Railway Rules Library

Establishment Rule Smart Search



Sort :
Loading...
Go to Page :

5. रेलवे कर्मचारियों की नौकरी के दौरान पढ़ाई एवं शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियम | सम्पूर्ण मार्गदर्शिका (भाग-4)

भाग–5 : विशेष परिस्थितियाँ (Special Situations)

पिछले अध्यायों में हमने यह समझा कि रेलवे कर्मचारी नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह लागू सेवा नियमों, शैक्षणिक मान्यता तथा सरकारी दायित्वों का पालन करे। किन्तु व्यवहार में अनेक ऐसे प्रश्न सामने आते हैं, जिनका उत्तर केवल सामान्य नियमों से नहीं दिया जा सकता।

उदाहरण के लिए—

  • क्या Study Leave लेकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
  • क्या Deputation पर रहते हुए पढ़ाई की जा सकती है?
  • यदि कर्मचारी प्रशिक्षण (Training) पर है, तो क्या वह किसी Course में प्रवेश ले सकता है?
  • क्या विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (DAR) लंबित होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
  • क्या Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता है?
  • क्या विभाग NOC देने से मना कर सकता है?
  • यदि कर्मचारी की ड्यूटी शिफ्ट (Shift Duty) में है, तो क्या Evening Course किया जा सकता है?

इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए इस अध्याय का उद्देश्य किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचना नहीं, बल्कि प्रत्येक विशेष परिस्थिति का नियम आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

Case–1 : क्या Study Leave लेकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?

स्थिति

एक कर्मचारी का मानना है कि यदि उसे नौकरी के दौरान कोई Degree या Diploma करना है, तो पहले Study Leave स्वीकृत कराना अनिवार्य है।

प्रश्न:  क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए Study Leave लेना आवश्यक है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

नहीं।

Study Leave और Higher Studies एक ही विषय नहीं हैं।

Study Leave भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (Indian Railway Establishment Code) के अंतर्गत उपलब्ध एक विशेष प्रकार का अवकाश है, जिसका उद्देश्य कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी को उच्च अध्ययन अथवा विशेष प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है।

दूसरी ओर, अनेक कर्मचारी बिना Study Leave के भी Distance Learning, Online Education, Evening Classes या अपने अवकाश के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।

अतः प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए Study Leave आवश्यक नहीं है।

हाँ, यदि Course की प्रकृति ऐसी है कि कर्मचारी को नियमित रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़े, तब Study Leave या अन्य उपयुक्त अवकाश का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • प्रत्येक Course के लिए Study Leave लेने की आवश्यकता नहीं होती।
  • कर्मचारी निजी समय में अपनी शिक्षा जारी रख सकता है।
  • Distance, Online एवं अन्य लचीले (Flexible) अध्ययन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • Study Leave के बिना नियमित ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
  • प्रत्येक कर्मचारी को Study Leave स्वीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
  • केवल प्रवेश (Admission) लेने से Study Leave का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

नियम का सरल अर्थ

Study Leave एक सुविधा है, अनिवार्यता नहीं।

निष्कर्ष

रेलवे कर्मचारी बिना Study Leave के भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यदि उसकी पढ़ाई सरकारी कार्य को प्रभावित नहीं करती। Study Leave केवल उन परिस्थितियों में प्रासंगिक होती है जहाँ अध्ययन के लिए नियमित समय की आवश्यकता हो और लागू नियम उसकी अनुमति देते हों।

संबंधित नियम (Reference)

  • Indian Railway Establishment Code (Study Leave संबंधी प्रावधान)।
  • Railway Board द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश।

Case–2 : क्या Study Leave प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार (Right) है?

स्थिति

एक कर्मचारी का चयन उच्च अध्ययन के लिए किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हो गया है। वह मानता है कि अब विभाग को अनिवार्य रूप से Study Leave स्वीकृत करनी होगी।

प्रश्न:  क्या Study Leave माँगने पर रेलवे प्रशासन उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

नहीं।

Study Leave सामान्य अवकाश (Casual Leave, LAP, LHAP आदि) की तरह स्वतः प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है।

यह एक विवेकाधीन (Discretionary) सुविधा है, जिसकी स्वीकृति संबंधित नियमों, पात्रता, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करती है।

यदि कर्मचारी सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है, तब भी प्रत्येक मामले में Study Leave स्वतः स्वीकृत होगी, ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं है।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • पात्र कर्मचारी Study Leave के लिए आवेदन कर सकता है।
  • यदि सभी शर्तें पूरी हों और प्रशासनिक दृष्टि से संभव हो, तो उसका आवेदन विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • आवेदन करने मात्र से Study Leave का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
  • विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाना अपने-आप में Study Leave की स्वीकृति का आधार नहीं है।
  • कर्मचारी विभाग को Study Leave देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

