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कर्मचारी / क्वासी रेल संस्थानों / गैर – रेल संगठनों के कर्मचारियों को विशेष पास के सामान्य नियम

रेल कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलने वाले विशेष पास एवं क्वासी- रेल संस्थानों, गैर – रेल कर्मचारियों, संगठनो और यूनियनों को दिये जाने वाले विशेष पास।

स्पोर्ट्स खाते पर 

रेल बोर्ड/ रेल खेलकूद नियंत्रण बोर्ड व्दारा आयोजित या राज्य खेलकूद/ एथलेटिक खेल प्रतियोगिताओं और अंतर रेल एथलेटिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और बोर्ड व्दारा मानी दूसरे अवसरों पर विशेष पास दिये जाते है।

पास उसी दर्जे का होता है जिसका कर्मचारी सुविधा का हकदार हो। यदि टीम का एक सदस्य ऊँचे दर्जे के पास का हक़दार हो तो पूरी टीम को ऊँचे दर्जे का पास दिया जाता है।

टीम के साथ अधिकारी या कोच को भी विशेष पास मिलता है कर्मचारी के परिवार के सदस्य /आश्रितों को भी राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग कैम्पों और टूर्नामेंटो में भाग लेने के लिए पास मिलते है 

टीम के साथ या अकेले ड्यूटी पर कोच या आफिशियल के रूप में भेजे जाने पर ड्यूटी की भांति पात्रता का ड्यूटी का ड्यूटी पास दिया जाएगा। टीम में जा रहे कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी से उच्चतर पास भी दिया जा सकता है यदि वे सुविधा खाते पर वह पास पाते हो।

साइकिल के खेलो में शामिल होने के लिए साईकिल पास दिया जा सकता है

(आर.बी.ई. 63/2005, दिनांक 12.4.2005.)

यह विशेष पास राजधानी / शताब्दी ट्रेनो से यात्रा के लिए वैध नही होते। (आर.बी.ई. 160/2009, दिनांक 3.9.2009.)

स्काउटिंग क्रियाकलापों के लिए 

कर्मचारियों / एप्रेंटिसो / प्रशिक्षनार्थीयो और उनके परिवार के सदस्यों को जो स्काउट एसोसिएशन के पदाधिकारी हो, या रोवर, रेजर, कब, बुलबुल, स्काउट या गाइड हो, शिविरों या रैलियों में भाग लेने या स्काउट ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए विशेष पास दिये जाते है।

दल के रूप में जब कर्मचारी और परिवार के लोग स्काउट कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा करे तो दूसरे दर्जे का पास दिया जाएगा, भले ही कोई किसी दर्जे का हक़दार हो।

स्काउट /गाइड कमिश्नरों को पहले दर्जे के पास दिये जायेंगे भले ही वे किसी दर्जे के हक़दार हो।

प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों और उनकी पत्नियों को स्काउट ड्यूटी पर जनरल मैनेजर की स्वीकृति से वातानुकूलित दर्जे का पास दिया जा सकता है।


न्यायालयों में हाजिर होने के लिए

किसी फौजदारी / दीवानी मामले में, सैनिक न्यायालयों में, किसी मानी विभागीय जाँच में या किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें सरकार पक्षकार हो, कर्मचारी को गवाही देने के लिए, सम्मन मिलने पर विशेष पास दिया जा सकता है।

यह गवाही उसकी सरकारी ड्यूटी के दौरान उसकी जानकारी से संबंधित होनी चाहिये 

न्यायालय जो भी यात्रा व्यय या गाड़ी – भाड़े का व्यय दे उसे रेल खजाने में जमा किया जाएगा। 

सेवामुक्त लोगो को भी यह पास दिया जायेगा। (आर. बी. ई. 142/98, दिनांक 19.6.98.) 

