सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते
1. जीवन यापन भत्ता
2. मुख्यालय से अलग न्यायालय में गवाही देने जाने पर अथवा विभागीय जाँच प्रक्रिया में भाग लेने पर यात्रा भत्ता
3. जीवन यापन भत्ते के आधार पर मंहगाई भत्ता
4. उत्पादकता पर आधारित बोनस (पी.एल.बी.) (परन्तु इसका भुगतान निलम्बन की समाप्ति पर ही होगी)
5. छात्रावास “सब्सीडी”
6. शैक्षिक (एकेजेशनल) सहायता
नोट: - जीवन यापन भत्ते पर देय मंहगाई भत्ता जीवन यापन की राशि पर निर्भर होगा न कि पहले पूरी राशि जोडकर तब उसके आधे की राशि का
सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले सुविधाये
1. कर्मचारी सरकारी आवास रख सकता है,
2. कर्मचारी का पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर अन्य के साथ नियम विचार होगा (परन्तु परिणाम बंद लिफाफे में रखा जायेगा ),
3. कर्मचारी बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है,
4. कर्मचारी समझौता वार्ता (पी.एन.एम.) की बैठको में भाग ले सकता है,
5. कर्मचारी सक्षम अधिकारी व्दारा स्वीकृति प्रदान करने पर वह स्वेच्छिक सेवा निवृत ले सकता है
6. कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता है ,
7. सक्षम अधिकारी व्दारा इस आशय का आदेश देने पर कर्मचारी का निलम्बन की अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जा सकती है,
8. कर्मचारी एवं उसके परिवार को रेलवे अस्पतालों में आउटडोर एवं अन्तरंग इनडोर दोनों चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है
9. कर्मचारी जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करा सकता है,
10. भविष्य निधि से ‘अग्रिम’ या अंतिम निकासी ली जा सकती है
11. निलम्बन की अवधि का कर्मचारी के पद, वेतन एवं वरीयता पर प्रभाव नही पड़ेगा
10 कर्मचारी. कुछ निर्धारित सीमओं के अंतर्गत सुविधा पास एवं पी टी ओ की सुविधा प्राप्त कर सकता है
नोट
- महाप्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को, उसे कुल देय सुविधा पास की संख्या के आधे सुविधा पास दिये जा सकते है
- मंडल रेल प्रबन्धक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इंके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सेट या दो आधा सेट पास जारी किए जा सकते है बशर्त ऐसे पास जारी करते समय उसके खाते में एक सेट पास बकाया रहना चाहिये
- स्कूल पास पर निलम्बन का कोई प्रभाव नही होगा और उसका नाम उसमे अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकेगा
(i) अनिवार्य कटौतियां :-
(क) आयकर (यदि देय हो)
(ख) मकान भाड़ा, विधुत तथा जल प्रभार
(ग) स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशाप का डेबिट
(घ) चिकित्सालय का भोजन चार्ज
(ङ) ठेका प्रणाली के अध्याधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए देय डॉक्टर की फीस
(च) सरकार से लिए गये ऋणों एवं अग्रिमो की किश्ते
(छ) सरकार की हुई क्षति पूर्ती के लिए की जाने वाली कटौती (यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगायी हो)
(ii) एच्छिक कटौतियां :-
(क) जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम
(ख) रेलवे इंस्टीट्यूट एवं क्लब का अंशदान
(ग) सरकारी समिति के ऋण
(घ) कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गये ऋण की किश्ते
(ङ) स्कूल की फीस
(iii) वर्जित कटौतियां :-
(क) भविष्य निधि (पी.एफ.) का अंशदान
(ख) न्यायालय व्दारा कुर्क की गई राशि
निलम्बन के दौरान लागू होने वाली पाबन्दियाँ:-
निलंबित कर्मचारी निलम्बन की अवधि में :-
i मुख्यालय के बाहर बिना पूर्वानुमति के नही जा सकता है
ii किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही जा सकता है
iii यदि आवास किराया मुक्त था तो निलम्बन की अवधि में किराया देना होगा
iv पदोन्नति नही पायेगा
v वार्षिक वेतनवृध्दि नही मिलेगी
vi कोई व्यापार या पेशा नही कर सकेगा
vii प्रशिक्षण में नही भेजा जायेगा
viii रेजिडेंसियल कार्ड पास की सुविधा नही ले पायेगा
ix जे.सी.एम. तथा पी.एन.एम. की बैठको में भाग लेने के लिए यात्रा पास नही मिलगा
x निलम्बन नियमो के तहत यात्रा भत्ता अत्यंत सीमित होगा
xi नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नही होगी
11. निलम्बन की अवधि का कर्मचारी के पद, वेतन एवं वरीयता पर प्रभाव नही पड़ेगा
10 कर्मचारी. कुछ निर्धारित सीमओं के अंतर्गत सुविधा पास एवं पी टी ओ की सुविधा प्राप्त कर सकता है
नोट
- महाप्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को, उसे कुल देय सुविधा पास की संख्या के आधे सुविधा पास दिये जा सकते है
- मंडल रेल प्रबन्धक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इंके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सेट या दो आधा सेट पास जारी किए जा सकते है बशर्त ऐसे पास जारी करते समय उसके खाते में एक सेट पास बकाया रहना चाहिये
- स्कूल पास पर निलम्बन का कोई प्रभाव नही होगा और उसका नाम उसमे अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकेगा
सस्पेंशन के दौरान जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियां
(क) आयकर (यदि देय हो)
(ख) मकान भाड़ा, विधुत तथा जल प्रभार
(ग) स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशाप का डेबिट
(घ) चिकित्सालय का भोजन चार्ज
(ङ) ठेका प्रणाली के अध्याधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए देय डॉक्टर की फीस
(च) सरकार से लिए गये ऋणों एवं अग्रिमो की किश्ते
(छ) सरकार की हुई क्षति पूर्ती के लिए की जाने वाली कटौती (यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगायी हो)
(ii) एच्छिक कटौतियां :-
(क) जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम
(ख) रेलवे इंस्टीट्यूट एवं क्लब का अंशदान
(ग) सरकारी समिति के ऋण
(घ) कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गये ऋण की किश्ते
(ङ) स्कूल की फीस
(iii) वर्जित कटौतियां :-
(क) भविष्य निधि (पी.एफ.) का अंशदान
(ख) न्यायालय व्दारा कुर्क की गई राशि
निलम्बन के दौरान लागू होने वाली पाबन्दियाँ:-
निलंबित कर्मचारी निलम्बन की अवधि में :-
i मुख्यालय के बाहर बिना पूर्वानुमति के नही जा सकता है
ii किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही जा सकता है
iii यदि आवास किराया मुक्त था तो निलम्बन की अवधि में किराया देना होगा
iv पदोन्नति नही पायेगा
v वार्षिक वेतनवृध्दि नही मिलेगी
vi कोई व्यापार या पेशा नही कर सकेगा
vii प्रशिक्षण में नही भेजा जायेगा
viii रेजिडेंसियल कार्ड पास की सुविधा नही ले पायेगा
ix जे.सी.एम. तथा पी.एन.एम. की बैठको में भाग लेने के लिए यात्रा पास नही मिलगा
x निलम्बन नियमो के तहत यात्रा भत्ता अत्यंत सीमित होगा
xi नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नही होगी
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