1. MACPS योजना के अंतर्गत सीधे प्रविष्ट ग्रेड से क्रमश: 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद तीन वित्तीय स्तरोंन्न्यन होंगे योजना के अंतर्गत जब कभी कोई व्यक्ति एकही ग्रेड - वेतन में लगातार 10 वर्ष व्यतीत करता है उसे वित्तीय स्तरोंन्न्यन स्वीकार्य होगा
2. MACP योजना रेल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग - I में सिफारिश किए गए वेतन बैडो और ग्रेड वेतन दिए जाने का प्रावधान करती है इस प्रकार MACPS योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन के समय ग्रेड वेतन कतिपय मामलो में जहाँ दो अनुवर्ती ग्रेडो कके बीच नियमित पदोन्नति नही है, यह नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग हो सकता है ऐसे मामलो में, संबंध संवर्ग / संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले पदोन्नति के पद से जुड़ा हुआ ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा
3. MACPS के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन PB - 4 में 12000 रु. के अधिकतम ग्रेड वेतन स्वीकार्य होगा
4. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन के समय भी अनुमत होगा अत: ऐसे स्तरोंन्न्यन से पूर्व आहरित वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के जोड़ के 3 प्रतिशत के बराबर वेतन में वृध्दि होगी तथापि नियमित पदोन्नति के समय कोई और वेतन नियतन नही होगा यदि ग्रेड वेतन वही है जो MACP के अंतर्गत मंजूर किया गया हो तथापि वास्तविक पदोन्नति के समय यदि MACP के अंतर्गत मिलने वाले ग्रेड वेतन से पदोन्नति वाले पद का ग्रेड वेतन अधिक है वहाँ कोई वेतन नियमन नही होगा अपितु ग्रेड वेतनों के बच्च अंतर की राशि देय होगी उदाहरणार्थ यदि कोई सरकारी कर्मचारी PB -1 में 1900 रूपये के ग्रेड वेतन वाली सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में आता है तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी होने तक उसे कोई पदोन्नति नही मिलती है वहाँ उसे MACPS के अंतर्गत 2000 रूपये वाले अगले उच्च ग्रेड वेतन में वित्तीय स्तरोंन्न्यन स्वीकार्य होगा और उसका वेतन एक वेतन वृध्दि के साथ ग्रेड वेतन का अंतर 100 रूपये जोडकर नियत किया जाएगा MACPS के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन के बाद यदि सरकारी कर्मचारी की अपने संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अपनी नियमित पदोन्नति होती है और नियमित पदोन्नति पर ग्रेड वेतन 2400 रूपये है वहां उसे 2000 रूपये और 2400 रूपये के बीच ग्रेड वेतन के अंतर के बराबर लाभ होगा इस स्थिति में कोई अतिरिक्त वेतन वृध्दि मंजूर नही की जाएगी
5. विगत में ACP योजना के अंतर्गत जिनका उन में अर्जित पदोन्नति मंजूर किए गए स्तरोंन्न्यन का लाभ मंजूर किया गया है जिनका छठवे वेतन आयोग व्दारा संस्तुत पदों के वेतनमानो / स्तरोंन्न्यनो के विलय के परिणाम स्वरूप समान ग्रेड वेतन हो गया है, उन्हें MACPS के अंतर्गत स्तरोंन्न्यन मंजूर करने के प्रयोजनार्थ अनदेखा किया जाएगा
उदाहरणार्थ, किसी विशेष संगठन में संशोधन पूर्व पदोन्नति क्रम (आरोही) क्रम में निम्नवत था :
5000 - 8000 रु. , 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु.
