रेलवे बोर्ड ने RBE No. 130/2018 के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश के दौरान अपने पात्र परिवार के साथ भारत भ्रमण करने का अवसर प्रदान करना है। यह सुविधा CCS (Leave Travel Concession) Rules, 1988 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है और रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है।
यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं या LDCE, GDCE अथवा अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो LTC से संबंधित नियमों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में LTC की पात्रता, Pass Surrender, Leave Encashment, पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी होने की स्थिति, Claim प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण Railway Board आदेशों की विस्तृत जानकारी दी गई है।
Leave Travel Concession (LTC) क्या है?
Leave Travel Concession (LTC) भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली एक यात्रा सुविधा है। इसके अंतर्गत कर्मचारी स्वीकृत अवकाश के दौरान स्वयं तथा अपने पात्र परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा कर सकता है और नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) प्राप्त कर सकता है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए यह सुविधा All India Leave Travel Concession (AILTC) के रूप में उपलब्ध है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रेलवे कर्मचारियों पर CCS (LTC) Rules, 1988 केवल LTC के मामलों में लागू होते हैं, जबकि अन्य यात्रा सुविधाएँ अभी भी Railway Servants (Pass) Rules के अंतर्गत संचालित होती हैं।
रेलवे कर्मचारियों के लिए AILTC कब लागू हुई?
सातवें वेतन आयोग ने रेलवे कर्मचारियों को भी LTC सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी। इसके बाद भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 27 मार्च 2018 को आदेश जारी किया गया। इसी के अनुपालन में रेलवे बोर्ड ने RBE No. 130/2018, दिनांक 10 सितम्बर 2018 के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के लिए Optional All India Leave Travel Concession Scheme लागू की।
यह योजना 2018–2021 के चार वर्षीय ब्लॉक से प्रभावी हुई और वर्तमान में 2026–2029 ब्लॉक लागू है।
AILTC की प्रमुख विशेषताएँ
रेलवे कर्मचारियों को केवल All India LTC की सुविधा उपलब्ध है। Home Town LTC रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्हें पहले से ही Privilege Pass की सुविधा प्राप्त है। AILTC पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) योजना है। अर्थात कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी पात्र वर्ष में Privilege Pass अथवा AILTC में से किसी एक का चयन कर सकता है।
यह योजना CCS (LTC) Rules, 1988 के अनुसार संचालित होती है तथा इसके लिए Railway Board द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
क्या AILTC लेना अनिवार्य है?
नहीं। AILTC पूरी तरह एक वैकल्पिक (Optio8nal) योजना है।
यदि कोई कर्मचारी किसी वर्ष AILTC का लाभ नहीं लेना चाहता, तो वह सामान्य रूप से Privilege Pass का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी वर्ष AILTC का विकल्प चुन लिया जाता है, तो उस वर्ष निर्धारित नियमों के अनुसार Privilege Pass का उपयोग नहीं किया जा सकता।
वर्तमान Block Period
AILTC चार वर्ष के एक ब्लॉक के आधार पर संचालित होती है। पहला ब्लॉक 2018 से 2021, दूसरा ब्लॉक 2022 से 2025 तथा वर्तमान ब्लॉक 2026 से 2029 है। कर्मचारी प्रत्येक चार वर्षीय ब्लॉक में निर्धारित नियमों के अनुसार एक बार AILTC का लाभ प्राप्त कर सकता है।
कौन-कौन AILTC के पात्र हैं?
AILTC का लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त होता है जो Privilege Pass के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी, जो Pass सुविधा के पात्र हैं, वे भी निर्धारित शर्तों के अधीन AILTC का लाभ ले सकते हैं। रेलवे ऑडिट विभाग के पात्र कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
यदि किसी कर्मचारी पर ऐसी विभागीय दण्ड (Penalty) लागू है जिसके कारण उसका Privilege Pass रोक दिया गया है, तो सामान्यतः वह उस अवधि में AILTC का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।
परिवार (Family) एवं पात्र लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)
AILTC के अंतर्गत यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों की पात्रता Railway Servants (Pass) Rules के अनुसार नहीं, बल्कि CCS (Leave Travel Concession) Rules, 1988 के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसलिए AILTC के लिए परिवार की परिभाषा Pass Rules से भिन्न हो सकती है। दावा प्रस्तुत करने से पहले कर्मचारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन परिवार के सदस्यों के लिए LTC का दावा किया जा रहा है, वे CCS (LTC) Rules के अंतर्गत पात्र हैं।
Privilege Pass के स्थान पर AILTC का विकल्प
रेलवे कर्मचारियों को AILTC का लाभ Privilege Pass के विकल्प (in lieu of Privilege Pass) के रूप में दिया गया है। अर्थात कर्मचारी एक ही पात्र वर्ष में Privilege Pass और AILTC दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकता।
यदि कर्मचारी AILTC का विकल्प चुनता है, तो उसे उस कैलेंडर वर्ष के लिए निर्धारित Privilege Pass सरेंडर (Surrender) करना अनिवार्य होगा।
Privilege Pass Surrender क्या है?
