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मकान किराया भत्ता के सामान्य नियम


मकान किराया भत्ता के सामान्य नियम
House Rent Allowance




1. मकान किराया भत्ता उन रेल कर्मचारी/अधिकारियों को मिलता है जिन्हें सरकार द्वारा कोई आवास रहने के लिये नहीं दिया गया है। निजी मकान में रहने वाले को भी मकान किराया भत्ता मिलता है।

2. पति/पत्नि दोनों कर्मचारी हो और निजी या किराये के मकान में रहे तो दोनो में से किसी भी एक को मिलेगा परन्तु दोनों में से किसी भी एक को उसी नगर में सरकारी मकान मिला हो तो किसी को भी भत्ता नहीं मिलेगा।

3. एप्रेन्टिस और प्रोवेशनर जो अराजपत्रित सेवा में है ट्रैनिंग के दौरान कोई मकान किराया भत्ता नहीं पायेंगेपरन्तु एप्रेन्टिस मेकेनिक जो सेवारत रेलवे कर्मचारी के पद से नियुक्त किये जाते है, एप्रेन्टिसशिप की अवधि में मकान किराया भत्ता पायेंगे।

4. दिनांक 01.07.2017 से मकान किराया भत्ता दिये गए चार्ट के अनुसार है है।



5. एक्स, वाई एवं जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराये भत्ते की दर क्रमशः 5400 रूपये, 3600 रूपये एवं 800 रूपये से कम नहीं होगी।

6. जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत पार कर जायेगा, तो एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराये भत्तों की दर संशोधित कर क्रमश : 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत कर दी जायेगी और जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के पार हो जायेगा तब इसे पुनः संशोधित कर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

7. रनिंग स्टाफ के सम्बन्ध में अगले आदेशों तक मकान किराये भत्तों की गणना मूल वेतन जमा 30 प्रतिशत पे एलिमेंट पर की जाती रहेगी।

8. फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा तथा गुडगांव में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दिल्ली (एक्स श्रेणी नगर) की दर पर, जालंधर कैंट में तैनात कर्मचारियों को जालंधर[वाई श्रेणी नगर) की दर पर, शिलांग, गोआ तथा पोर्ट ब्लेयर में तैनात कर्मचारियों को वाई श्रेणी की दर पर, पंचकुला, मोहाली में तैनात कर्मचारियों को चंडीगढ (वाई श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने के विशेष आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।


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