(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 5000 - 8000 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान के पदोन्नति क्रम में भर्ती हुआ था और जिसे 1.1.2006 से पहले 25 वर्ष की सेवा करने के बाद भी कोई पदोन्नति नही मिली थी को 1.1.2006 को उसे अपने मामले में अपने संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले ग्रेडो में अर्थात संशोधन पूर्व 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 000 रु. के वेतनमानो में ACP के अंतर्गत दो वित्तीय स्तरोंन्न्यन मिलते
(ख) इसी पदोन्नति क्रम में 5000 - 8000 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में भर्ती हुए एक अन्य कर्मचारी ने भी लगभग 25 वर्ष की सेवा बही पूरी कर ली है परन्तु उसे इस अवधि के दौरान 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 000 रु. के अगले उच्च ग्रेडो में दो पदोन्नतियां मिल चुकी है
उपरोक्त (क) और (ख) दोनों स्थितियों में , छटवे केंट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर संशोधन पूर्व 5000 - 8000 रु. 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु. के वेतनमानों के विलय हो जाने पर 1.1.2006 से पूर्व ACP के अंतर्गत 5500 - 9000 रु. और 6500 - 10, 500 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमानो में मंजूर पदोन्नति / वित्तीय स्तरोंन्न्यन को ओर ध्यान नही दिया जाएगा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन ) नियमो के अंतर्गत दोनों को PB -2 में क्रमश: अगले उच्च ग्रेड वेतन 4600 रु. और 4800 रु. के दो वित्तीय स्तरोंन्न्यन उपलब्ध होंगे
6. 1.1.2006 तक ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन पाने वाले सभी कर्मचारियों के मामले में उनका संशोधित वेतन ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वेतनमान के सन्दर्भ में नियत किया जाएगा
6.1 1.1.2006 और 31.8.2008 के बीच ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वित्तीय स्तरोंन्न्यन के मामले में सरकारी कर्मचारी केद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम , 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे में अपने वेतन नियतन के लिए निम्नवत विकल्प दे सकता है
(क) 1.1.2006 को अपने संशोधन पूर्व वेतनमान के सन्दर्भ में 1.1.2006 से अथवा
(ख) ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए संशोधन पूर्व वेतनमान के सन्दर्भ में ACP योजना के अंतर्गत उसके वित्तीय स्तरोंन्न्यन की तारीख से
विकल्प (ख) के मामले में वह अपने विकल्प की तारीख अर्थात ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन की तारीख से ही अपने वेतन की बकाया राशि के आहरण के लिए हकदार होगा
6.2 उन मामलो में जहाँ सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोंन्न्यन अगस्त 1999 की ACP योजना के अंतर्गत उनके संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अगले उच्च वेतनमान में मंजूर किया गया था परन्तु छटवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप संवर्ग के पदोन्नति क्रम में उसके उच्च पद वाला ग्रेड वेतन मंजूर करके पदोंन्न्यन किया गया है वहाँ संशोधित वेतन ढांचे में ऐसे कर्मचारियों का वेतन उस पद को मंजूर किए गए उच्च ग्रेड वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा
उदाहरणार्थ , के. लो.नि. वि. में कनिष्ठ अभियंता जिसे PB -2 वेतन / बैंड में ग्रेड वेतन के संशोधित ग्रेड वेतन के सुसंगत 6500 - 10, 500 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में सहायता अभियंता के ग्रेड के अपने पदोन्नति क्रम में प्रथम ACP मंजूर की गई थी, के मामले में अब उसे छटवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के फलस्वरूप सहायक अभियंता के पद के स्तरोंन्न्यन के कारण PB -2 वेतन बैंड में 4600 रु. का ग्रेड वेतन मंजूर किया जाएगा , तथापि , MACPS के कार्यान्वयन की तारीख से इस योजना के अंतर्गत सभी वित्तीय स्तरोंन्न्यन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 2008 व्दारा अधिसूचित वेतन बैंडो में ग्रेड वेतनों के पदोन्नति क्रम के अनुसार कड़ाई से लागू किए जाएगे
