10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए )
रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटें की ड्यूटी के नियम
- 10 घंटों के नियम के लिए रनिंग ड्यूटी की गणना व्हील मूवमेंट से गंतव्य
- स्टेशन/ क्र चंजिग पाॅइंट / मुख्यालय पर पहुँचने तक की जाएगी।
- ड्यूटी शुरू करने के हस्ताक्षर से कल ड्यूटी का समय साधारण तौर पर 12 घंटेसे अधिक नहीं होना चाहिए। इस के बाद रनिंग कर्मचारियों को रिलीफ माँगने काअधिकार होना चाहिए।
- गाड़ी प्रस्थान से लगातार ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए औरकर्मचारी को इसके बाद रिलीफ माँगने का अधिकार होना चाहिए।
- कोई जरूरत पड़ जाए तो रनिंग ड्यूटी को 10 घंटे से बढकर 12 घंटे तक कियाजा सकता है किन्तु 8 घंटे पूरे होने के पहले कन्ट्रोल को इसकी सूचना कर्मचारी को देनी चाहिए।
- यदि गाड़ी 12 घंटे के कल समय में अपनेगंतव्य या सामान्य स्टेशन जहाँ क्र बदले जाते हैं, या वह जगह जहाँ रिलीफ की व्यवस्था हो, नहीं पहुँच जाती हैऔर वहाँ पहुँचने में करीब एक घंटे का समय लगता हो तो कर्मचारी को उस जगह तक गाड़ी को पहुँचाना होगा।
- जब आपातकालीन परिस्थितियां हो जसे दर्घटना, बाढ, भूकम्प, कोई आंदोलन या यंत्र की खराबी इत्यादि तो कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक भी काम करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कन्ट्रोलर को चाहिए की वह कर्मचारी को उचित सूचना दे ।
रनिंग ड्यूटी के बाद मुख्यालय / मुख्यालय के बाहर विश्रामक्र.सं. ड्यूटी के घंटें मुख्यालय पर विश्राम मुख्यालय के बाहर विश्राम
नोट:
- रनिंग ड्यूटी से तात्पर्य साइन आन से लेकर साइन आफ के समय से है।
- आकस्मिक कारणों को छोड़कर 6 घंटें का विश्राम पूरा किये बिना बुकिंग नहीं की जानी चाहिये।
- शाॅर्ट ट्रिप के प्रकरण में दो ट्रिप के बीच का विश्राम एक घंटें या उससे कम हा तो उसे रनिंग ड्यूटी माना जाएगा।
निम्नलिखित अवधि को रनिंग ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा लेकिन इसकी गणना समयोपरि ड्यूटी की गणना के लिए की जाएगी।
- आने वाले कर्मीदल को इंजन जाँच के लिए दिया गया समय
- प्रस्थान से पूर्व का समय
- रनिंग स्टाफ यदि ट्रेन संचालन करने से पहले या बाद में पेसेंजर की तरह यात्रा करता है तो -
- 4 घंटें तक का समय रनिंग ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा।
- 4 घंटें से अधिक ऐसी यात्रा के समय का 2/3 भाग रनिंग ड्यूटी में गिना जाएगा।
- गंतव्य स्टेषन से शेड तक जाने में लिया गया समय
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