निलम्बित रेलकर्मियों को

असाधारण परिस्थितियों में ये पास/ टिकट आदेश तभी दिये जायेंगे, जब निलम्बन का आदेश देने वाले अधिकारी ने स्टेशन छोड़ने की अनुमति दे दी हो। इनकी संख्या इस प्रकार होगी –

a) ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के लिए : पास – 3 सेट, किन्तु अगर उस साल में मिलने वाले पासो के आधे उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हो तो और पास नही दिये जायेंगे।




b) ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के लिए : पास – एक सेट से अधिक नही, किन्तु यदि खाते में एक सेट ही बाक़ी हो तो कोई पास नही मिलेगा।

c) यदि पास स्वीकृत करने वाला अधिकारी संतुष्ट हो तो विशेष परिस्थितियों में एक सेट के बदले में दो इकतरफा पास दे सकता है।

d) सभी ग्रुपो के लिए सुविधा टिकट आदेश: साल में 3 सेट से अधिक नही, किन्तु यदि पहले कोई टिकट आदेश उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हो तो उसे3 सेट से कम कर दिये जायेंगे।

e) अगर निलम्बन समाप्त होने पर वह फिर से नौकरी में आ जाता है तो उसे दिये गये पास उसके खाते में (नामे) डाल दिये जायेगे।

f) निलंबित ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के लिए जनरल मैनेजर और ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के लिए मंडल रेल प्रबंधक या उप विभागाध्यक्ष को पास/टिकट आदेश जारी करने का विवेकाधिकार होगा।







g) निलंबित होने से स्कूल पासो पर कोई असर नही होगा।

h) इन पासो में परिवार के सदस्य और आश्रित शामिल किये जा सकेगे।

i) निलंबित रेल कर्मी को यदि स्टेशन छोड़ने की अनुमति नही दी जाती तो उसके आवेदन पर निर्धारित सीमा के अधीन उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को विशेष पास दिया जा सकता है।(आर.बी. ई. 76/2006, दिनांक 13.6.2006 .) 




चिकित्सा के आधार पर 

सभी ग्रुपो के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को जब उनके स्टेशन पर उपचार के लिए रेलवे चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध नही हो तो उनके स्टेशन से उस स्टेशन तक यात्रा के लिए पास मिलता है जहाँ जरूरी सुविधाये और रेलवे औषधालय या अस्पताल या सेनेटोरियम मौजूद हो। पास उसी दर्जे का होगा जिसकी सुविधा खाते पर मिलती है।


किन्ही गंभीर बीमारियों में बाहरी यात्रा के लिए ऊँचे दरजे के पास देने का अधिकार जनरल मैनेजर और सचिव, रेलवे बोर्ड को है।

उसी दर्जे में एक साथी के लिए भी पास मिलता है कितु परिचर के लिए नहीं(यदि परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी के साथ न हो तो परिचर के लिए पास दे सकते है।) ये सुविधाये मेडिकल अधिकारी की सिफारिश पर मिलती है।(बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू .) 89 पी.एस. 5-1/4, दिनांक 20.3.90.)


सेवामुक्ति या मृत्यु पर सेटिलमेंट पास 

कर्मचारी को सेवामुक्ति पर या उसकी मृत्यु पर विधवा /विधुर को यह पास दिया जाता है जहाँ वह बसने जा रहे हो।

वहाँ के लिए यात्रा पास और निजी सामान ले जाने के लिए किट पास ठीक उसी तरह मिलते है जैसे ट्रांसफर पर दिये जाते, पास में स्वयं, परिवार के सदस्यों और दो आश्रितों को शामिल किया जाता है।




1.5.76 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी को उसके वाहन के लिए पास लोक हित में  दिया जा सकता है।


इन पासो के लिए सेवामुक्ति / मृत्यु के एक साल के अंदर अर्जी देना जरुरी है। जनरल मैनेजर की अनुमति से यह अवधि दो साल तक बढाई जा सकती है। इसके बाद बोर्ड से अनुमति लेनी होगी सेवामुक्ति से 6 माह पहले भी पास जारी कर सकते है।








शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों को पास

a) नेत्रहीन कर्मचारी को अकेले यात्रा करने पर उसी दर्जे में एक परिचर की अनुमति मिलेगी।

b) मंडल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण – पत्र  पर उसे सुविधा पास पर व्हील चेयर या तीन – तीन पहिया साईकिल ले जाने की अनुमति होगी।






c) डॉक्टर की सिफारिश पर उसे पहले दर्जे का पास और उसी दर्जे में साथी दिया जा सकता है। यह केवल एक सेट सालाना होगा। यह अशक्तता होगी एक या दोनों हाथ, घुटने के ऊपर या सेट टांग, दोनों टंगे न होना या टांगो का इस्तेमाल लायक न होना वह आदेश कर्मचारी की नौकरी के दौरान लागु होंगे (बोर्ड का पत्र सं.ई. (डब्ल्यू) 87 पी. एस. 5-17/10, दिनांक 23.11.87.) 