AILTC का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को संबंधित वर्ष का अपना Privilege Pass त्याग (Surrender) करना पड़ता है। Pass सरेंडर करने के बाद ही कर्मचारी AILTC का दावा प्रस्तुत करने का पात्र बनता है।
ध्यान रखें कि Pass सरेंडर केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि AILTC का मूल आधार है। बिना Pass Surrender के AILTC का दावा स्वीकार नहीं किया जाता।
Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC)
जब कर्मचारी अपना Privilege Pass सरेंडर करता है, तो उसे Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC) जारी किया जाता है। यही प्रमाण-पत्र इस बात का आधिकारिक साक्ष्य होता है कि कर्मचारी ने संबंधित वर्ष का Privilege Pass छोड़ दिया है और अब वह AILTC का लाभ लेने का पात्र है।
AILTC Claim प्रस्तुत करते समय PPSC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। यदि यह खो जाए, तो डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही जारी किया जा सकता है।
यदि पति एवं पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों
यह AILTC का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और विभागीय परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तथा दोनों अपने-अपने अधिकार से Privilege Pass के पात्र हैं, तो AILTC का लाभ लेने के लिए दोनों को उसी कैलेंडर वर्ष का अपना-अपना Privilege Pass सरेंडर करना होगा।
अर्थात यदि AILTC का दावा केवल पति द्वारा किया जा रहा है, फिर भी यदि पत्नी स्वयं रेलवे कर्मचारी है और Pass की पात्र है, तो उसे भी उसी वर्ष का अपना Privilege Pass सरेंडर करना अनिवार्य होगा। यही नियम विपरीत स्थिति में भी लागू होगा।
यदि संबंधित वर्ष का Privilege Pass पहले ही उपयोग कर लिया हो
यदि किसी कर्मचारी ने संबंधित कैलेंडर वर्ष का Privilege Pass पहले ही उपयोग कर लिया है, तो वह उसी वर्ष AILTC का विकल्प नहीं चुन सकता।
इसलिए कर्मचारी को वर्ष की शुरुआत में ही यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे उस वर्ष Privilege Pass का लाभ लेना है या AILTC का।
प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत कर्मचारी
जो रेलवे कर्मचारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, रेलवे पीएसयू (PSU) अथवा अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और रेलवे Pass के पात्र बने हुए हैं, वे भी निर्धारित शर्तों के अधीन AILTC का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में दावा संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
Leave Encashment की सुविधा
AILTC के साथ रेलवे कर्मचारियों को Leave on Average Pay (LAP) के अधिकतम 10 दिनों के Leave Encashment की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा Railway Board RBE No. 157/2018 के माध्यम से लागू की गई है।
Leave Encashment केवल पात्र कर्मचारियों को तथा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन ही देय होता है। यदि कर्मचारी पहले से निर्धारित सीमा तक Leave Encashment प्राप्त कर चुका है, तो आगे का दावा नियमानुसार स्वीकार किया जाएगा।
किन बातों का विशेष ध्यान रखें?
- AILTC का लाभ लेने से पहले कर्मचारी को निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए—
- संबंधित वर्ष का Privilege Pass पहले उपयोग न किया गया हो।
- Pass Surrender करने के बाद प्राप्त PPSC सुरक्षित रखें।
- केवल पात्र परिवार के सदस्यों के लिए ही दावा करें।
- यात्रा नियमानुसार स्वीकृत मार्ग एवं अनुमत श्रेणी (Class) में ही करें।
- सभी टिकट, रसीदें तथा आवश्यक दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।
- दावा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।
AILTC Claim कैसे करें?
AILTC का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले सक्षम प्राधिकारी से अवकाश (Leave) स्वीकृत कराया जाता है। इसके बाद संबंधित वर्ष का Privilege Pass सरेंडर कर Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC) प्राप्त किया जाता है। यात्रा पूर्ण होने के बाद कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में AILTC Claim प्रस्तुत करता है तथा उसके साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करता है। सभी अभिलेखों की जाँच के उपरांत नियमानुसार दावा स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है।
AILTC Claim के साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?
दावा प्रस्तुत करते समय सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाते हैं—
- निर्धारित AILTC Claim Form।
- Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC)।
- यात्रा के टिकट अथवा ई-टिकट।
- Boarding Pass (जहाँ हवाई यात्रा की गई हो)।
- यात्रा से संबंधित अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र।
- Leave Sanction Order (जहाँ आवश्यक हो)।
- स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (Self Declaration), यदि नियमों में अपेक्षित हो।
Claim प्रस्तुत करने की समय-सीमा
AILTC का दावा समय पर प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है।
यदि कर्मचारी ने LTC Advance नहीं लिया है, तो वापसी यात्रा पूर्ण होने की तिथि से तीन माह (3 Months) के भीतर दावा प्रस्तुत करना होगा।
यदि कर्मचारी ने LTC Advance लिया है, तो वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह (1 Month) के भीतर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाता है।
हवाई यात्रा (Air Travel) के नियम
AILTC के अंतर्गत हवाई यात्रा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है जो संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार उसके पात्र हैं। उदाहरण के लिए, Pay Level-14 एवं उससे ऊपर के अधिकारी Business/Club Class में यात्रा करने के पात्र हो सकते हैं। अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा DoPT एवं रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
जहाँ हवाई यात्रा अनुमन्य हो, वहाँ टिकट केवल सरकार द्वारा अधिकृत माध्यमों, जैसे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट/काउंटर अथवा अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों (Balmer Lawrie, Ashok Travels & Tours तथा अधिकृत सीमा तक IRCTC) के माध्यम से ही बुक किए जाने चाहिए।
किन परिस्थितियों में AILTC का लाभ नहीं मिलेगा?
