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National Holiday Allowance (NHA) राष्ट्रीय अवकाश भत्ता संबंधी सामान्य नियम (Hi/Eng)


राष्ट्रीय अवकाश दिन, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश के बदले छति पूर्ति अवकाश के सामान्य नियम

निम्नलिखित तीन दिनों को राष्ट्रीय अवकाश दिन माना जाता है:-

(1) 26 जनवरी,  गणतन्त्र दिवस,

(2) 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस; और

(3) 2 अक्तूबर, महात्मा गांधी जन्म दिवस।

ये तीनों राष्ट्रीय अवकाश अनिवार्य हैं।

(Ref. Railway Board’s letter No. E/50/HL1/11 dt.1.12.1950 and E(LR)III/78/HL1/9 dated 30.10.1978)

राष्ट्रीय अवकाश दिन पर उपस्थिति के बदले वित्तीय प्रतिकर यानी नेशनल होलिडे अलाउंस के सामान्य नियम

कुछ अपवादों को छोड़कर, ओपेन लाइन कर्मचारियों की कोटि में आने वाले रेल कर्मचारियों जैसे कि रेल संचालन करने वाले कर्मचारी, ट्रेन पास करने वाले कर्मचारी, अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत अनुरक्षण के काम में लगे कर्मचारी, रोस्टर इयूटी घंटों में नियुक्त रेल कर्मचारी आदि को राष्ट्रीय अवकाशों के दिन कार्य मुक्त करना संभव न हो तो राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति के लिए उन्हें समय-समय पर अधिसूचित दरों पर वित्तीय प्रतिकर यानी नेशनल होलिडे अलाउंस देय है।

 सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई, 2017 से राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की दरों को निम्नानुसार हैं:

वेतन मैट्रिक्स में लेबल 1 और 2 के लिए 384 रुपए, लेबल 3 से 5 के लिए 477 रुपए और लेबल 6 से 8 तक 630 रुपए (अराजपत्रित कर्मचारियों तक सीमित है)

नोट - हर बार डीए 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की दरें 25 प्रतिशत और बढ़ जाएंगी।


(Ref. Board’s letter No. E(P&A)1-2017/HL/1 (PC-VII No. 46RBE No. 108/ 2017) dated 30.08.2017 )


1. राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति के बदले दिया जाने वाला वित्तीय नेशनल होलिडे अलाउंस निम्नलिखित परिस्थितियों में भी स्वीकार्य होगा:-

(a) जब रेल कर्मचारी के विश्राम का दिन और राष्ट्रीय अवकाश एक ही दिन पड़ते हों,

(b) जब रनिंग कर्मचारी “राष्ट्रीय अवकाश के दिन वेटिंग इयूटी” पर हों।

(c) जब रनिंग कर्मचारी 'राष्ट्रीय अवकाश दिन' पर 'लाइट इयूटी' पर हों तो वित्तीय प्रतिकर भी लागू होगा;

(d) जब रनिंग कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय अवकाश के दिन आवधिक विश्राम सहित अपना विश्राम पूरा कर लिया हो और जिन्होंने उस दिन इयूटी के लिए बुक किए जाने की प्रतीक्षा में हों, वे भी राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के पात्र होंगे।

(e) नेशनल होलिडे अलाउंस, ऐसे कार्य मुक्त कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जो बाहरी स्टेशन पर ड्यूटी करने के बाद राष्ट्रीय अवकाश पर यात्री के रूप में अपने मुख्यालय वापसी के लिए यात्रा कर रहा हो। जब रिलिविंग कर्मचारी किसी अन्य स्टेशन पर इयूटी ग्रहण करने के लिए अपने मुख्यालय से यात्री के रूप में यात्रा कर रहो हो तो भी नेशनल होलिडे अलाउंस के नियम लागू होगा।

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rules 1424 of IREC Vol.II)

2. राष्ट्रीय अवकाश के दिन दौरे टूर के रूप में इयूटी कर रहे रेल कर्मचारी वित्तीय प्रतिकर के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. जो रेल कर्मचारी रात और दिन के शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं और जो किसी राष्ट्रीय अवकाश के दिन आंशिक इयूटी करते हैं, वे पूरी निर्धारित दर पर नेशनल होलिडे अलाउंस के पात्र हैं।

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol. II)

4. रेल सुरक्षा बल के चौबीसों घंटे काम करने वाले सदस्य, जो सार्वजनिक अवकाश के पात्र हैं, राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करने के लिए नेशनल होलिडे अलाउंस के पात्र हैं।

Ref. Board’s letter No. E(P7A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol.II).