क्वासी रेल संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 

a) रेल कर्मियों को, जो रेल की सहकारी साख समितियों बैको आदि का प्रबंध समिति के सदस्य है, प्रबंध समितियों, निदेशक बोर्ड और उपसमितियों की बैठको के लिए ही पा सकेगे।

b) प्रत्येक सोसायटी के मैनेजर या एकाउंटेड में से किसी एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए एवं वापसी यात्रा के लिए साल में एक सेट उपयुक्त दर्जे का पसा दिया जाएगा।

c) सहकारी साख समिति/ बैंक के डायरेक्टरो को निरीक्षण पर या देय रकमों की वसूली के बारे में मंडल अधिकारियो से मिलने जाने के लिए पास दिया जाएगा।

d) सहकारी समिति के कर्मचारी को खातो का मिलान करने के लिए लेखा कार्यालय जाने के लिए, महाप्रबन्धक / मुख्य लेखा अधिकारी के आदेश से पास दिया जा सकेगा 




गैर – रेल कर्मचारियों / संगठनो को पास

इस बारे में बोर्ड के आदेशो का पालन करते हुए पास जारी करने का अधिकार जनरल मैनेजर को है। इस तरह के कुछ पास प्रथा के अनुसार दिये जाते है – जैसे – रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति, यात्रा सुविधा समिति आदि के सदस्यों को।ये पहले दर्जे तक दिये जाते है किन्तु उसमे परिचर की सुविधा नही होती। यदि कोई प्रथा नही हो तो बोर्ड से स्वीकृति लेना जरुरी होगा 



कुछ अन्य पास


मान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए

बोर्ड के आदेशानुसार कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों, आश्रितों को जो कलाकार के रूप में भाग ले रहे हो, उनको पास दिया जाएगा। 






छुट्टी पर रहने के दौरान चयन बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए

सुविधा पर हकदारी के अनुसार मुफ्त पास, कहीं और काम करता हो तो अपनी रेल पर चयन के लिए जाने पर ड्यूटी पास दिया जाएगा। 










अनुशासन की कार्यवाही में

अपील प्राधिकारी जब व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाये तो पदच्युत कर्मचारी को विशेष पास दिया जाएगा। 






मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों और फेडेरेशनो के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को - यूनियन कार्यक्रमों के लिए बोर्ड के आदेशानुसार पास दिया जाएगा। 

क्षेत्रीय रेल के स्तर पर 6 कार्ड पास या प्रति डिवीजन एक कार्ड पास,

इनमे दो पदनाम से और शेष पदाधिकारी के नाम/पद पर यूनियन के पूर्णकालिक कर्मचारी को तीसरे साल से एक सेट और 21वे साल से दो सेट, दर्जा 1.1.91 को वेतन के आधार पर।



सेवामुक्त लोगो को पास नहीं दिया जाएगा। 

मंडल के स्तर पर जब दो कार्ड पास दिये जायेगे, जिनमे एक कार्ड पास में दो कार्यालय पदाधिकारियों के नाम होगे (बोर्ड का पत्र सं. ई. (एल.आर.) III/97 यू.टी.एफ/2, दिनांक 30.4.97.)











स्टाफ बेनीफिट फंड – कमेटी के निर्वाचित सदस्यों को दूसरे दर्जे का पास दिया जाएगा। यदि वह सुविधा पास पहले दर्जे का पाता हो तो पहले दर्जे का पासदिया जाएगा। 









विशेष वर्ग रेल शिक्षु – केवल उनके लिए ही दूसरे दर्जे के पास और टिकट आदेशदिया जाएगा। इनकी संख्या उस पद या ग्रेड के अनुसार होगा, जिस पर शिक्षुता पूरी होने पर नियुक्ति होगी। यदि कोई रेलकर्मी अपनी पिछली सेवा से संबंध तोड़े बिना एप्रेंटिस नियुक्त हो तो उसे अपनी पिछली सेवा के आधार पर पास/ टिकट आदेश मिलते रहेगे, जिसमे परिवार के सदस्य / आश्रित भी शामिल होगें. 

स्पष्टीकरण : आर. बी. ई. 171/2006. दिनांक 22.11.2006. 





