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1. रेलवे कर्मचारियों की नौकरी के दौरान पढ़ाई एवं शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियम | सम्पूर्ण मार्गदर्शिका (भाग-1)


भारतीय रेल में कार्यरत अनेक कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवा में आने से पहले प्राप्त अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता (Higher Educational Qualification) को Service Record (Service Book) में दर्ज कराना चाहते हैं। इस विषय में वर्षों तक विभिन्न रेलों में अलग-अलग प्रकार की व्याख्या की जाती रही। इस कारण Railway Board को इस विषय पर स्पष्ट निर्देश जारी करने पड़े।

Railway Board ने RBE No. 191/2017 दिनांक 07.12.2017 तथा बाद में RBE No. 07/2018 दिनांक 19.01.2018 जारी कर यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है तथा किन मामलों में नहीं।

इस भाग में इन्हीं आदेशों को सरल हिन्दी में समझाया गया है।

Case–1 : रेलवे में ज्वाइन करने से पहले प्राप्त उच्च शैक्षणिक योग्यता क्या Service Record में दर्ज कराई जा सकती है?

स्थिति

एक अभ्यर्थी ने रेलवे भर्ती के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और रेलवे में ज्वाइन करने से पहले उसे Graduation अथवा अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो गई।

अब वह चाहता है कि यह योग्यता उसके Service Record में दर्ज हो जाए।

प्रश्न

क्या रेलवे ऐसी शैक्षणिक योग्यता को Service Record में दर्ज करने की अनुमति देता है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board के RBE No. 191/2017 के अनुसार, यदि—

  • कर्मचारी ने रेलवे में ज्वाइन करने से पहले उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली हो,
  • संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का विभाग द्वारा Verification कर लिया जाए,

तो ऐसी उच्च शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि Service Record में की जा सकती है। साथ ही Railway Board ने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने मामलों (Past Cases) को पुनः नहीं खोला जाएगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो—

  • कर्मचारी की वास्तविक शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकेगी।
  • भविष्य में विभागीय अभिलेखों में उसकी सही शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध रहेगी।
  • जहाँ किसी विभागीय प्रक्रिया में Service Record में दर्ज शैक्षणिक योग्यता का महत्व होगा, वहाँ विभाग के पास उसका आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

केवल Service Record में शैक्षणिक योग्यता दर्ज होने से—

  • स्वतः पदोन्नति (Promotion) नहीं मिलेगी।
  • स्वतः वेतन वृद्धि (Pay Benefit) नहीं मिलेगी।
  • किसी चयन (Selection/LDCE) में स्वतः पात्रता नहीं मिल जाएगी।

ऐसे सभी मामलों का निर्णय संबंधित Recruitment Rules अथवा Selection Rules के अनुसार ही होगा।

नियम का सरल अर्थ

Railway Board का यह आदेश केवल शैक्षणिक योग्यता को Service Record में दर्ज करने से संबंधित है। यह आदेश अपने आप कोई पदोन्नति या अन्य सेवा लाभ प्रदान नहीं करता।

निष्कर्ष

यदि कर्मचारी ने रेलवे में ज्वाइन करने से पहले उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है और उसका सत्यापन हो जाता है, तो वह योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है।

Case–2 : क्या यह नियम केवल RRB कर्मचारियों पर लागू था?

स्थिति

एक कर्मचारी की भर्ती Railway Recruitment Cell (RRC) के माध्यम से हुई थी। वह जानना चाहता है कि क्या उसे भी वही सुविधा मिलेगी जो RRB से भर्ती कर्मचारियों को दी गई है।

प्रश्न

क्या RRC से भर्ती कर्मचारी भी अपनी पात्र शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज करा सकते हैं?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board ने RBE No. 07/2018 द्वारा स्पष्ट किया कि RBE No. 191/2017 के प्रावधान केवल RRB तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि RRC से भर्ती कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। साथ ही Board ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अभ्यावेदन (Individual Representations) वाले पुराने मामलों पर Case-to-Case Merit के आधार पर विचार किया जा सकता है, किन्तु पहले से दी जा चुकी पदोन्नतियाँ पुनः नहीं खोली जाएँगी।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