7. MACP योजना के अंतर्गत पदोन्नति / वित्तीय स्तरोंन्न्यन की मंजूरी पर सरकारी कर्मचारी अपने वेतन नियतन के संबंध में FR - 22 (1) (a) (1) के अंतर्गत उच्च पद / ग्रेड वेतन में अपना वेतन अपनी पदोन्नति / वित्तीय स्तरोंन्न्यन की तारीख से अथवा अपनी अगली वेतन वृध्दि अर्थात वर्ष की 1 जुलाई से नियत कराने का विकल्प दे सकता है वेतन और अगली वेतन वृध्दि की तारीख को व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 1/i/2008 - IC दिनांक 13.9.2008 के स्पष्टीकरण सं. 2 के अनुसार नियत किया जाएगा
8. भर्ती नियमो के अनुसार पदोन्नति क्रम में एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में अर्जित पदोन्नतियां MACPS के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी
8.1 छटवे क्रन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशो कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 5400 रु. का ग्रेड वेतन दो वेतन बैंडो अर्थात PB - 2 और PB -3 में है PB - 2 में 5400 रु. का ग्रेड वेतन और PB - 3 में 5400 का ग्रेड वेतन MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन के प्रयोजनार्थ वेतन माने जाएगे
9. MACPS के प्रयोजनार्थ 'नियमित सेवा' सीधे भर्ती आधार पर अथवा विलय / पुनर्नियोजन आधार पर नियमित रूप से सीधे प्रविष्टि ग्रेड में किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरम्भ होगी नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ / ठेके पर की गई सेवा को हिसाब में नही लिया जाएगा तथापि , किसी अन्य सरकारी विभाग में किसी नए विभाग में सेवाभंग के बिना नियमित नियुक्ति से पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में विगत सतत नियमित सेवा को भी केवल MACPS (नियमित पदोन्नति के लिए नही ) के प्रयोजनार्थ अर्हक नियमित सेवा के प्रति हिसाब में लिया जाएगा तथापि , ऐसे मामलो में MACPS के अंतर्गत लाभों को नए पद में परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन होने तक हिसाब में नही लिया जाएगा
10. सरकार में नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार / सांविधिक निकाय / स्वायत निकाय / लोक क्षेत्र संगठन में सरकारी कर्मचारी व्दारा की गई विगत सेवा नियमित सेवा के प्रति हिसाब में नही ली जाएगी
11. नियमित सेवा में सक्षम प्राधिकारी व्दारा संस्वीकृत प्रतिनियुक्ति / बाह्य सेवा पर बिताई गई सम्पूर्ण अवधियाँ , अध्ययन छुट्टी और अन्य प्रकार की सभी छुट्टियाँ शामिल होगी
12. MACPS कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी यदि उनकी सेवा शर्ते नियमित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के साथ तुलनीय हो
13. मंत्रालय / विभाग अथवा उनके कार्यालयों में किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए विद्यमान समयबध्द पदोन्नति योजना जिसमे यथा स्थिति पदोन्नति योजना , स्टाफ कार चालक योजना अथवा किसी अन्य प्रकार की पदोन्नति योजना शामिल है , संबंध वर्ग के कर्मचारियों के लिए अभी भी जारी रहेगी यदि सम्बद्ध प्रशासनिक प्राधिकारी आवश्यक परामर्श के बाद ऐसी योजनाओ को जारी रखने का निर्णय करते है अथवा वे MACPS को अपना सकते है तथापि , ये योजनाए MACPS के साथ - साथ नही चलेगी
14. MACP योजना सीधे तौर पर मात्र केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को लागू है यह स्वयमेव मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले केन्द्रीय स्वायत / सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को लागू नही होगी वित्तीय प्रभाव की अंतर्ग्रस्तता के द्रष्टिगत संबंध शासकीय निकाय / निदेशक बोर्ड और संबंध प्रशासनिक मंत्रालय व्दारा इस संबंध में एक सचेत निर्णय लेना होगा और जहाँ MACP को अपनाए जाने का प्रस्ताव है वहाँ मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी होगी
