1. क्या MACP के अंतर्गत लाभ प्रदान करने पर पे बैंड तथा ग्रेड पे के पदानुक्रम में पे बैंड में परिवर्तन होगी ?
उत्तर :- MACP के अंतर्गत अपग्रेडेशन, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में निर्धारित किए गए अनुसार सिफारिश किए गए संशोधित पे बैंड तथा ग्रेड पे के पदानुक्रम में ठीक अगले उच्चतर ग्रेड पे में प्रदान किया जाता है।
2. क्या MACP के लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे, जिन्हें बाद में संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवा में शामिल कर दिया गया है ?
उत्तर :- नहीं,MACPयोजनाओं के अंतर्गत लाभ संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवाओं के ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों पर लागू नही है, क्योंकि संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवाओं के अंतर्गत अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ गैर –कार्यात्मक आधार पर दो वर्ष की सभ्यता की पहले ही अनुमति दे दी गई है ।
3. क्या MACP के लाभ के लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे जिन्हें बाद में संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवा में शामिल कर दिया गया है?
उत्तर :- MACP के लाभ प्रवेश ग्रेड में पद का वास्तव में कार्यभार संभालने की तारीख में उपलब्ध होंगे।
4. ऐसे मामलो में जहाँ कर्मचारी को उपयुक्त न पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई किए जाने आदि के कारण पहले /दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन को स्थगित रखा जाता है तो क्या इसका दूसरे / तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा या नही ?
उत्तर :- जी हाँ यदि किसी कर्मचारी को उपयुक्त न पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई आदि के कारण वित्तीय अपग्रेडेशन आस्थगित / विलम्बित किया जाता है तो एमएसीपीएस के अंतर्गत दूसरे और तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन पर इसके परिणामी प्रभाव पड़ेगा (एमएसीपी के अनुबंध – 1 के पैरा 18 में देखे)
5. यदि किसी रेल कर्मचारी ने पहले ही तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर ली हो और अब भी वह 10 वर्ष से ज्यादा समय से एक ग्रेड में ही हो तो क्या वह MACP के अंतर्गत और आगे अपग्रेडेशन पाने का पात्र होगा ?
उत्तर :- जी नही चूकि सरकारी कर्मचारी ने तीन पदोन्नतियां पहले ही प्राप्त कर ली है इसलिए वह MACP के अंतर्गत आगे किसी और वित्तीय अपग्रेडेशन का पात्र नही होगा।
6. क्या ग्रुप ‘डी’,नान– मैट्रिकुलेट कर्मचारियों के मामले में रु. 2750 – 4400 के संशोधन पूर्व वेतनमान को रु. 2550 – 3200, रु. 2610 – 3540, रु, 2610 – 4000 और रु. 2650 – 4000 के संशोधन पूर्व के वेतनमानो में अपग्रेड कर दिया गया है और पे बैंड पीबी – 1 में रु. 1800 के ग्रेड पे के संशोधित वेतन संरचना में प्रति स्थापित कर दिया गया है, कि मर्जर को देखते हुए MACP के प्रयोजन के लिए रु. 1800 के ग्रेड पर को मर्ज हुआ माना जाएगा ?
उत्तर :- जी हाँ
7. चूकि ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों के वेतनमानों को मर्ज कर दिया है और उन्हें रु. 1800 के ग्रेड पर कर दिया गया है और उन्हें रु.1800 के ग्रेड पे में रखा गया है तो क्या वे प्रत्येक चरण में वेतन के निर्धारण के दौरान 3% की दर पर वेतनवृध्दि पाने का हकदार होंगे?
उत्तर :- जी हाँ MACP के अनुबंध – 1 के मद 22 के समनरूप ऐसे ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों का वेतन जिन्हें 1.1 2006 से 1800 के ग्रेड पे में रखा गया है, प्रत्येक में वेतन निर्धारण में 3% का लाभ प्रदान चरण करते हुए संशोधित पे बेंड और ग्रेड वेतन मानो की पदानुक्रम में ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड पे में निर्धारित किया जाएगा। (दिनांक 29.9.2010 , आर. बी.ई. 143 /2010)
नोट :-नियमित स्टाफ कार ड्राइवरो को एक ‘फाल – बैंक’ विकल्प के तौर पर MACPयोजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, यदि उन्हें विद्यमान प्रतिशतता आधार वाली प्रणाली के भीतर पदोन्नति नही मिल पाती है।
(दिनांक 18.8.2010 , आर. बी. ई. 122/2010.)
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