यदि कर्मचारी RRC से भर्ती हुआ है और Board द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता है, तो—

  • वह भी अपनी पात्र उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
  • उसका आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उसकी भर्ती RRC के माध्यम से हुई थी।
  • RRB और RRC से भर्ती कर्मचारियों के बीच इस विषय में समानता स्थापित की गई है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • केवल RRC से भर्ती होने के कारण कोई अतिरिक्त सेवा लाभ नहीं मिलेगा।
  • Service Record में योग्यता दर्ज होने से स्वतः पदोन्नति या वेतन लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • पहले से हो चुकी पदोन्नतियों की समीक्षा इस आदेश के आधार पर नहीं की जाएगी।

नियम का सरल अर्थ

Railway Board ने इस आदेश के माध्यम से RRB और RRC से भर्ती कर्मचारियों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया। अब दोनों श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों के मामलों पर समान नियम लागू होंगे।

निष्कर्ष

RBE No. 07/2018 के बाद RRC से भर्ती कर्मचारी भी, निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर, अपनी पात्र उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

Case–3 : यदि आवेदन पत्र में "Unfinished Course" का उल्लेख किया गया था, तो क्या बाद में प्राप्त Degree Service Record में दर्ज कराई जा सकती है?

स्थिति

एक अभ्यर्थी ने रेलवे भर्ती के लिए आवेदन करते समय अपनी स्नातक (Graduation) की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। इसलिए आवेदन पत्र में उसने "Unfinished Course" का उल्लेख किया। बाद में उसने रेलवे में ज्वाइन करने से पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर Degree प्राप्त कर ली।

अब वह चाहता है कि उसकी Graduation की Degree Service Record में दर्ज कर दी जाए।

प्रश्न

क्या ऐसी Degree को Service Record में दर्ज कराया जा सकता है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board ने RBE No. 191/2017 जारी करते समय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया था जिन्होंने भर्ती आवेदन के समय "Unfinished Course" का उल्लेख किया था और रेलवे में ज्वाइन करने से पहले वह Course सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

ऐसे मामलों में, निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उपरांत उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है।

इस मामले में "निर्धारित शर्तें" क्या हैं?

इस आदेश के संदर्भ में मुख्य शर्तें निम्न हैं—

  • भर्ती आवेदन के समय संबंधित Course पूर्ण नहीं हुआ था और उसका उल्लेख Unfinished Course के रूप में किया गया था।
  • कर्मचारी ने वह Course रेलवे में ज्वाइन करने से पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
  • प्रस्तुत Degree/Marksheet वास्तविक हो तथा विभाग द्वारा उसका सत्यापन (Verification) कर लिया जाए।
  • मामला Railway Board के आदेश के दायरे में आता हो।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

यदि उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो—

  • प्राप्त उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है।
  • कर्मचारी के सेवा अभिलेख में उसकी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध रहेगी।
  • भविष्य में जहाँ Service Record में दर्ज शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी, वहाँ विभाग उसी अभिलेख का उपयोग कर सकेगा।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • केवल Degree दर्ज होने से स्वतः पदोन्नति नहीं मिलेगी।
  • स्वतः वेतनमान या वेतनवृद्धि में परिवर्तन नहीं होगा।
  • केवल इस आधार पर किसी विभागीय चयन में सफलता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

नियम का सरल अर्थ

यदि कर्मचारी ने आवेदन के समय अपनी शैक्षणिक स्थिति सही-सही बताई थी और रेलवे में ज्वाइन करने से पहले Course पूरा कर लिया, तो Railway Board ने ऐसी योग्यता को Service Record में दर्ज करने की अनुमति दी है।

निष्कर्ष

उत्तर – हाँ। यदि RBE No. 191/2017 में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो "Unfinished Course" के रूप में घोषित और ज्वाइनिंग से पूर्व पूर्ण की गई उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है।

Case–4 : यदि भर्ती आवेदन में उच्च शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख ही नहीं किया गया था, तो क्या बाद में उसे Service Record में दर्ज कराया जा सकता है?

