड वेतन में PB - 1 में एक सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक ) 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2400 रु. के ग्रेड वेतन में PB - 1 में प्रथम नियमित पदोन्नति (अपर श्रेणी लिपिक ) प्राप्त करता है और तत्पश्चात बिना किसी पदोन्नति के उसी ग्रेड वेतन में आगे लगातार 10 वर्ष तक बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8 +10 ) की सेवा पूरी होने पर PB - 1 में 2800 रु के ग्रेड वेतन में व्दितीय वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा।  


ii. यदि उसे तत्पश्चात कोई पदोन्नति नही मिलती है तब उसे आगे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अर्थात 28 वर्षों (8+10+10 वर्ष) के बाद PB-2 में 4200 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय उन्नयन मिलेगा 


iii. तथापि यदि उसे आगे वर्ष की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्षों (8+10+5 वर्ष) की सेवा पूरी होने पर PB -2 में 4200 रु. (सहायक ग्रेड/ ग्रेड '' ) के ग्रेड वेतन में दूसरी पदोन्नति मिलती है तब उसे 10 वर्ष पूरी होने पर तीसरा वित्तीय उन्नयन मिलेगा।  

 

उपरोक्त परिस्थिति में वेतन ऐसे उन्नयन से पहले वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का  3% बढ़ा दिया जाएगा तथापि , नियमित पदोन्नति के समय और कोई वेतन नियमत नही होगा यदि पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में है अथवा उच्च ग्रेड वेतन में है पदोन्नति पर केवल ग्रेड वेतन के बीच अंतर स्वीकार्य होग

 

ख॰  यदि PB - 1 में 1900 रु. के ग्रेड वेतन में एक अवर श्रेणी लिपिक को MACP के अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर PB -1 में 2000 रु. ग्रेड वेतन में प्रथम वित्तीय उन्नयन मिलता है और उसके 5 वर्ष बाद  PB - 1 में 2400 रु. के ग्रेड वेतन में उसे प्रथम नियमित पदोन्नति (अपर श्रेणी लिपिक) मिलती है, MACP के अंतर्गत व्दितीय वित्तीय उन्नयन (सरकारी कर्मचारी को मिल रहे ग्रेड वेतन के संदर्भ में अगले ग्रेड वेतन में ) 2800 रु. के ग्रेड वेतन में PB –1 में 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मंजूर किया जाएगा।


30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसे 4200 रु. के ग्रेड वेतन में तीसरी ACP मिलेगी। तथापि , 20 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले दो पदोन्नतियां अर्जित होती है वहाँ व्दितीय पदोन्नति की तारीख से ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अथवा कुल  30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर जो पहले हो , तीसरा वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य होगा।


ग. यदि किसी कर्मचारी को या तो दो नियमित पदोन्नतियां मंजूर की गई है अथवा 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद अगस्त, 1999 की ACP योजना के अंतर्गत दो वित्तीय उन्नयन मंजूर किए गए है। वहाँ MACP के अंतर्गत तीसरा वित्तीय उन्नयन 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वीकार्य होगा बशर्ते उसे पदोन्नति क्रम में तीसरी पदोन्नति मंजूर नही की गई हो।  


माडिफाइड एश्‍योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) योजना के स्पष्टीकरण

(1)       इस योजना में 10, 20, 30 वर्ष बाद लाभ देने के लिए अस्थायी स्तर पर केजुअल लेबर सेवा (जिसके बाद नियमित सेवा मिल जाती है) के 50% समय को भी जोड़ा जाएगा जैसे वह पेंशन के लिए अर्हक सेवा में जोड़ा जाता है।

(आर. बी.ई. - 215 / 2009 , दिनांक 4.12.2009 )

  

(2)       एवजियो की अस्थायी ओहदे की सम्पूर्ण सेवा की गणना के लिए आशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ देना :- एवजियो की अस्थायी ओहदे की पूर्ण सेवा की पेंशनरी लाभों के लिए गणना की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि बिना किसी ब्रेक के नियमितीकरण के साथ की गई एवजियो की अस्थायी ओहदे की सम्पूर्ण सेवा की आशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 10 ,20 तथा 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के संबंध में गणना की जाए

(आर. बी.ई. 36 /2010 , दिनांक 25.2.2010) 

(3)            6th CPC की सिफ़ारिशों के परिणाम स्वरूप 2550 - 3200 /- रू2610 - 3540 /- रु, 2610 -4000 /- रू के 4 संशोधन पूर्व समूह '' वेतनमनो को अपग्रेड किया गया है और पे बैंड पीबी - 1 में 1800 /- रू के ग्रेड पे के संशोधित वेतन ढांचे में रखा गया  है।6th CPCकी सिफ़ारिशों के अनुसार, इन चार संशोधित पूर्व समूह '' वेतनमानों में रेल सेवकों को पे बैंड पीबी - 1 में 1800/- रूपये के ग्रेड पे का समूह '' संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है। 

