इन नियमो के अंतर्गत जारी किये गये सभी आदेश , सूचनाये तथा प्रक्रिया संबंधी आदेश या तो रेल सेवक को हाथो हाथ दिये जायेगे या Registred डाक से भेजे जायेगे।
राष्ट्रपति व रेलवे बोर्ड की ओर जारी किये गये आदेशो व सूचनाये आदि की तामील :
राष्ट्रपति अथवा रेलवे बोर्ड के व्दारा इन नियमो के अंतर्गत जारी किये गये आदेशो तथा सूचनाओ पर रेल मंत्रालय का निम्नलिखत में से कोई भी अधिकारी हस्ताक्षर के लिए सक्षम होगा :-
1. सचिव रेलवे बोर्ड / निदेशक
2.संयुक्त सचिव / अवर निदेशक
3. सहायक सचिव / संयुक्त निदेशक
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