15. यदि MACPS के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन कर्मचारी के अयोग्य होने के कारण अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण 10 वर्ष के बाद आस्थगित कर दिया जाता है वहाँ इसका प्रभाव तत्पश्चात मिलने वाले वित्तीय स्तरोंन्न्यनो पर भी पड़ेगा अर्थात उन्हें भी प्रथम वित्तीय स्तरोंन्न्यन की मंजूरी में विलम्ब की सीमा तक आस्थगित कर दिया जाएगा
16. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन की मंजूरी पर कर्मचारी के पदनाम , वर्गीकरण अथवा उच्चत्तर प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा तथापि , वित्तीय एम कतिपय अन्य लाभ जो कर्मचारी व्दारा आहरित वेतन से जुड़े हुए है जैसे मकान निर्माण भत्ता , सरकारी आवास का आबंटन आदि सरकारी कर्मचारी को अनुमत किए जाएगे
17. PB - 1 के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन , ग्रेड वेतन के पदोन्नति क्रम में, कर्मचारी की पात्रता के अध्यीन गैर - कार्यात्मक आधार पर दिया जाएगा तत्पश्चात MACP के अंतर्गत स्तरोंन्न्यन के लिए PB - 3 में 6600 रु. के ग्रेड वेतन तक गोपनीय रिपोर्ट का " अच्छा (Good)" मानदण्ड लागू होगा जबकि 7600 रु. और उससे अधिक ग्रेड वेतन में वित्तीय स्तरोंन्न्यन के लिए "बहुत अच्छा" (very good) मानदण्ड लागू होगा
18.. अनुशासनिक /शास्ति कार्यवाही के मामले में MACPS के अंतर्गत लाभ की मंजूरी सामान्य पदोन्नति को विनियोजित करने वाले नियमो के अध्यधीन होगी अत: इस प्रकार के मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियन्त्रण एवं अपील ) नियमो के उपबंध और उनके तहत अनुदेशों के अंतर्गत विनियमित किए जाएगे
19. MACP योजना मात्र तत्काल उच्च ग्रेड वेतन / वित्तीय लाभों की मंजूरी व्यक्तिगत आधार पर प्रतिस्थापन अवधारित करती है तथा इसे सम्बध्द कर्मचारियों की वास्तविक / कार्यात्मक पदोन्नति नही माना जाएगा अत: MACPS के अंतर्गत कोई आरक्षण आदेश / रोस्टर लागू नही होगा अपितु सभी पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी इसके लाभ समान रूप से मिलेगे तथापि , पदोन्नति में आरक्षण के नियम नियमित पदोन्नति के समय सुनिश्चित किए जाएगे इस कारण इस योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन की मंजूरी के लिए मामलो के विचार हेतु अभिप्रेत छानबीन समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नही होगा
20. MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन कर्मचारी के लिए यथार्थत: व्यक्तिगत होगा तथा उसकी वरिष्ठता प्रास्थिति से इसकी कोई सुसंगता नही होगी इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर अतिरिक्त वित्तीय स्तरोंन्न्यन नही होगा कि कनिष्ठ कर्मचारी ने MACP योजना के अंतर्गत उच्च वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त किया है
21. MACP योजना के अंतर्गत अनुमत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित वेतन सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सीमान्त लाभों के अवधारण हेतु आधार बनेगा
22. यदि समूह 'क' कर्मचारी जिसे ACP योजना का लाभ नही मिला था, अब 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर तीसरे वित्तीय स्तरोंन्न्यन का पात्र बन चुका है, का वेतन संशोधित वेतन बैंडो और ग्रेड वेतनों के पदोन्नति क्रम में प्रत्येक स्तर पर 3% वेतन नियतन का लाभ अनुमत करते हुए क्रमश: अगले तीन लगातार उच्च ग्रेड वेतनों में नियत किया जाएगा दूसरे वित्तीय स्तरोंन्न्यन के लिए पात्र व्यक्तियों का वेतन भी तदनुसार नियत किया जाएगा
23. यदि किसी कर्मचारी को उसके संगठन में फालतू घोषित कर दिया जाता है और उसे किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा निम्न वेतनमान में नियुक्त किया जाता है वहाँ पूर्व संगठन में उसके व्दारा की गई नियमित सेवा MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नए संगठन में नियमित सेवा के प्रति हिसाब में ली जाएगी
24. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति /ACP का लाभ उठाने के पश्चात निम्न पद अथवा निम्न वेतनमान के एकतरफा स्थानान्तरण के लिए आवेदन करता है वहाँ वह MACPS के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित पूरी होने पर केवल व्दितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोंन्न्यन के लिए पात्र होगा
25. यदि किसी नियमित पदोन्नति को वित्तीय स्तरोंन्न्यन के लिए हकदार होने से पूर्व अस्वीकार कर दिया जाता है वहाँ उसे वित्तीय स्तरोंन्न्यन अनुमत नही किया जाएगा क्योकि कर्मचारी की पदोन्नति पर अवसरों की कमी के कारण रोक नही लगाई गई है तथापि , यदि कर्मचारी को गतिरोधक स्थिति के कारण वित्तीय स्तरोंन्न्यन अनुमत किया गया है तथा कर्मचारी तत्पश्चात पदोन्नति स्वीकार नही करता है वहाँ उसके वित्तीय स्तरोंन्न्यन को वापस नही लिया जाएगा तथापि , वह उस समय तक अगले वित्तीय स्तरों न्न्यन के लिए विचारणीय नही होगा जब तक वह पदोन्नति पुन: विचार किए जाने के लिए सहमत नही हो जाता औरर व्दितीय अगला वितीय स्तरोंन्न्यन पदोन्नति के लिए अस्वीकृति बने रहने की सीमा तक अस्थगित रखा जाएगा
26. छानबीन समिति व्दारा पूर्णत: तदर्थ आधार पर उच्च पदों पर कायम व्यक्तियों के मामलो पर अन्य मामलो के साथ विचार किया जाएगा उन्हें निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में वित्तीय स्तरोंन्न्यन का लाभ भी अनुमत किया जाएगा अथवा यदि तदर्थ आधार पर आहरित वेतन के मुकाबले वह अधिक लाभ प्रद हो
27. प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को MACPS के अंतर्गत वित्तीय स्तरोंन्न्यन का लाभ उठाने के लिए मूल विभाग के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता नही है वे अपनी तैनाती के पद से वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन अथवा MACPS के अंतर्गत उन्हें स्वीकार्य वेतन और ग्रेड वेतन जो लाभप्रद हो
28. उदाहरण
क i. यदि 1900 रु के ग्रेड वेतन में PB - 1 में एक सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक ) 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2400 रु. के ग्रेड वेतन में PB - 1 में प्रथम नियमित पदोन्नति (अपर श्रेणी लिपिक ) प्राप्त करता है और तत्पश्चात बिना किसी पदोन्नति के उसी ग्रेड वेतन में आगे लगातार 10 वर्ष तक बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8 +10 ) की सेवा पूरी होने पर PB - 1 में 2800 रु के ग्रेड वेतन में व्दितीय वित्तीय स्तरोंन्न्यन का पात्र होगा
ii. यदि उसे तत्पश्चात कोई पदोन्नति नही मिलती है तब उसे आगे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अर्थात 28 वर्षो (8+10+10 वर्ष ) के बाद PB-2 में 4200 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय स्तरोंन्न्यन मिलेगा
iii. तथापि यदि उसे आगे वर्ष की सेवा के बाद के बाद अर्थात 23 वर्षो (8+10+5 वर्ष ) की सेवा पूरी होने पर PB -2 में 4200 रु. (सहायक ग्रेड/ ग्रेड 'ग' ) के ग्रेड वेतन में दूसरी पदोन्नति मिलती है तब उसे 10 वर्ष पूरी होने पर तीसरा वित्तीय स्तरोंन्न्यन मिलेगा
उपरोक्त परिद्रश्य में वेतन ऐसे स्तरोंन्न्यन से पहले वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का 3% बढ़ा दिया जाएगा तथापि , नियमित पदोन्नति के समय और कोई वेतन नियमत नही होगा यदि पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में है अथवा उच्च ग्रेड वेतन में है पदोन्नति पर केवल ग्रेड वेतन के बीच अंतर स्वीकार्य होगा
