नियत चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance - FMA)
• निकटतम रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई से 2.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर निवास करने वाले रेलवे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को ₹1,000/- प्रतिमाह की दर से नियत चिकित्सा भत्ता (FMA) देय है।
• यह भत्ता दैनिक चिकित्सा व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती।
• FMA प्राप्त करने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों की नियमित बाह्य रोगी (OPD) चिकित्सा सुविधा के पात्र नहीं होंगे, तथापि Chronic रोगों के मामलों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
• लगभग तीन माह या उससे अधिक अवधि तक बने रहने वाले किसी भी रोग को Chronic Disease रोग माना जाएगा।
• निकटतम रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई से 2.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर निवास करने वाले तथा RELHS के पात्र रेलवे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपने जीवनकाल में केवल एक बार FMA से OPD सुविधा अथवा OPD सुविधा से FMA में विकल्प परिवर्तन कर सकते हैं।
• रेलवे बोर्ड के नवीनतम निर्देशों के अनुसार यह एकमुश्त विकल्प परिवर्तन निवास स्थान परिवर्तन से संबद्ध नहीं होगा तथा इसके लिए निवास परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
प्राधिकार : रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2006/H/DC/JCM दिनांक 12.10.2006, RBE सं. 75/2017 दिनांक 28.07.2017, RBE सं. 137/2022 दिनांक 27.10.2022 तथा RBE सं. 18/2025 दिनांक 07.03.2025।

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