क्र.स. | दण्ड का प्रकार | चयन / पदोन्नति हेतु | वरीयता | |
i | परिनिन्दा | बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
ii | आर्थिक क्षति की कटौती | बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
iii | पास /पीटीओ पर रोक | बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
iv | वार्षिक वेतन वृध्दि पर रोक | बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
v | उसी वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनत करना | बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
vi | पदोन्नति पर रोक (अस्थाई ) | नही बुलाया जा सकता है | पदोन्नत किया जा सकता है | कोई प्रभाव नही |
vii | निम्न वेतनमान में पदावनत करना | नही बुलाया जा सकता है | दण्ड के दौरान पदोन्नति पर रोक | वरीयता पर प्रभाव (NIP में अंकित किये जाने पर) |
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