रेल कर्मचारी में लगातार ठीक एवं स्वस्थ बने रहे और अपना काम संरक्षा का ध्यान रखते हुए करते रहे, उन्हें समय – समय पर निश्चित अवधियो पर अपनी नौकरी के दौरान पुन: स्वास्थ परीक्षा के लिए जाना होगा और प्रमाण पत्र लाना होगा –
(1) PME के लिए वर्ग ए – 1, ए – 2 और ए – 3 (मेडिकल श्रेणी)नियुक्ति के बाद 45 साल की उम्र तक प्रत्येक चार साल बाद और उसके बाद 55 साल आयु तक दो साल में एक बार और फिर नौकरी के अंत तक प्रत्येक साल में एक बारजाना होगा।
वर्ग ए के कर्मचारियों को संरक्षा के हित में विशेष परीक्षा के लिए नीचे दी गई परिस्थितियों में भेजा जाएगा, यदि वे रेलवे डॉक्टर के इलाज में न रहे हो –
(1) (क) जब उन्होंने कोई बड़ी इलाज किया हो या जब आँख की शिकायत के लिए ऑपरेशन कराया हो, भले ही बीमारी की अवधि कुछ भी रही हो
(ख) जब वे 90 दिन से अधिक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हो
(2) (क) यदि कोई मेडिकल वर्ग ए का कर्मचारी 45 साल की उम्र के एक साल पहले तक अपनी सावधिक डॉक्टरी परीक्षा करा चुका हो तो उस परीक्षा के एक वर्ष बाद ही अगली डॉक्टरी परीक्षा होगी और उसके बाद की परिक्षाये हर वर्ष हुआ करेगी
(ख) वर्ग बी – 1 और बी – 2 – 45 वर्ष की आयु पर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार
(ग) वर्ग सी – 1 और सी – 2 – जब तक खासतौर पर निर्देश न दिया जाय, इन्हें कोई डॉक्टरी परीक्षा नही करानी होगी
डॉक्टरी परीक्षा के लिए लगाया गया समय
(क) डॉक्टरी परीक्षा और उसके बाद डॉक्टर के निर्णय में लगे समय के अलावा, डॉक्टर के पास जाने और लौटने की यात्रा का पूरा समय ड्यूटी माना जाएगा।
(ख) चश्मा, ट्रस आदि जिन उपकरणों के बिना ड्यूटी फिट नही दिया जा सकता, उनके लिए कर्मचारी जो समय लगाये वह उसके अपने छुट्टी खाते में जाएगा। इसके लिए समय की गणना तब से शुरू होगी जब डॉक्टर इन उपकरणों के लिए कहे और तब तक चलेगी जब तक वह उन्हें लेकर ड्यूटी फिट न प्राप्त कर ले।
(ग) चश्मे के लिए – पहली बार व्यवस्था करने के लिए या चश्मा बदलने के लिए 5 दिन तक की अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। महाप्रबंधक को निर्धारित अवधि के बाद भी छूट देने की शक्तियां प्राप्त है। (बोर्ड का पत्र सं. 99/एच./5/10. दिनांक 12.8.09)
(घ) यदि कर्मचारी को अनफिट (अयोग्य) करार कर दिया जाय तो उसे 7 दिन के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास अपील देनी चाहिये। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टरी प्रमाण – पत्र की पुष्टि कर दे तो उसके निर्णय तक की अवधि को कर्मचारी के छुट्टी खाते में डाल दिया जाएगा। किन्तु अगर वह डॉक्टरी प्रमाण – पत्र के निर्णय को उल्ट दे तो पूरी अवधि को ड्यूटी माना जाएगा।
(च) यदि कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने में इस कारण विलम्ब हो कि ड्यूटी फिट सर्टिफिकेट पर उसे काम पर आने की अनुमति देने वाला उसका सुपरवाईजर या अधिकारी उपलब्ध नही था तो वह विलम्ब का समय भी ड्यूटी माना जाएगा ।
As per Rly Bd’s Guideline of Medical Exam issued vide Letter No. 88/H/5/12 dated 24-01-19931) PME would be done at the termination of every period of 4 years from date of appointment / Initial medical Exam till the date of attainment of age of 45 years,
b) Employees who has been periodically examined at any time within 2 years prior to his attaining the age of 45 years would be examined after 2 years from the date of last PME & subsequent PME for every 2 years upto 55 years age.
Age Group PME Due
Age 18 -45 every 4 yrs
Age 45-55 every 2 yrs
Age 55-60 every year
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