बोर्ड के उपर्युक्त 10.06.2009 के पत्र के अनुबंध -1 के पैरा - 5 के समान विगत में उपर्युक्त चार वेतन मानो, जो अब 1800 /-रूपये के ग्रेड पे में है, में प्राप्त पदोन्नति को अथवा 01.10.1999 को एसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए अपग्रेडशनो की MACP के प्रयोजन हेतु अनदेखी की जाएगी। बहरहाल, 1900/- रू (3050 - 75 - 3590 -80-4590 /- रूपये के संशोधन पूर्व वेतनमानों) के ग्रेड पे में मौजूदा समूह '' कर्मचारियों व्दारा प्राप्त पदोन्नतियां / वित्तीय अपग्रेडशनो की MACP के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी।

(रे. बो. सं. पी. सी. - V /2009 / ए. सी.पी. / 2 दिनांक 18.12.2009 , आर. बी. ई. - 217 /2009 ) 

(4) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के पत्र के पैरा 8.1 के अनुसार, सीधे भर्ती किए गए सहायक / सीधे भर्ती किए गए ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, जिन्होंने 5400/- रूपये की ग्रेड पे में गैर - कार्यात्मक ग्रेड प्राप्त किया है, 30 वर्ष की निरंतर सेवा, पूरी कर लेने पर ही 6600/- रूपये की अगली ग्रेड पे में तीसरे वित्तीय अपग्रेशन के लिए हकदार होंगे ऐसे अधिकारियों के लिए कोई अन्य वित्तीय अपग्रेशन ग्राह्य नही होगा।  

(आर. बी. ई. 31/2010,दिनांक 17.2. 2010 )


Also See


No comments:

.

Disclaimer: The Information/News/Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.