स्थिति

एक कर्मचारी के पास रेलवे में आवेदन करने के समय ही Graduation की Degree थी, लेकिन उसने आवेदन पत्र में केवल न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का ही उल्लेख किया। अब वह चाहता है कि उसकी Graduation की Degree Service Record में दर्ज कर दी जाए।

प्रश्न

क्या ऐसी उच्च शैक्षणिक योग्यता बाद में दर्ज कराई जा सकती है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

RBE No. 07/2018 में Railway Board ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्राप्त व्यक्तिगत अभ्यावेदन (Individual Representation) पर Case-to-Case Merit के आधार पर विचार किया जा सकता है।

अर्थात Railway Board ने ऐसे सभी मामलों के लिए स्वतः स्वीकृति (Automatic Permission) नहीं दी है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों तथा लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • कर्मचारी को अपना पक्ष रखने तथा व्यक्तिगत अभ्यावेदन देने का अवसर मिलेगा।
  • विभाग उसके मामले की अलग से जांच कर निर्णय ले सकता है।
  • यदि मामला नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • केवल आवेदन देने से Service Record में प्रविष्टि का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
  • सभी मामलों में एक जैसा निर्णय अनिवार्य नहीं है।
  • Railway Board ने ऐसे मामलों को स्वतः स्वीकार करने का कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किया है।

नियम का सरल अर्थ

यदि भर्ती आवेदन में उच्च शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया था, तो मामला सीधे RBE 191/2017 के अंतर्गत स्वीकृत नहीं माना जाएगा। विभाग प्रत्येक मामले का अलग-अलग परीक्षण करेगा।

निष्कर्ष

उत्तर – हाँ, लेकिन स्वतः नहीं। ऐसे मामलों का निर्णय Railway Board के निर्देशों के अनुसार Case-to-Case Merit पर किया जाएगा।

Case–5 : क्या Service Record में उच्च शैक्षणिक योग्यता दर्ज होने से पुरानी पदोन्नति (Past Promotion) की समीक्षा की जा सकती है?

स्थिति

एक कर्मचारी की भर्ती कई वर्ष पहले हुई थी। उस समय उसकी उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज नहीं थी। बाद में Railway Board के आदेशों के अनुसार उसकी शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज हो गई।

अब कर्मचारी चाहता है कि उसकी पूर्व में हुई पदोन्नति की समीक्षा की जाए और उसे पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

प्रश्न

क्या Service Record में बाद में शैक्षणिक योग्यता दर्ज होने पर पुरानी पदोन्नतियों को दोबारा खोला जा सकता है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board ने RBE No. 07/2018 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि—

Past cases of promotion already done will not be allowed to be reopened.

अर्थात् जिन पदोन्नतियों का निर्णय पहले ही हो चुका है, उन्हें केवल इस आधार पर पुनः नहीं खोला जाएगा कि बाद में कर्मचारी की उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज हो गई है।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता भविष्य के लिए Service Record में उपलब्ध रहेगी।
  • भविष्य में जहाँ लागू नियमों के अनुसार उस योग्यता की आवश्यकता होगी, वहाँ विभाग उसके आधिकारिक रिकॉर्ड का उपयोग कर सकेगा।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

इस आदेश के आधार पर कर्मचारी—

  • पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता।
  • पहले से सम्पन्न चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता।
  • पूर्व में दिए गए वरिष्ठता (Seniority) अथवा पदोन्नति आदेश में संशोधन की मांग नहीं कर सकता।
  • पहले सम्पन्न विभागीय चयन को पुनः आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त नहीं करता।

नियम का सरल अर्थ

Railway Board ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि केवल Service Record में नई प्रविष्टि होने के कारण वर्षों पहले पूरे हो चुके प्रशासनिक निर्णय प्रभावित न हों।

निष्कर्ष

उत्तर – नहीं। Service Record में बाद में उच्च शैक्षणिक योग्यता दर्ज होने के आधार पर पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा नहीं की जा सकती।

Case–6 : यदि कर्मचारी व्यक्तिगत अभ्यावेदन (Individual Representation) देता है, तो क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता स्वतः Service Record में दर्ज हो जाएगी?

