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रनिंग कर्मचारियों के लिए समान्य नियम



रनिंग भत्ता के समान्य नियम


  • रेलवे में रनिंग कर्मचारियों को रनिग और अन्य विशेष भत्तों के  भुगतान करने के नियम इसके अंतर्गत आते हैं।
  • ‘रनिंग ड्यूटी’ से आशय है गाड़ियों के  संचालन से प्रत्यक्षतः संबंधित एवं शंटिंग इंजनों सहित चलती गाड़ियों या इंजनों पर नियोजित रनिंग कर्मचारी द्वारा की गई ड्यूटी।

रनिंग कर्मचारियों मे  निम्नलिखित को शामिल किया गया है -
  1. ड्राइवर, मोटरमैन, रेल मोटर ड्राइवर
  2. शंटर, टावर वैगन ड्राइवर
  3. सहायक लोको पायलट, (डीजल लोको व इलेक्ट्रिक लोको)
  4. अनुदेषक (लोको पायलट)
  5. गार्ड, सहायक गार्ड,  इत्यादि
  • रनिंग भत्ते का अर्थ रनिग कर्मचारियों को साधारणतः प्रदान किए जाने वाला भत्ता, जिसमें किलोमीटर दूरी भत्ता और किलोमीटर दूरी के  बदले भत्ता शामिल है, परन्तु प्रतिकर भत्ते शामिल नहीं है।

  • रनिंग भत्ते में वेतन तत्व - रनिंग कर्मचारियों के मूल वेतन का 30 प्रतिषत वेतन केरूप में माना जाता है, जो रनिंग भत्ते में वेतन का तत्व का प्रतीक होता है।

  • रनिंग कर्मचारियों को उनके मूल वेतन और रनिंग भत्ते के वेतन तत्व अर्थात मूलवेतन का 30 प्रतिषत पर समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता (डी ए) दिया जाता है।

  • रनिंग भत्ते की वेतन के रूप में गणना - निम्नलिखित मामलों में वेतन के रूप में गिना जाएगा -
  1. पास और पी.टी.ओ. की पात्रता
  2. शैक्षणिक सहायता, षिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  3. मकान किराया भत्ता
  4. स्थिर पदों में वेतन का निर्धारण
  5. रेलवे क्वाटर की पात्रता
  6. मकान किराया/भाड़ा की वसूलियाँ
  7. मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
  8. ओवर टाइम
  9. छुट्टी वेतन, आकस्मिक अवकाष पर भी
  10. बोनस
  11. स्वास्थ्य संबंधी देखरेख एवं उपचार
  12. सेवानिवृति लाभों में
  13. भविष्य निधि में अंश दान/अग्रिम
  14. आयकर की गणना में रिलीफ 70 प्रतिशत तक

  • साधारणतः रनिंग कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमेयहोते हैं जिनकी दरें समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा विहित की जाती है -
  1. रनिंग ड्यूटी करने पर किलोमीटरा भत्ता
  2. किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता
  3. विषेष प्रतिकर भत्ते -
  4. रनिंग रूम सुविधाओं के बदले में भत्ता
  5. विश्राम भंग होने का भत्ता
  6. बाह्य स्टेशन (रूकौनी) भत्ता
  7. बाह्य स्टेशन (रिलीविंग) भत्ता
  8. दुर्घटना भत्ता
रनिंग कर्मचारियों के लिए पदों के उच्चतर ग्रेड की ड्यूटी करने पर या स्थायी नियुक्तियों में स्थानापन्न भत्ता
अन्य भत्ते -
  1. प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता
  2. ट्रिप भत्ता
  3. शंटिंग ड्यटी भत्ता
  4. पैसन्जर व माल गाड़ियों के लिए घाट सेक्षन भत्ता
  5. थ्रमालगाड़ियों  लिए प्रोत्साहन
  6. धीमे चल वाली मालगाड़ियों के लिए किलोमीटर भत्ता
  7. मार्ग सीखने का किलोमीटर भत्ता
  8. ड्यूटी पर यात्री की तरह यात्रा करने पर भत्ता
  9. न्युनतम किलोमीटर भत्ते की गारन्टी