सेंट जान एम्बुलेंस ब्रिगेड और एसोसिएशन के सदस्यों को– जनरन मैनेजर की स्वीकृति से पास दिया जाएगा।












मोटर यानो के लिए – पहली नियुक्ति पर या पहली खरीद पर या अन्य अवसर पर, नौकरी में केवल एक बार नि: शुल्क पास । चार मास या अधिक की छुट्टी लेने पर कार सुरक्षित रखने के लिए छुट्टी जाने या लौटने परदिया जाएगा। । जनरल मैनेजर की स्वीकृति से एक – तिहाई रियायती दर पर कर्मचारी के सही उपयोग के लिए भीदिया जाएगा।









पहली नियुक्ति पर– केवल उस व्यक्ति को ही, उस दर्जे में जिसका पास नियुक्ति के बाद मिलता है,दिया जाएगा।






नौकरी पर पुनर्नियुक्त होने पर– पास /टिकट आदेश की वही संख्या जो सेवामुक्ति के पहले थी। ग्रुप c के लिए दर्जे का निर्णय पुनर्नियुक्त के वेतन में कुल पेंशन और अन्य सुविधाओ का समतुल्य जोडकर किया जाएगा।

गैर – रेल कर्मियों और अर्ध्द – सरकारी निकायों के कर्मियों को रेल में पुनर्नियुक्ति पर उसी तरह पास मिलेगा जैसे अस्थायी रेलकर्मियो को मिलता है। दर्जे का निर्णय उसी प्रकार किया जाएगा।





रेल – सुरक्षा कमिश्नरो व्दारा जाँच के लिए बुलाये जाने पर रेलकर्मियों को उसी दर्जे का पास जो उसे सुविधा पर मिलता है,दिया जाएगा।










पर्वतारोहण तथा लम्बी पैदल यात्रा अभियान दल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारी को, जो इंडियन माउन्टेनियरिंग फेडरेशन तथा यूथ होस्टेल एसोसीएशन ऑफ़ इण्डिया व्दारा विधिवत प्रायोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हो, केवल स्वयं के लिए उस श्रेणी का विशेष पास मिलेगा जिसके लिए उनकी सुविधा पास की पात्रता हो.( बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू) 96 पी. एस. 5-13/8, दिनांक 11.6.97.)





लाइसेंसदार पोर्टर (कुली) को मानार्थ पास

रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले रजिस्टर्ड और अधिकृत कुलियों को कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने काम करने के स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए दूसरी श्रेणी स्लीपर क्लास में एक सेट पास पति – पत्नी दोनों को दिया जायेगा। यह पास स्टेशन मास्टर जारी करेगा और उसके सारे विवरण रखेगा – नाम, बैज नं. पहचान पत्र सं. आदि।इसका मासिक विवरण स्टेशन मास्टर मंडल कार्यालय को भेजेगा। पास का दुरुपयोग न हो, यह व्यवस्था की जायेगी (बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू.) 96 पी.एस. 5-6/58, दिनांक 7.7.97, आर.बी.ई. 97/97.) 

लाइसेंसदार पोर्टरो को साल में एक बार उनके और उनकी पत्नी /पति के लिए उनके कार्य करने के स्टेशन से भारत में कही भी जाने  - आने के लिए एक सेट सुविधा टिकट आदेश भी मिलेगा। इसके जारी करने के नियम पास की तरह होगे. (पत्र सं. ई. (डब्ल्यू) 96 पी.एस. 5-6/58, दिनांक 17.3.99, आर.बी.ई. – 55/99.)







अनुशासनिक मामलों में बचाव सलाहकार को पास

सेवामुक्त कर्मचारी को बचाव सलाहकार का कार्य करने के लिए उसकी पात्रता की श्रेणी में पास दिया जायेगा। यह पास किसी कर्मचारी का बचाव करने के लिए और बचाव पक्ष तैयार करने को दस्तावेज देखने जाने के लिए भी दिया जाएगा।(बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू.) 97 पी.एस. 5-1/5, दिनांक 9.5.97.) 





वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमों के लिए

ए.आई.आर.एफ. और एन.एफ.आई.आर. व्दारा मुख्यालयों, मंडलो, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले या भाषण देने वाले कार्यरत रेल कर्मचारियों को विशेष पास दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में भाषण देने वाले गैर – रेल कर्मचारियों को मानार्थ पास दिया जा सकता है, जो प्रथम श्रेणी से उच्चतर नही होगा।(बोर्ड का पत्र सं.. (डब्ल्यू.) 98/पी.एस. 5-1/54, दिनांक 31.8.98.) 