स्थिति

एक कर्मचारी का मामला RBE No. 191/2017 के सामान्य प्रावधानों में सीधे शामिल नहीं होता। इसलिए वह रेलवे प्रशासन को व्यक्तिगत अभ्यावेदन (Representation) देकर अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज कराने का अनुरोध करता है।

प्रश्न

क्या केवल Representation देने से उसकी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर दी जाएगी?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

RBE No. 07/2018 में Railway Board ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में प्राप्त Individual Representation पर Case-to-Case Merit के आधार पर विचार किया जा सकता है।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों तथा लागू नियमों के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
  • सक्षम प्राधिकारी उसके मामले की जांच करेगा।
  • यदि मामला नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • केवल Representation देने से Service Record में प्रविष्टि का अधिकार नहीं बनता।
  • सभी कर्मचारियों के मामलों में समान निर्णय होना आवश्यक नहीं है।
  • Railway Board ने ऐसे सभी मामलों को स्वतः स्वीकार करने का कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया है।

नियम का सरल अर्थ

Representation केवल कर्मचारी को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देता है। अंतिम निर्णय उपलब्ध अभिलेखों और Railway Board के लागू निर्देशों के आधार पर ही होगा।

निष्कर्ष

उत्तर – नहीं। केवल Representation देने से शैक्षणिक योग्यता स्वतः Service Record में दर्ज नहीं होगी। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष (Merit) के आधार पर किया जाएगा।

Case–7 : यदि Degree की पढ़ाई नौकरी से पहले शुरू हुई हो और परीक्षा नौकरी के दौरान दी गई हो, तो क्या वह Service Record में दर्ज की जा सकती है?

स्थिति

कई अभ्यर्थी रेलवे सेवा में आने से पहले Graduation, Post Graduation अथवा अन्य उच्च शिक्षा में प्रवेश ले चुके होते हैं। बाद में उनका चयन भारतीय रेलवे में हो जाता है। नियुक्ति के पश्चात वे स्वीकृत अवकाश लेकर शेष परीक्षाएँ देते हैं और Degree प्राप्त कर लेते हैं।

ऐसी स्थिति में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार प्राप्त Degree को Service Record में दर्ज किया जा सकता है?

वर्तमान नियमों का परीक्षण

RBE No. 191/2017 तथा RBE No. 07/2018 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन आदेशों का उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त उच्च शैक्षणिक योग्यता का अभिलेखन (Recording) सुनिश्चित करना है।

किन्तु Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि—

  • नौकरी से पहले प्रारम्भ किया गया Course रिकॉर्ड नहीं होगा; अथवा
  • ऐसी Degree को Service Record में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

अर्थात इस विशेष परिस्थिति पर Railway Board का कोई स्पष्ट सामान्य निर्णय उपलब्ध नहीं है।

व्यावहारिक स्थिति

यदि—

  • Degree मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई है,
  • कर्मचारी ने वास्तव में Degree अर्जित की है,
  • आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, तथा
  • RBE 191/2017, RBE 07/2018 एवं अन्य लागू निर्देशों के अनुसार रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है,

तो ऐसे मामलों में संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध नियमों एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है।

निष्कर्ष

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जो केवल इस आधार पर Service Record में प्रविष्टि से मना करता हो कि Course नौकरी से पहले प्रारम्भ हुआ था। साथ ही ऐसा कोई सामान्य आदेश भी उपलब्ध नहीं है जो प्रत्येक ऐसे मामले में प्रविष्टि को अनिवार्य घोषित करता हो। अतः प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उपलब्ध नियमों, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।

Note - 

Railway Board के RBE No. 191/2017 एवं RBE No. 07/2018 से निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट होते हैं—

  1. पात्र मामलों में उच्च शैक्षणिक योग्यता Service Record में दर्ज की जा सकती है।
  2. यह सुविधा RRB तथा RRC दोनों से भर्ती कर्मचारियों पर लागू है।
  3. "Unfinished Course" वाले मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
  4. कुछ मामलों में व्यक्तिगत अभ्यावेदन पर Case-to-Case Merit के आधार पर विचार किया जा सकता है।
  5. Service Record में बाद में प्रविष्टि होने से पुरानी पदोन्नतियाँ पुनः नहीं खोली जाएँगी।
  6. यह आदेश केवल शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि से संबंधित है; यह स्वतः पदोन्नति, वेतनवृद्धि या अन्य सेवा लाभ प्रदान नहीं करता।

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