5. अवकाश दिन / कार्यालय बन्द होने के दिन आर पी एफ / आर पी एस एफ कर्मचारियों को नेशनल होलिडे अलाउंस ।

(a) जन सेवा की आवश्यकता होने पर, आर पी एफ / आर पी एस एफ कार्मिकों को राजपत्रित अवकाशों को, छुट्टी के दिनों को, प्रतिबंधित अवकाशों को, राष्ट्रीय अवकाशों को, साप्ताहिक विश्राम के दिनों को या अन्य अवकाशों पर भी ड्यूटी करना अपेक्षित होता है।

ऐसे कर्मचारियों के पूर्व निश्चित अवकाश या छुट्टी के दिन के बदले उसी सप्ताह के दौरान या अगले 30 दिनों के भीतर प्रति पूरक अवकाश या विश्राम देने के सभी प्रयास करने चाहिए। केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही विश्राम दिवस या राजपत्रित अवकाश के दिन कार्य करने के बदले साप्ताहिक विश्राम या प्रति पूरक विश्राम या अवकाश देने से इनकार करना चाहिए और उस चौकी के कम्पनी कमांडर या प्रभारी अधिकारी द्वारा उसका कारण दर्ज करना चाहिए। कर्मचारी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति देते समय यदि विश्राम दिवस मांगा जाता है तो, उसे अवश्य देना चाहिए।

सुरक्षा अधिकारी या सहायक सुरक्षा अधिकारी स्वयं इसे सुनिश्चित करेंगे और कंपनी कमांडर या चौकी प्रभारी को उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए।

(ख) यदि प्रति पूरक छुट्टी देना संभव न हो तो उपर्युक्त उप-नियम (a) के अनुसार, उस कर्मचारी को उसके द्वारा अवकाश के प्रत्येक दिन किए गए वास्तविक कार्य के लिए नकद प्रतिपूर्ति देय है।

नोट: किसी कैलेण्डर वर्ष में नकद प्रति पूर्ति की कुल राशि एक माह के वेतन, जिसमें मूल वेतन, विशेष वेतन (यदि कोई हो) और महंगाई भत्ता शामिल है, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) आर पी एफ / आर पी एस एफ (कार्मिक) राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

(घ) अवकाश दिन को उपस्थिति के बदले नकद प्रति पूर्ति के प्रयोजन से 'अवकाश' का अर्थ 16 सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, साप्ताहिक विश्राम दिन (चाहे रविवार हो या कोई अन्य दिन), दूसरा शनिवार और 9 राष्ट्रीय अवकाश शामिल हैं। केवल वे कर्मचारी जिनका लेबल, वेतन मैट्रिक्स (रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016) में लेबल 8 से अधिक नहीं है, इस भत्ते के लिए पात्र हैं।

Ref: Rule 1425 of IREC Vol. II

6. नेशनल होलिडे अलाउंस के भुगतान केवल उन्हीं अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य है, जो पात्र होने के बावजूद सार्वजनिक अवकाश नहीं ले पाते और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए बुक किए जाते हैं। केवल वही कर्मचारी यह भत्ता पाने के पात्र हैं जिनका स्तर वेतन मेट्रिक्स में लेबल 8 (रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016) से अधिक नहीं है।

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-2017/HL/1 dated 30.08.2017.)

नोट - राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एन एच ए) उन पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जिसको व्यक्तिगत आधार पर कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन, एम ए सी पी के तहत लेबल - 8 से अधिक उच्च वेतन स्तर प्राप्त हो रहा हैं और  कर्मचारी अपने मूल पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जारी रखता हैं। उनके लिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एन एच ए) का दर उनके द्वारा धारित मूल पद के लिए निर्धारित दरों के अनुसार होंगे।

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-2021/HL-1 (PC-VII No. RBE No. 14/2022) dated 4.02.2022)


7. कार्यालय के जिन कर्मचारियों को अत्यावश्यक  होने के कारण राष्ट्रीय अवकाश के "दिन काम पर बुलाया जाए, नेशनल होलिडे अलाउंस के नियम के भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें प्रति पूरक छुट्टी दी जा सकती है।

(Ref: Board’s letter No. E(L)64/HLI/12 dated 17.09.1965).

