भारतीय रेल में कार्यरत अनेक कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवा में आने से पहले प्राप्त अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता (Higher Educational Qualification) को Service Record (Service Book) में दर्ज कराना चाहते हैं। इस विषय में वर्षों तक विभिन्न रेलों में अलग-अलग प्रकार की व्याख्या की जाती रही। इस कारण Railway Board को इस विषय पर स्पष्ट निर्देश जारी करने पड़े।
Railway Board ने RBE No. 191/2017 दिनांक 07.12.2017 तथा बाद में RBE No. 07/2018 दिनांक 19.01.2018 जारी कर यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है तथा किन मामलों में नहीं।
इस भाग में इन्हीं आदेशों को सरल हिन्दी में समझाया गया है।
