प्रश्न: लीव एनकैशमेंट क्या होता है?
उत्तर: यह एक सुविधा है जिसमें
कर्मचारी अपनी अर्जित छुट्टियों का नकद रूप में भुगतान प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न: लीव एनकैशमेंट कब ली जा सकती है?
उत्तर: सेवा के दौरान (अधिकतम दो
बार), एलटीसी के साथ,
सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु की स्थिति में।
प्रश्न: एक बार में कितनी छुट्टियों का एनकैशमेंट किया जा सकता है?
उत्तर: सेवा में या एलटीसी के साथ
– अधिकतम दस दिन। सेवानिवृत्ति पर – अधिकतम तीन सौ दिन।
प्रश्न: अगर छुट्टियाँ तीन सौ दिन से ज़्यादा हों तो?
उत्तर: अतिरिक्त छुट्टियाँ समाप्त
मानी जाती हैं,
उनका भुगतान नहीं होता।
प्रश्न: हाफ पेड लीव का भी भुगतान होता है?
उत्तर: नहीं, केवल अर्जित अवकाश (Earned
Leave) का भुगतान होता है।
प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की गणना कैसे होती है?
उत्तर: (मासिक वेतन ÷ तीस) ×
छुट्टियों की संख्या। वेतन में बेसिक + डीए शामिल होता है।
प्रश्न: क्या यह राशि कर योग्य होती है?
उत्तर: सेवा के दौरान कर (टैक्स)
लगेगा, सेवानिवृत्ति पर आंशिक कर छूट मिल सकती है।
प्रश्न: एनपीएस कर्मचारी भी पात्र हैं?
उत्तर: हां, एनपीएस और ओपीएस दोनों को यह सुविधा मिलती है।
प्रश्न: सेवा के दौरान कितनी बार लीव एनकैशमेंट ली जा सकती है?
उत्तर: अधिकतम 6 बार।
प्रश्न: क्या एलटीसी के साथ छुट्टी लेना ज़रूरी है?
उत्तर: नहीं, एलटीसी के साथ छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं है।
प्रश्न: क्या पीएफ लीव एनकैशमेंट से कटता है?
उत्तर: नहीं, पीएफ कटौती नहीं होती।
प्रश्न: क्या छुट्टियाँ बैलेंस से कम हो जाती हैं?
उत्तर: हां, उतने दिन छुट्टियाँ काट ली जाती हैं।
प्रश्न: मृत्यु के बाद भुगतान किसे मिलता है?
उत्तर: कानूनी उत्तराधिकारी को या
नॉमिनी को।
प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की राशि कहाँ जमा होती है?
उत्तर: कर्मचारी के बैंक खाते
में।
प्रश्न: क्या यह पेंशन या ग्रेच्युटी में जुड़ती है?
उत्तर: नहीं, यह अलग से भुगतान होती है।
प्रश्न: यह किस नियम के तहत दी जाती है?
उत्तर: रेलवे सेवा नियम, आईआरईसी नियम पाँच सौ पचास और लीव रूल्स उन्नीस सौ इक्यासी के अनुसार।
प्रश्न: क्या प्रोबेशन पर लीव एनकैशमेंट मिलता है?
उत्तर: नहीं, प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलता।
प्रश्न: क्या अनुशासनात्मक जांच के दौरान रोकी जा सकती है?
उत्तर: हां, लीव एनकैशमेंट रोकी जा सकती है।
प्रश्न: रिटायरमेंट के बाद कितने समय में भुगतान होता है?
उत्तर: सामान्यतः तीस से साठ दिन
में।
प्रश्न: क्या इसका असर आगे की छुट्टियों पर पड़ता है?
उत्तर: नहीं, सिर्फ बैलेंस कम होता है।
प्रश्न: इसे स्वीकृति कौन देता है?
उत्तर: संबंधित ब्रांच/कंट्रोलिंग
अधिकारी।
प्रश्न: क्या मेडिकल लीव का एनकैशमेंट होता है?
उत्तर: नहीं, केवल अर्जित छुट्टियों का होता है।
प्रश्न: क्या दो बार से ज़्यादा लिया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, अधिकतम दो बार ही सेवा में।
प्रश्न: कौन सा फॉर्म भरना होता है?
उत्तर: फॉर्म-ग्यारह या एचआरएमएस
ऐप से ऑनलाइन आवेदन।
प्रश्न: क्या लीव एनकैशमेंट कर्मचारी का अधिकार है?
उत्तर: हां, यदि सभी शर्तें पूरी हों।
प्रश्न: क्या इससे मूल वेतन पर असर पड़ता है?
उत्तर: नहीं, कोई असर नहीं पड़ता।
प्रश्न: क्या सी-ऑफ या आरएच का एनकैशमेंट होता है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न: एचआरएमएस से कैसे करें आवेदन?
उत्तर: एचआरएमएस लॉगिन करें → लीव → एप्लाई
एनकैशमेंट
प्रश्न: क्या रिटायर्ड व्यक्ति को बाद में एनकैशमेंट मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, केवल रिटायरमेंट के समय ही।
प्रश्न: डीए की दर कैसे लागू होती है?
उत्तर: मौजूदा दर से।
प्रश्न: आवेदन कितने दिन पहले करना चाहिए?
उत्तर: कम से कम पंद्रह दिन पहले।
प्रश्न: क्या दो एलटीसी के बीच में दो बार लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, अगर सीमा में हो।
प्रश्न: क्या छुट्टी लिए बिना लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, खासकर एलटीसी के साथ।
प्रश्न: क्या लीव एनकैशमेंट अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है।
प्रश्न: क्या आरटीआई में जानकारी माँगी जा सकती है?
उत्तर: हां।
प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: एचआरएमएस ऐप या पर्सनल
विभाग से संपर्क करें।
उत्तर: नहीं, सिर्फ बेसिक + डीए।
प्रश्न: एचआरए शामिल होता है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न: कौन-सा मास्टर सर्कुलर लागू होता है?
उत्तर: मास्टर सर्कुलर क्रमांक
तिरेपन (Leave
Rules)।
उत्तर: नहीं, लेकिन रिटायरमेंट पर स्वतः प्रोसेस होता है।
प्रश्न: क्या वीआरएस पर यह लाभ मिलता है?
उत्तर: हां।
प्रश्न: क्या स्टडी या परीक्षा अवकाश में मिल सकता है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न: क्या कैजुअल या पार्ट-टाइम कर्मचारियों को मिलता है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न: लंबे मेडिकल अवकाश के बाद मिल सकता है?
उत्तर: हां, अगर शर्तें पूरी हों।
प्रश्न: क्या यूपीआई या वॉलेट में भुगतान होता है?
उत्तर: नहीं, केवल बैंक खाते में।
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