8. प्रादेशिक सेना में गए रेलवे के वे कर्मचारी, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में इयूटी की अवधि के दौरान रेलवे के वेतन और भत्ते पाने के लिए विकल्प दिया हो, उन्हें उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति के बदले यथा लागू और प्रचलीत दरों पर नेशनल होलिडे अलाउंस का भुगतान किया जाएगा।

(Ref: Board’s letter No.E(ML) 72 ML3/23 dated 29.09.1973)

9. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता राष्ट्रीय अवकाश पर लाइन ड्यूटी पर बुक किए गए कर्मचारियों को इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना दिया जाना चाहिए कि कर्मचारियों को यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता दिया जाता है अथवा नहीं।

(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-96/JCM/DC-4 dated 11.07.1996.)

10. राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के बदले प्रति पूरक विश्राम देने के बजाय गैंग के 50% कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू किया जाएगा।

(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-96/FE-2/3 dated 10.09.1996.)

11 (1) यह नियम और प्रावधान राजपत्रित कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है।

(2) जब कर्मचारी विश्राम पर हो तो भी नेशनल होलिडे अलाउंस देय है। यह आवश्यक नहीं है कि नकद प्रतिकर के लिए पात्र होने के लिए उसके विश्राम को रद्द कर दिया जाए।

(3) नेशनल होलिडे अलाउंस केवल उसके लिए है जो सार्वजनिक अवकाश का लाभ नहीं उठाते हैं और वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी कार्य करना चाहते हैं।

(4) कार्यालय कर्मचारी जो सार्वजनिक अवकाश के लिए पात्र हैं, वे केवल राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थित होने के कारण अतिरिक्त भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol.II).

12. लाइन कर्मचारी, जिन्हें कार्य की अनिवार्यता के कारण छुट्टी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थित रहने के मामले के रूप में उसके बदले नेशनल होलिडे अलाउंस के नियम के पात्र होंगे।

(Ref: Board’s letters No. E(LR)III/78/HL1/4 dated 23.12.1978 and E(LR)III/86/HLI/4 dated 28.12.1988).

National Holidays :

 

The following three occasions are treated as National Holidays:

(i) Republic Day on the 26th January;
(ii) Independence Day on the 15th August; and
(iii) Mahatma Gandhi’s Birthday on the 2nd October.

 

These three National Holidays are Compulsory.

 

(Ref. Railway Board’s letter No.E/50/HL1/11 dt.1.12.1950 and E(LR)III/78/HL1/9 dated 30.10.1978).


 

Monetary Compensation in lieu of Attendance of National Holidays.

 

It may not be possible to relieve the Railway Servants, with some exception, falling in the category of open line staff, to avail of the National Holiday(s) e.g. Railway Servants engaged in the movement of trains, train-passing duties, maintenance of essential services, those performing rostered duty hours etc. For attendance on National Holidays, Monetary compensation is payable to them at the rates notified from time to time.


Based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the rates of National Leave Allowance with effect from July 1, 2017 are as follows:

 The pay matrix is ​​Rs 384 for Label 1 and 2, Rs 477 for Label 3 to 5 and Rs 630 for Label 6 to 8 (restricted to non-gazetted employees). Note – Every time DA increases by 50 percent, the rates of this allowance will increase by 25 percent.


 

1. Monetary compensation i.e National Holiday Allowance (NHA) in lieu of attendance on National Holidays will also be payable in the following circumstances:


 

(a) when the day of rest and National Holiday fall on the same day, and

 

(b) when the running staff are on ‘waiting duty on a National Holiday’.

 

(c) The monetary compensation will also be applicable when the running staff are on ‘Light Duties’ on a ‘National Holiday’.

 

(d) The running staff who have completed their rest including periodic rest on a National Holiday and who are waiting to be booked for duty on that day will also be entitled to the National Holiday Allowance.

 

(e) The monetary compensation will be applicable when the relieving staff travel as passengers on the national Holidays to the headquarters after performing duties at out-stations. the compensation will also be applicable when the relieving staff travel as passengers from their Headquarters to take up duty and another station.

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rules 1424 of IREC Vol.II)

 

2. Railway Servants performing duty on a National Holiday as on tours are not entitled to the monetary compensation.

 

3. The shift duty staff who work round- the-clock and might have performed part duty on the holiday in question can be paid the ‘National Holiday Allowance’ at the full prescribed rates.


