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औसत वेतन छुट्टी (अर्जित अवकाश) (APL)



प्रतिवर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी खाते में 15-15 दिन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 30 दिन, जिसे वर्ष के अन्त में बकाया होने पर अगले वर्ष के प्रारम्भ में तय क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है। 

औसत वेतन छुट्टी पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 300 +15 दिन की अवधि त
क इसे एकत्रित किया जा सकता है, सेवा निवृति के समय 300 दिनों छुट्टी का नगदीकरण कर, इसका भुगतान सेवा निवृति लाभों के साथ ( मासिक वेतन में मँहगाई भत्ता मिलाकर) प्रदान किया जाता है। 

इस छुट्टी की स्वीकृति भारत वर्ष में 120 दिन की अवधि तक एवं विदेश में उपयोग करने हेतु 180 दिन की अवधि तक प्रदान की जा सकती है। 

इस छुट्टी को आकस्मिक अथवा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अवकाश (विश्राम) के साथ जोड़कर दिया जा सकता है। 

इस छुट्टी को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता लेकिन सिक लीव अथवा साप्ताहिक विश्राम के साथ जोड़कर दिया जा सकता है। 


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