निम्न परिस्थितियों में AILTC का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता—
- संबंधित वर्ष का Privilege Pass पहले ही उपयोग किया जा चुका हो।
- Privilege Pass
- विभागीय परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य विधिवत सरेंडर नहीं किया गया हो।
- कर्मचारी या परिवार के सदस्य नियमों के अनुसार पात्र न हों।
- यात्रा निर्धारित नियमों के विपरीत की गई हो।
- दावा निर्धारित समय-सीमा के बाद बिना उचित कारण के प्रस्तुत किया गया हो।
- आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराए गए हों।
- कर्मचारी Pass सुविधा से वंचित होने के कारण AILTC के लिए भी अपात्र हो।
विभागीय परीक्षाओं में AILTC से संबंधित निम्न बिंदु अक्सर पूछे जाते हैं—
- LTC का पूर्ण रूप – Leave Travel Concession।
- रेलवे कर्मचारियों के लिए केवल All India LTC लागू है।
- Home Town LTC रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है।
- AILTC एक Optional Scheme है।
- AILTC का लाभ लेने के लिए संबंधित वर्ष का Privilege Pass Surrender करना अनिवार्य है।
- यदि पति एवं पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तथा दोनों Pass के पात्र हैं, तो AILTC के लिए दोनों को अपने-अपने Privilege Pass सरेंडर करने होंगे।
- AILTC के साथ पात्रता होने पर 10 दिनों तक LAP Leave Encashment का लाभ भी उपलब्ध है।
- AILTC के अंतर्गत परिवार की पात्रता CCS (LTC) Rules, 1988 के अनुसार निर्धारित होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. LTC का पूरा नाम क्या है?
LTC का पूरा नाम Leave Travel Concession है।
2. रेलवे कर्मचारियों के लिए कौन-सी LTC लागू होती है?
रेलवे कर्मचारियों के लिए केवल All India Leave Travel Concession (AILTC) लागू है।
3. क्या रेलवे कर्मचारियों को Home Town LTC मिलती है?
नहीं। रेलवे कर्मचारियों को Home Town LTC की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
4. क्या AILTC लेना अनिवार्य है?
नहीं। AILTC पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) योजना है। कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार Privilege Pass या AILTC में से किसी एक का चयन कर सकता है।
5. AILTC का लाभ लेने के लिए क्या करना आवश्यक है?
AILTC का लाभ लेने के लिए संबंधित वर्ष का Privilege Pass Surrender करना आवश्यक है तथा Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC) प्राप्त करना होता है।
6. यदि पति एवं पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों तो क्या नियम है?
यदि दोनों अपने-अपने अधिकार से Privilege Pass के पात्र हैं, तो AILTC का लाभ लेने के लिए दोनों को अपने-अपने Privilege Pass सरेंडर करने होंगे।
7. क्या संबंधित वर्ष का Privilege Pass उपयोग करने के बाद AILTC ली जा सकती है?
नहीं। यदि उसी वर्ष का Privilege Pass पहले ही उपयोग किया जा चुका है, तो उस वर्ष AILTC का लाभ नहीं मिलेगा।
8. AILTC के साथ Leave Encashment की सुविधा कितनी है?
पात्र रेलवे कर्मचारियों को AILTC के साथ अधिकतम 10 दिनों की Leave on Average Pay (LAP) Leave Encashment की सुविधा उपलब्ध है।
9. AILTC में परिवार की पात्रता किस नियम के अनुसार तय होती है?
AILTC में परिवार की पात्रता CCS (Leave Travel Concession) Rules, 1988 के अनुसार निर्धारित की जाती है।
10. AILTC Claim कितने समय में प्रस्तुत करना चाहिए?
यदि Advance नहीं लिया है तो यात्रा पूरी होने के 3 माह के भीतर तथा Advance लिया है तो 1 माह के भीतर Claim प्रस्तुत करना चाहिए।
निष्कर्ष
संदर्भ (Authentic References):
- Railway Board RBE No. 130/2018 – All India Leave Travel Concession for Railway Employees.
- Railway Board RBE No. 157/2018 – Leave Encashment with All India LTC.9
- CCS (Leave Travel Concession) Rules, 1988 (संशोधित समय-समय पर)।

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