उपरोक्त भत्ते  प्रदान करने के मुख्य नियम
  • प्रति 100 किलोमीटर के लिए रनिंग भत्ते कीदरें वही होगी जो सक्षम प्राधिकारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।
  • शंटिंग इंजनों पर शंटिंग ड्यूटी पर लगे शंटर और सहायक लोको पायलट केमामले में निर्धारित दरें प्रत्येक घंटे के कार्य को 15 किलोमीटर के समान मानने केबाद (साइनिंग आॅन से साइनिग आॅफ) लागू  होगे।
  • किलोमीटर दूरी की गणना तय किए गए वास्तविक या परिकलित किलोमीटर दूरी के आधार पर समय समय पर रेलों पर प्रचलित वर्किग टाइम टबल में दिखाई गई दरी के अनुसार किया जाएगा।
  • किलोमीटर भत्ता की दरें साइनिंग आॅन से साइनिंग आफ तक के समय में की गई सभी ड्यूटी पर लागू होती है। इसमें गाड़ी या इंजन की देखरेख, सभी आकस्मिकडिटेन्सन और रनिग ड्यटी से संबंधित या आनुषांगिक कार्य की सभी मदें शामिलहै।
  • जब रनिग कर्मचारी निम्नलिखित गैर रनिग ड्यूटी पर लगाए जाते हैं तो उन्हेंप्रत्येक केलैण्डर दिवस के लिए किलोमीटर भत्ते के भुगतान के पात्र होत हैं -
  1. जब ऐसी गैर रनिग ड्यूटी रनिंग कर्मचारी द्वारा अपने मुख्यालय पर की जाती  है तो उन्हें रनिंग भत्ते के  वेतन तत्व का अर्थात एक दिन  के लागू मूल वेतन का 30 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
  2. यदि गैर रनिंग ड्यूटी बाह्य स्टेशन पर की जाती है तो उन्हें किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
  3. किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते की दर रनिंग कर्मचारियों को वेतनमान के अनसार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाती है।

उपरोक्तानुसार निम्नलिखित मामलों में रनिंग कर्मचारियों द्वारा ड्यटी करने पर उन्हें किलोमीटर दूरी के बदले भत्ता स्वीकार/अनुमेय होता है -
  • स्थानान्तरण होने पर यात्रा
  • कार्यभार ग्रहण करने की अवधि
  • रेलवे व्यवहारों (बिजनेस) से सम्बन्धित मामलों की जाँच या अदालतों म उपस्थित बचाव सहायक या विभागीय जाँच में साक्षी के तौर पर उपस्थिति देने पर एम्बुलेंस कक्षाओं, प्रादेशिक या अन्य ऐसी प्रकार की सेवाओं में जो सरकार द्वारा गठित की गई हो, के सम्बन्ध में स्वेच्छिक ड्यूटी देने पर
  • रेल संस्थानों की मीटिंग, ऋण समितियों या कल्याण समितियों, कर्मचारियों हित निधि और कर्मचारी ऋण निधि समितियों इत्यादि की मीटिंग में नामित होने पर
  • स्वास्थ्य और विभागीय परीक्षाओं में   बैठने पर
  • मान्यता प्राप्त एथलिट मुकाबलों और टूर्नामेंट, स्काउटिंग गतिविधियों में और
  • लोक सहायक सेना कम्प में भाग लेने के लिए, जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हों। मंडल, विभाग, महाप्रबन्धकों के साथ आवधिक बैठकों में भाग लेने के लिए।
  • प्राथमिक चिकित्सा उपचार की कक्षाओ  में उपस्थित होने   के लिए
  • सवारी डिब्बा शेडों में ट्रेनिग, प्रशिक्षण संस्थानों म पदोन्नति, पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने पर, कर्मचारी शिक्षा योजना में कार्यकता शिक्षक केरूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर।
  • परिवार नियोजन योजना में नसबन्दी आॅपरेशन कराने पर
  • हिन्दी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए
  • गाड़ियों में खजाने अथवा अन्य बीमाषुदा पार्सल  के लिए मार्गरक्षा ड्यटी परलगाए गए गार्ड की ड्यूटी
  • वी.आई.पी.  के लिए चलाई जाने वाली विशेष गाड़ियों को चलाने  के लिए तैनात किए गए लोको पायलट/सहायक लोको पायलट जब उन्हें एक या दो दिनके लिए स्पेयर रखा जाए ताकि वे जाने से पूर्व इंजन की पूरी तरह जाँच व सफाई देख सकें।
  • कोई अन्य ड्यूटी जिसे आपातकाल में निष्पादित किया जावे।
  • किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता बाह्य स्टेशन पर पदोन्नति/पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और लोक सहायक सेना षिविर में जाते ही जहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो विनिर्दिष्ट सामान्य दरों की आधी दर पर किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ते के भुगतान के पात्र होत  है ।
  1. किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता बाह्य स्टेषनों पर पदोन्नति/पुनष्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने  के समय मध्यवर्ती रविवार/अवकाश  के लिए भी अनुमेय होता है।
  2. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के अंतर्गत रनिंग कर्मचारियों के लिए रनिंग भत्ता में वेतन का तत्व मूल वेतन का 30 प्रतिषत होगा। रनिंग कर्मचारियोंके सेवानिवृति लाभों की गणना के लिए रेल सेवा (संषोधित वेतन) नियम 2008 के अंतर्गत मूल वेतन का 55 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा में गिना जायेगा। जबकि लोको निरीक्षकोंके मामलें में केवल पेशनीय लाभो की गणना के लिए मूल वेतन का 30 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा के रूप में गिना जायेगा।
  3. रेल सेवा (संषोधित वेतन) नियम 2008 के अंतर्गत रनिंग कर्मचारियोंके लिए किलामीटर दूरी भत्ता और मुख्यालय से बाहर किलोमीटर दूरी के बदले भत्ता(एएलके) की दरें निम्नानुसार होगी -

रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटें की ड्यूटी के नियम
  • 10 घंटों के नियम के लिए रनिंग ड्यूटी की गणना व्हील मूवमेंट से गंतव्य स्टेशन के चेंजिग पाॅइंट या  मुख्यालय पर पहुँचने तक की जाएगी।

  • ड्यूटी शुरू करने के हस्ताक्षर से   ड्यूटी का समय साधारण तौर पर 12 घंटेसे अधिक नहीं होना चाहिए। इस के बाद रनिंग कर्मचारियों को रिलीफ माँगने काअधिकार होना चाहिए।

  • गाड़ी प्रस्थान से लगातार ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और कर्मचारी को इसके बाद रिलीफ माँगने का अधिकार होना चाहिए।

  • कोई जरूरत पड़ जाए तो रनिंग ड्यूटी को 10 घंटे से बढकर 12 घंटे तक किया जा सकता है किन्तु 8 घंटे पूरे होने के पहले कन्ट्रोल को इसकी सूचना कर्मचारी को देनी चाहिए।

  • यदि गाड़ी 12 घंटे के कल समय में अपने गंतव्य या सामान्य स्टेशन जहाँ क्रू बदले जाते  हैं, या वह जगह जहाँ रिलीफ की व्यवस्था हो, नहीं पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने में करीब एक घंटे का समय लगता हो तो कर्मचारी को उस जगह तक गाड़ी को पहुँचाना होगा।

  • जब आपातकालीन परिस्थितियां हो जैसे दुर्घटना, बाढ, भूकम्प, कोई आंदोलन या यंत्र की खराबी इत्यादि, तो कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक भी काम करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कन्ट्रोलर को चाहिए की वह कर्मचारी को उचित सूचना दे ।
रनिंग ड्यूटी के बाद मुख्यालय / मुख्यालय के बाहर विश्राम क्र.सं. ड्यूटी के घंटें मुख्यालय पर विश्राम मुख्यालय के बाहर विश्राम

नोट:
  •  रनिंग ड्यूटी से तात्पर्य साइन आन से लेकर साइन आफ के समय से है।

  •  आकस्मिक कारणों को छोड़कर 6 घंटें का विश्राम पूरा किये बिना बुकिंग नहीं की जानी चाहिये।

  •  शाॅर्ट ट्रिप के प्रकरण में दो ट्रिप के बीच का विश्राम एक घंटें या उससे कम हा तो उसे रनिंग ड्यूटी माना जाएगा।

निम्नलिखित अवधि को रनिंग ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा लेकिन इसकी गणना समयोपरि ड्यूटी की गणना के लिए की जाएगी।
  • आने वाले कर्मीदल को इंजन जाँच के लिए दिया गया समय

  • प्रस्थान से पूर्व का समय

  • रनिंग स्टाफ यदि ट्रेन संचालन करने से पहले या बाद में पेसेंजर की तरह यात्रा   करता है तो -
  •     4 घंटें तक का समय रनिंग ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा।