Labels

Establishment Rule (242) Railway (117) Leave Rules (88) Discipline & Appeal Rules (40) Rail Management Guide (40) Transfer Rules (29) PAY (24) Pay Rules (24) Allowances. (23) Service Rules (23) Employee (20) Recruitment (19) Rules (18) Travel Allowance (16) Running Allowance (14) Acts (12) Question Bank (12) Dearness Compensatory Allowance Rules (11) Employee's Facilities & Benefit (10) Mutual Transfer (10) RETIREMENT BENEFITS (10) Study Leave Rules (10) Reservation Policy (9) MACP (8) Pass Rule (8) Reservation in Service (8) HOER (7) QUESTION & ANSWER (7) Retirement & Pension Rules (7) Structure & Functions (7) Railways Reservation Roster (6) FAQ (5) Railway Board (5) Railway Employee Education Rules (5) Seniority (5) Trade Union (5) Vigilance (5) promotion (5) Gratuity Rules (4) INCREMENT (4) Medical Rules (4) Railway quarter (4) Video - ESTABLISHMENT (4) APAR (3) Encashment of Leave (3) Pay Fixation (3) Pension Rules (3) Personnel Branch Registers (3) Service Record (3) The Minimum Wages Act (3) Administrative Transfer (2) Advances (2) Appointment Rule (2) Cadre Register (2) Casual Leave (2) Conduct Rule (2) Dearness Allowance (2) EMPLOYEE’S COMPENSATION ACT (2) Employee's Health Facilities (2) Function of Personnel Branch & Attached offices (2) Holiday Home (2) House Rent Allowance (2) JOINING TIME (कार्य ग्रहण अवधि) (2) LTC (2) Medical (2) NPS (2) Paternity Leave (2) Paternity Leave Rule for Child Adoption (2) Post-Based Roster (2) Railway Management (2) Recruitment Indent (2) School Pass (2) Short Notes (2) Spouse Ground Transfer (2) Staff Welfare Schemes (2) Transfer Process (2) industrial Disputes Act 1947 (2) 005. Appointment on Compassionate Ground (1) 016. STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES (1) 024. J C M (JOINT CONSULTATIVE MACHINERY) (1) 10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए ) (1) 11. Direction in Management (1) 16. Supervision in Management (1) 22. Manpower Planning (1) 24. Vigilance Management in Railways (1) 25. Stress Management (1) 26. Energy Efficiency and Green Management (1) 28. Passenger Service Management (1) 29. Disaster Management (1) 3. Level of Management (1) 32. Performance Management and Appraisal (1) 5. Functions of Management (1) 6. Planning in Management (1) ALLOWANCES (1) ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS (1) Abbreviations (1) Administrative Formalities (1) Agreed List & Secret List (1) Attendants Rule (1) Breakdown Allowance (1) CADRE CREATION OF POSTS (1) CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL & COURT (1) CRM (1) Cadre Management (1) Career & Education (1) Change Management (1) Children Education Allowance (1) Clarification (1) Communication in Management (1) Compassionate Ground (1) Composite Transfer and Packing Grant (CTG) (1) Controlling in Management (1) Conveyance Allowance (1) Coordination in Management (1) Corrective Measures (1) Cultural Quota (1) Customer Relationship Management (1) Cycle Allowance (1) Decision Making in Management (1) Definition of Transfer (1) Departmental Examination (1) Deputation (1) Differences Between Old Pension & NPS System (1) Disputes Related to Reservation Roster (1) Extra Ordinary Leave (1) FACTORY ACT 1948 (1) Facilities To Sc/St Rly & Employees Association (1) Finance and Budgeting in Railway Management (1) Fit Certificate Rules (1) Fixed Conveyance Allowance (1) Gati Shakti (1) H. 15 विविध (1) H.00 रेल सेवाओं में भर्ती (1) H.01.02 प्रतिपूरक रेस्ट / छुट्टी ( CR /CCL ) (1) H.07 अप्रेन्टिस / प्रोबेशनर की सेवा शर्ते / नियम (1) H.08 विविध अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम (1) H.12 कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ (1) H.12.3 भविष्य निधि से स्थाई निकासी (1) H.13.1 भविष्य निधि के सामान्य नियम (1) H.13.2 भविष्य निधि से अस्थाई निकासी (1) H.14.1 पेंशन एवं सेवा निवृति लाभ (1) H.17 मजदूरी भुगतान कानून 1936 (1) H.18 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1) H.20 विविध सूचना का अधिकार (1) HRMS (1) Hostel Subsidy (1) Human Relations in Management (1) INDEX (1) INDEX (HINDI) (1) INDUSTRIAL DISPUTE ACT (1) Income Tax & Its Head (1) Injured onDuty (IOD) (1) Innovation and Technology (1) Judicial Pronouncements (1) Key Railway Management Concepts (1) LDCE Serie6 Special (1) LDCE Special (1) Leadership in Management (1) Leave Reserve Rules (1) Leave Travel Concession (1) Legal Aspects in Railway Management (1) MIS (1) Maintenance and Administration (1) Management (1) Management Information System (1) Management Process (1) Management and Human Behaviour (1) Manager (1) Manpower Planning (1) Maternity Leave (1) Media Handling in Railways (1) Medical Certificate (1) Medical Fitness (1) Medical Leave (1) Men in Position (1) Mileage allowance (1) Morale in Management (1) Motivation in Management (1) NIP (1) NPS (New Pension Scheme) (1) Next Below Rule (1) Night Duty Allowance (1) Notional Increment (1) Nursing Allowance (1) Organizing in Management (1) Overseas Pay (1) Overtime (1) Own-Requested Transfer (1) P R E M (1) PAYMENT OF WAGES ACT 1936 (1) PME (1) PNM (1) Participation of Railway Employees in Management (PREM) (1) Periodic Transfers (1) Periodical Transfer (1) Permanent Negotiation Machinery (1) Personnel Management (1) Production Control Organisation (PCO) (1) Project Management (1) Promotion Quota (1) Public Relations (1) Q Bank विवरणात्मक प्रश्न (1) Quality Management in Railways (1) RELHS (1) RESS (1) RRB (1) RRC (1) RTI Act (1) Rail Infrastructure and Logistics Management (1) Railway Board & Attached / Subordinate Offices (1) Railway Employee NOC Rules (1) Railway Service (Conduct) Rules (1) Recruitment Quota (1) Recruitment Rules (1) Rectification of Roster Errors (1) Restricted Holidays (1) Risk and Hardship Allowance (1) Running Staff (1) Safety and Security Management (1) Sanctioned Strength (1) Selection (1) Selection Register (1) Seniority Register (1) Sensitive Posts (1) Service Book (1) Special Casual leave (1) Special Casual leave for Vasectomy (1) Special Train Controllers Allowance (1) Staffing in Management (1) Stepping up (1) Suspension (1) Tenure posts (1) The payment of Wages Act (1) Tough Location Allowance (1) Training Centers (1) Transport Allowance (1) Tubectomy (1) Types of Transfer (1) Umid (1) Vacancy Assessment (1) Vacancy Based Roster (1) Vacancy Position (1) Vacancy Register (1) Video (1) Voluntary Retirement (1) limbs-legal-information-management-briefing-system (1) vacancy-register-indian-railways (1) छटा वेतन आयोग सिफारिशे एवं निर्णय (1) प्रशिक्षण व अन्य सेवा शर्तें (1) राजभाषा (1)

Translate