Transfer on Spouse Ground
1. In view of enhancement of women's status in all walks of life and to lead a normal family life as also to ensure the education and welfare of the children, a concerted effort to increase representation of women in Central Government jobs has been made by posting both spouses mandatorily at the same station in following circumstances:-
(i) Where both the spouse are railway employees and belong to the same seniority units
The husband & wife, if working in the same Department and if the required level of post is available, should invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of their children especially till the children attain 18 years of age. This will not apply on appointment under the Central Staffing Scheme. Where only wife is a Government employee, the above concessions shall be applicable to the Govt. Employee. Hence, both the railway employees may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.
(ii) Where both the spouses are railway employees but belong to different seniority units
Efforts may be made to post both the railway employees at the station where posts at appropriate level exist in the respective seniority units, failing which, requests for change of the category may be considered sympathetically keeping in view all other relevant rules in the matter.
(iii) Where one of the spouses is a railway employee and other belongs to All India Service or another Central Service
The Railway Employee should be posted at station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls or as close to it as possible, if there is no Railway Organization/post at the place/state of posting of the .spouse.
(iv) Where one of the spouses in a railway employee and the other belongs to a State service
The Railway Employee should be posted at the station/place in the Railway/Division/PU, in whose territorial jurisdiction, the place/state of posting of his/her spouse falls. If, it is not possible, if a request from the railway employee to Controlling Authority of the spouse for his/her posting at the place of posting of railway employee is received, the same may be forwarded to the concerned authority for sympathetic consideration.
(v) Where one of the spouses a railway employee and the other is working in a Central/State/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Body /Private Sector.
The railway employee may apply to the Controlling Authority for a posting at the place of posting of his/her spouse, which may be considered favorably by the Competent Authority. If no post is available for posting of the railway employee at the place of posting of the spouse, he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouse. If this also is not possible, application from the railway employee for posting of the spouse who is working in Central/State/public Sector Undertaking may be forwarded to the Controlling Authority of the spouse of his/her posting at or near the place of the railway employee.
2. The cadre controlling authority should strive to post the employee at the station of spouse and in case of inability to do so, specific reasons, therefore, may be communicated to the employee.
3. Safeguards to prevent non-compliance may be provided by ensuring that the complaints against non-adherence to the instructions are decided by authorities at least one level above the authorities which took the original decision when they are below the SAG level/ Head of PUs. All such representations should be considered and disposed off in a time bound manner. A separate register may be maintained at each Divisional and Zonal headquarters of the Railways for registering requests for transfers from railway employees for posting at the place of posting of their spouses, which may be reviewed from time to time, by competent authority.
(Ref: Railway Board's letter No. E(NG)II-77/TR/14 dated 1.1.71, E(NG)I-86/TR/14 dated 6.1.88, E(NG)I-97/TR/28 dated 5.11.97, E(NG)I-2009/TR/29 dated 02.02.2010, E(NG)I-2019/TR/6 dated 26.04.2019)
Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण
1. जीवन के सभी
क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को देखते हुए और सामान्य परिवारिक
जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र
सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की
अनिवार्य रूप से निम्न परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस
प्रयास किया गया है:-
(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और
समान वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं
यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि
आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना
चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का
ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो
जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल
पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह
सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल
कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन या स्थान पर की जा सकती है।
(ii) जहां दोनों पति-पत्नी रेल कर्मचारी हैं और
अलग-अलग वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं
दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने के
प्रयास किए जाएं जहां उनकी वरिष्ठता इकाइयों में उचित स्तर पर पद मौजूद हों, ऐसा न
होने पर, इस मामले में अन्य सभी संगत नियमों को ध्यान में रखते हुए
श्रेणी में परिवर्तन के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।
(iii) जहां पति/पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी
है और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या दूसरी केंद्रीय सेवा से संबंध रखता है
रेल कर्मचारी को उस रेल/ मंडल/ उत्पादन इकाई में ऐसे
स्टेशन/ स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में उसके
पति या पत्नी की तैनाती का स्थान राज्य पड़ता हो अथवा यदि पति/पत्नी की तैनाती के
स्थान पर कोई रेल संगठन/ पद न हो तो जितना संभव हो सके उसके नजदीक होना चाहिए।
(iv) जहां पति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी
हो और दूसरा राज्य सेवा में हो
रेल कर्मचारी को उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में ऐसे
स्टेशन/स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उसके
पति/पत्नी की तैनाती का स्थान / राज्य पड़ता हो। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो
पति/पत्नी के नियंत्रण अधिकारी के पास रेल कर्मचारी द्वारा उसके पति/पत्नी की
तैनाती रेल कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के लिए अनुरोध आता है तो उसे
सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।
(v) जहां पति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी
हो और दूसरा केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र
में कार्यरत हो।
रेल कर्मचारी अपने पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर तैनाती
के लिए नियंत्रण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिस पर सक्षम
प्राधिकारी द्वारा अनुकूलता से विचार किया जा सकता है। यदि पति/पत्नी के तैनाती के
स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो उसकी
तैनाती पति/पत्नी की तैनाती स्थान के नज़दीक की जा सकती है। यदि यह भी संभव न हो
तो, रेल कर्मचारी के पति/पत्नी जो केंद्र/राज्य/सार्वजनिक
क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत है, की तैनाती रेल कर्मचारी के स्थान या
उसके नज़दीक किए जाने के लिए रेल कर्मचारी द्वारा किया गया आवेदन पति/पत्नी के
नियंत्रण अधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है।
2. संवर्ग नियंत्रण
प्राधिकारी कर्मचारी को पति/पत्नी के स्टेशन पर तैनाल करने का प्रयास करना चाहिए
और ऐसा न कर पाने की स्थिति में कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताएं।
3. गैर-अनुपालन को
रोकने के लिए सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करके प्रदान किए जा सकते हैं कि अनुदेशों
का पालन न करने के विरुद्ध शिकायतों का निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया जाए जो
उन अधिकारियों से कम से कम एक स्तर ऊपर हैं
जिन्होंने मूल निर्णय तब लिया था जब वे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर/उत्पादन
इकाइयों के प्रमुख से नीचे हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निपटान
समयबद्ध तरीके से किया जाए। रेलों के प्रत्येक मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय पर रेल
कर्मचारियों से उनके पति/पत्नी की तैनाती वाले स्थान पर तैनाती के अनुरोध दर्ज
करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाए, जिनकी सक्षम
प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाए।
(संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 1.1.71 का पत्र
सं. ई (एनजी) ।।-77/ टीआर/14, दिनांक 6.1.88 का पत्र
सं. ई (एनजी)।-86/टीआर/14, दिनांक 5.11.97 का पत्र
सं. ई (एनजी) 1-97/टीआर/28, दिनांक 02.02.2010
का पत्र सं. ई (एनजी)।-2009/टीआर/29, दिनांक 26.04.2019
का पत्र सं. ई (एनजी)।- 2019/टीआर/6)
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