(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol.II)

 

4. As the members of the ‘Railway Protection Force’ work round the clock and are not entitled to public holidays, they will be eligible for compensation for working on National Holidays.

Ref. Board’s letter No. E(P7A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol.II).

 

5. Cash Compensation to RPF/RPSF Personnel for holidays /Closed days.

 

(a) In the exigencies of public service, RPF/RPSF Personnel are required to perform duty even on gazetted holidays/closed days/restricted holidays/National Holidays/weekly rest days/other holidays. Every effort should be made to grant compensatory holiday/rest in lieu of the holiday/rest foregone by the staff during the same week or within the next 30 days. it is only in emergent situation that weekly rest or compensatory rest/holiday for working on rest days or on gazetted holiday should be denied and the reasons therefor should be recorded by permission to staff for leaving station rest days should invariably be granted, if asked for. The Security Officer /Assistant Security Officer /Assistant Security officer will Personally ensure this and issue suitable instructions to the Company Commanders /Post In-Charge.

 

(b) The cash compensation is payable for each day the personnel actually work on holidays for which it is not possible to grant compensatory off as per sub-rule(a) above.

Note: The total amount of cash compensation in a Calendar year will not exceed one month’s salary comprising basic pay, Special pay (if any) and dearness allowance.

 

(c) RPF/RPSF Personnel will not be entitled to National Holiday Allowance in addition, for performing duty on a National Holiday.

 

(d) The term ‘Holiday’ includes all the 16 Public/gazetted holidays/Restricted Holidays, weekly rest days (whether Sunday and And other day), 2nd Saturdays and 9 National Holidays. Only those employees whose Level does not exceed Level 8 in the Pay Matrix (Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016) are eligible for this allowance.


Ref: Rule 1425 of IREC Vol.II

 

6. Payment of Monetary compensation is admissible only to the non-gazetted Railway Servants, who do not enjoy Public Holidays though entitled and are booked to attend to duties on the National Holidays. Only those employees whose Level does not exceed Level 8 in the Pay Matrix ( Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016) are eligible for this allowance.


(Ref. Board’s letter No.E(P&A)I-2017/HL/1 dated 30.08.2017.)


Note - National Holiday Allowance (NHA) can be granted to eligible non-gazetted employees on individual basis who are receiving higher pay level than Label - 8 under Financial Upgradation, MACP and the employees are Continues to discharge the duties and responsibilities of the original post. The rates of National Leave Allowance (NHA) for them will be as per the rates prescribed for the basic post held by them.

(Ref. Board’s letter No. E(P&A)I-2021/HL-1 (PC-VII No. RBE No. 14/2022) dated 4.02.2022)

 

7. Office staff that are booked to work on a National holiday in exigencies are not entitled to the payment of monetary compensation but they may be given compensatory off in lieu.


(Ref: Board’s letter No. E(L)64/HLI/12 dated 17.09.1965).

 

8. Railway TA Personnel, who have opted for the Railway pay and allowances while on T.A. duty on a National Holiday during embodiment may be paid monetary compensation as applicable and at the rates in force, in lieu of attendance on the National Holiday.


(Ref: Board’s letter No.E(ML) 72 ML3/23 dated 29.09.1973).

 

9. National Holiday Allowance should be paid to the staff booked on line duty on National Holiday irrespective of the fact whether such staff draws TA/DA or not.


(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-96/JCM/DC-4 dated 11.07.1996.)

 

10. National Holiday Allowance be made applicable for 50% of the gangs in turn rather than giving compensatory rest in lieu of National Holiday Allowance.


(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-96/FE-2/3 dated 10.09.1996.)

 

11. (i) The Rule/provisions are not applicable to gazetted officers.

 

(ii) The cash compensation is payable even when an employee is on rest. It is not necessary that his rest should be abrogated to be eligible for the cash compensation.

 

(iii) The cash compensation is meant only for those who do not enjoy public holiday and are also required to work on teh National Holidays.

 

(iv)Office staff who are eligible for public holiday would not be entitled to additional payment merely because of their attendance on a National Holiday.


(Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-98/HL/1 dated 22.12.1998 & Rule 1424 of IREC Vol.II).

 

12. Line staff, who cannot be allowed to avail of the holidays, due to compulsions of works, will be eligible for monetary compensation in lieu thereof, as in the case of attendance on National Holiday.


(Ref: Board’s letters No. E(LR)III/78/HL1/4 dated 23.12.1978 and E(LR)III/86/HLI/4 dated 28.12.1988)

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