ख यदि PB - 1 में 1900 रु. के ग्रेड वेतन में एक सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक ) को MACPS के अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर PB -1 में 2000 रु. ग्रेड वेतन में प्रथम वित्तीय स्तरोंन्न्यन मिलता है और उसके 5 वर्ष बाद PB - 1 में 2400 रु. के ग्रेड वेतन में उसे प्रथम नियमित पदोन्नति (अपर श्रेणी लिपिक ) मिलती है, MACPS के अंतर्गत व्दितीय वित्तीय स्तरोंन्न्यन (सरकारी कर्मचारी को मिल रहे ग्रेड वेतन के संदर्भ में अगले ग्रेड वेतन में ) 2800 रु. के ग्रेड वेतन में PB - 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मंजूर किया जाएगा 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसे 4200 रु. के ग्रेड वेतन में तीसरी ACP मिलेगी तथापि , 20 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले दो पदोन्नतियां अर्जित होती है वहाँ व्दितीय पदोन्नति की तारीख से ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अथवा कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर जो पहले हो , तीसरा वित्तीय स्तरोंन्न्यन स्वीकार्य होगा
ग. यदि किसी कर्मचारी को या तो दो नियमित पदोन्नतियां मंजूर की गई है अथवा 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद अगस्त , 1999 की ACP योजना के अंतर्गत दो वित्तीय स्तरोंन्न्यन मंजूर किए गए है वहाँ MACPS के अंतर्गत तीसरा वित्तीय स्तरोंन्न्यन 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वीकार्य होगा बशर्ते उसे पदोन्नति क्रम में तीसरी पदोन्नति मंजूर नही की गई हो
स्पष्टीकरण :
(1) इस योजना में 10, 20, 30 वर्ष बाद लाभ देने के लिए अस्थायी स्तर पर केजुअल लेबर सेवा (जिसके बाद नियमित सेवा मिल जाती है ) के 50% समय को भी जोड़ा जाएगा जैसे वह पेंशन के लिए अर्हक सेवा में जोड़ा जाता है (आर. बी.ई. - 215 / 2009 , दिनांक 4.12.2009 )
(2) एवजियो की अस्थायी ओहदे की सम्पूर्ण सेवा की गणना के लिए आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना के लाभ देना :- एवजियो की अस्थायी ओहदे की पूर्ण सेवा की पेंशनरी लाभों के लिए गणना की जाती है यह निर्णय लिया गया है कि बिना किसी ब्रेक के नियमितिकरण के साथ की गई एवजियो की अस्थायी ओहदे की सम्पूर्ण सेवा की आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 10 ,20 तथा 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के संबंध में गणना की जाए (आर. बी.ई. 36 /2010 , दिनांक 25.2.2010)
(3) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशो के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप 2550 - 3200 /- रूपये 2610 - 3540 /- रुपए, 2610 -4000 /- रूपये के चार संशोधन पूर्व समूह 'घ' वेतनमानो को अपग्रेड किया गया है और पे बैंड पीबी - 1 में 1800 /- रूपये के ग्रेड पे के संशोधित वेतन ढांचे में रखा गया है छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशो के अनुसार , इन चार संशोधित पूर्व समूह 'घ' वेतनमानों में रेल सेवको को पे बैंड पीबी - 1 में 1800/- रूपये के ग्रेड पे का समूह 'ग' संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है बोर्ड के उपर्युक्त 10.06.2009 के पत्र के अनुबंध -1 के पैरा - 5 के समान विगत में उपर्युक्त चार वेतनमानो , जो अब 1800 /-रूपये के ग्रेड पे में है, में प्राप्त पदोन्नतियो को अथवा 01.10.1999 को एसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए अपग्रेडशनो की एमएसीपीएस के प्रयोजन हेतु अनदेखी की जाएगी बहरहाल , 1900/- रूपए (3050 - 75 - 3590 -80-4590 /- रूपये के संशोधन पूर्व वेतनमानों ) के ग्रेड पे में मौजूदा समूह 'घ' कर्मचारियों व्दारा प्राप्त पदोन्नतियां / वित्तीय अपग्रेडशनो की एमएसीपीएस के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी
(रे. बो. सं. पी. सी. - V /2009 / ए. सी.पी. / 2 दिनांक 18.12.2009 , आर. बी. ई. - 217 /2009 )
(4) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के पत्र के पैरा 8.1 के अनुसार, सीधे भर्ती किए गए सहायक / सीधे भर्ती किए गए ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, जिन्होंने 5400/- रूपये की ग्रेड पे में गैर - कार्यात्मक ग्रेड प्राप्त किया है , 30 वर्ष की निरंतर सेवा , पूरी कर लेने पर ही 6600/- रूपये की अगली ग्रेड पे में तीसरे वित्तीय अपग्रेशन के लिए हकदार होंगे ऐसे अधिकारियो के लिए कोई अन्य वित्तीय अपग्रेशन ग्राम्हा नही होगा
(आर. बी. ई. 31/2010 , दिनांक 17.2. 2010 )
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