  •      4 घंटें से अधिक ऐसी यात्रा के समय का दो तिहाई भाग रनिंग ड्यूटी में  गिना जाएगा।

  • गंतव्य स्टेषन से शेड तक जाने में लिया गया समय

आवधिक विश्रााम:

रनिंग स्टाफ को निम्न प्रकार आवधिक विश्राम दिया जाना चाहिये।

  • 30 घंटें के 4 पीरियड प्रति माह अथवा 22 घंटें के 5 पीरियड प्रति माह जिसमें एक रात बिस्तर में मिलनी चाहिये।

  • रनिंग कर्मचारियो  को लगातार 6 रात्रि से अधिक रात्रि ड्यूटी नहीं   करवानी चाहिये।

  •  रनिंग कर्मचारियों को सामान्यतः 3 या 4 दिन से लगातार मुख्यालय से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये।

  •  रनिंग कर्मचारियों को आवधिक विश्राम की सूचना पूर्व में दी जानी चाहिये।

  • यदि रनिंग कर्मचारी 4 घंटें तक स्पेयर यात्रा कर रहा है तो उसे ऐसी यात्रा के बाद विश्राम नहीं दिया जाएगा।

  •  4 घंटें से अधिक स्पेयर यात्रा करन पर आऊट स्टेशन पर एक घंटे का तथा मुख्यालय पर 2 घंटें का, 7 घंटें से अधिक स्पेयर यात्रा करने पर  आऊट स्टेषन पर 2 घंटें तथा मुख्यालय पर 3 घंटें का तथा 10 घंटें से अधिक स्पेयर यात्रा करके पर आऊट स्टेषन पर 3 घंटें का और   मुख्यालय पर 5 घंटें का विश्राम दिया जाएगा।
साइन आन:

लोको रनिंग स्टाफ
डीजल शेड से प्रस्थान के 30 मिनट पहले और इलेक्ट्रिक लोको शेड मे यदि सर्विसिंग सुविधा है तो 30 मिनट पहले अन्यथा 40 मिनट पहले साइन आन किया जायेगा।

शेड के बाहर लोको का चार्ज लेने के  लिए (डीजल / इलेक्ट्रिक) 15 मिनट का समय

ट्रेफिक रनिंग स्टाफ
गुड्स  ट्रेन के लिए प्रारम्भिक या ट्रेन एग्जामिनेशन स्टेशन पर 45 मिनट  और अन्य स्टेशन पर 15 मिनट

 सवारी गाड़ी के लिए प्रारम्भिक या टरमिनेटिग स्टेशन  पर 30 मिनट और अन्य स्टेशन  पर भी 30 मिनट या कम मगर कम से कम 15 मिनट

साइन आफ

लोको रनिंग स्टाफ

डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों के मामले में गाड़ी के आगमन के पश्चात 15 मिनट

ट्रेफिक रनिंग स्टाफ
  • गुड्स   ट्रेन के मामले म 30 मिनट, प्रारम्भिक या ट्रेन एग्जामिनेशन स्टेशन तथा अन्य स्टेशन पर 15 मिनट
  • सवारी गाड़ी के मामले में प्रारम्भिक / टरमिन टिग स्टेशन पर 30 मिनट और अन्य स्टेशन पर 15 मिनट
आवधिक चिकित्सा परीक्षा: जिन रनिंग कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा ड्यूटी है उन्हें लाइन ड्यूटी पर नहीं बुक किया जायेगा। आवधिक चिकित्सा परीक्षा की अवधि निम्न प्रकार होगी -

उम्र ग्रप अवधि (वर्षो में)

45 वर्ष तक 4 वर्ष में एक बार

45 से अधिक एवं 55 वर्ष तक 2 वर्ष में एक बार

55 वर्ष से ऊपर प्रतिवर्ष

यदि किसी कर्मचारी की आवधिक चिकित्सा परीक्षा 44 वर्ष की उम्र में हुई हो तो भी उसे अगली चिकित्सा परीक्षा हेत 45 वें वर्ष में भेजा जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी आवधिक चिकित्सा परीक्षा 54 वें वर्ष में हुई हो तो भी उसे आवधिक चिकित्सा परीक्षा हेत पुनः 55 वें वर्ष में भेजा जायेगा।


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