रेल संरक्षा कमीशन के गैर – रेलवे कर्मचारी को

रेल संरक्षा कमीशन के गैर – रेलवे कर्मचारी वर्ष में एक सेट मानार्थ चेक पास और एक सेट सुविधा टिकट आदेश पायेगे। जिन पर वे स्वयं और उनके परिवार के पात्र सदस्य शामिल होंगे।

यह सुविधा उन्हें साल में एक बार अपने हेडक्वार्टर से कहीं के लिए भी प्राप्त होगी।

वे अपने संगठन में एक वर्ष सेवा के बाद इसके हक़दार होंगे। पात्रता की सभी शर्ते रेल कर्मियों के लिए पास नियमो के अनुसार होगी। 

यह पास, टिकट आदेश उनके संगठन के समीपस्थ रेल मुख्यालय या मंडल से जारी किये जायेंगे।

यात्रा के समय उन्हें अपना पहचान – पत्र साथ रखना होगा और यह बात पास /टिकट आदेश पर भी लिखी जायेगी।(बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू.) 97 पी.5-1/44, दिनांक 7.4.99, आर.बी.ई. -69/99.)






कर्मचारी हित निधि व्दारा नियुक्त पूर्णकालिक नियमित होमियोपैथी / आयुर्वेदिक चिकित्सको को भी मानार्थ पास और रियासती टिकट आदेश

यह उसी आधार पर दिये जाएगे जैसे कोआपरेटिव सोसाईटी / बैंक / रेलवे इन्स्टीट्यूट/ पुस्तकालयों आदि के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को दिये जाते है (आर.बी.ई.278/99, दिनांक 28.10.99.)





अनुकंपा के आधार पर भर्ती पर

परीक्षा/इंटरव्यू के लिए अनुकंपा के आधार पर भर्ती को बुलाये जाने पर अभ्यर्थी को स्लीपर/दूसरी श्रेणी का विशेष पास दिया जाएगा। यह पास केवल पहली बार अपने निवास के स्टेशन से परीक्षा -स्थल तक जाने और लौटने के लिए मिलेगा, दुबारा बुलाये जाने पर नहीं।(आर.बी.ई. 275/99, दिनांक 18.10.99.)





रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने दावेदार के रूप में दुर्घटनाओ के संबंध में प्रस्तुत होने पर, निवास से सुनवाई के स्थान तक स्लीपर क्लास में चेक पास दिया जाएगा।(आर.बी.ई. – 100/2000, दिनांक 8.6.2000.)









दान के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम के कलाकारों को

जब वे रेलवे महिला संगठन आदि प्राधिकृत संगठनो व्दारा बुलाये जाए।

साल में दो बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

केवल इकहरी यात्रा के लिए चाहे आने की या वापिसीऔर पांच प्रथम श्रेणी और 15 व्दीतीय श्रेणी के पास कैलेंडर वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा।(आर.बी.ई. – 146/2000, दिनांक 31.7.2000.) 





सेवानिवृति अधिकारी  को जाँच अधिकारी रखने पर

‘ग्रुप बी’ राजपत्रित पद और उससे ऊपर के ऐसे सेवानिवृत अधिकारी जिन्हें अनुशासन एवं अपील नियमो के मामलो में जाँच करने अथवा प्रशिक्षण लेने के लिए अथवा इस संबंध में किसी अन्य प्रयोजन के लिए यात्रा हेतु जाँच अधिकारी के रूप में पैनल पर रखा गया है तो दिया जाएगा।(आर.बी.ई. – 66/2008, दिनांक 27.5.2008.)





रेलों व्दारा आयोजित रक्तदान या नेत्र परीक्षण शिविरों में आमंत्रित डाक्टरों और पैर – मेडिकल कर्मचारियों को


जनरल मैनेजर अपने व्यक्तिगत स्तर पर, आमंत्रित व्यक्ति के स्तर और मौके की आवश्यकता समझकर, उचित श्रेणी का मानार्थ चेक पास जारी करने की अनुमति दे सकते है।(आर.बी.ई. 04/2005, दिनांक 10.1.2005.) 


Also See







प्राकृतिक विपत्ति /आपदा में


प्राकृतिक विपत्ति /आपदा में जब केंद्र सरकार की अधिसूचना हो तो फंसे हुए व्यक्तियों को व्दीतीय/ शयनयान श्रेणी के विशेष मानार्थ पास जारी किये जा सकते है। इनको जिला मजिस्ट्रेट/समतुल्य सिविल अधिकारी प्रमाणित करेगा।(आर.बी.ई. 56/2005, दिनांक 24.3.2005.) 



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