नियम का सरल अर्थ

Study Leave माँगी जा सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करना स्वतः अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

Study Leave का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों, लागू नियमों तथा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

संबंधित नियम (Reference)

  • Indian Railway Establishment Code (Study Leave प्रावधान)।
  • Railway Board के लागू निर्देश।

Case–3 : क्या प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

स्थिति

एक रेलवे कर्मचारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) अथवा अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत है। वह इस अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और जानना चाहता है कि क्या प्रतिनियुक्ति के दौरान अध्ययन करने पर कोई विशेष नियम लागू होते हैं।

प्रश्न: क्या प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रतिनियुक्ति पर गया रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

किन्तु प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारी केवल भारतीय रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि जिस संगठन में वह कार्य कर रहा है, वहाँ के सेवा नियम एवं प्रशासनिक निर्देश भी उस पर लागू हो सकते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

  1. अध्ययन के कारण प्रतिनियुक्ति पर सौंपे गए सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
  2. यदि Course के कारण कार्यालय समय, उपस्थिति, अवकाश या अन्य प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता हो, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी के लागू नियमों का पालन करना होगा।
  3. यदि प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का भविष्य में रेलवे सेवा में उपयोग किया जाना है, तो उसकी मान्यता तथा संबंधित सेवा नियमों की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • प्रतिनियुक्ति के दौरान भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो सकता है।
  • वैध एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का भविष्य में सेवा प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  • कर्मचारी अपने व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विकास को जारी रख सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • प्रतिनियुक्ति पर होने से स्वतः अतिरिक्त छूट प्राप्त नहीं होगी।
  • कार्यालय समय में अध्ययन करने का अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा।
  • प्रतिनियुक्ति के संगठन के नियमों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

नियम का सरल अर्थ

प्रतिनियुक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं है, लेकिन कर्मचारी को रेलवे तथा प्रतिनियुक्ति संगठन—दोनों के लागू नियमों का पालन करना होगा।

निष्कर्ष

प्रतिनियुक्ति के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते सरकारी कार्य प्रभावित न हो तथा संबंधित संगठन एवं लागू सेवा नियमों का पालन किया जाए।

संदर्भ (Reference)

  • Railway Establishment Rules relating to Deputation (जहाँ लागू हों)।
  • संबंधित Borrowing Organisation के सेवा नियम।
  • Railway Board के लागू निर्देश।

Case–4 : क्या प्रशिक्षण (Training) के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?

स्थिति

एक रेलवे कर्मचारी प्रारम्भिक प्रशिक्षण (Initial Training), रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course), प्रमोशन प्रशिक्षण (Promotional Training) अथवा अन्य विभागीय प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। इसी दौरान वह किसी Degree या Diploma Course में प्रवेश लेना चाहता है।

प्रश्न: क्या Training के दौरान पढ़ाई की जा सकती है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान उच्च शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया हो।

किन्तु प्रशिक्षण रेलवे सेवा का अभिन्न भाग है। प्रशिक्षण अवधि में कर्मचारी का प्रमुख दायित्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित उपस्थिति, अध्ययन तथा मूल्यांकन में भाग लेना होता है।

यदि किसी शैक्षणिक Course के कारण प्रशिक्षण प्रभावित होता है, तो कर्मचारी प्रशिक्षण संबंधी दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • यदि अध्ययन निजी समय में किया जा रहा है और प्रशिक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है, तो सामान्यतः कोई बाधा नहीं है।
  • कर्मचारी प्रशिक्षण के साथ-साथ अपनी शैक्षणिक उन्नति भी जारी रख सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • प्रशिक्षण छोड़कर कक्षाओं में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
  • प्रशिक्षण में अनुपस्थिति को केवल इस आधार पर उचित नहीं माना जाएगा कि कर्मचारी किसी अन्य Course में अध्ययन कर रहा था।
  • विभागीय प्रशिक्षण पर व्यक्तिगत शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

नियम का सरल अर्थ

Training पहले, निजी अध्ययन बाद में।

रेलवे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सेवा का अनिवार्य भाग है, इसलिए उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

प्रशिक्षण के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपस्थिति एवं मूल्यांकन किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने चाहिए।

संदर्भ (Reference)

  • Railway Training संबंधी लागू निर्देश।
  • Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
  • Railway Board के समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेश।

Case–5 : क्या Bond Period के दौरान रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

स्थिति

एक रेलवे कर्मचारी ने विभागीय प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण या अन्य कारणों से रेलवे के पक्ष में Bond निष्पादित किया है। Bond की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी बीच वह किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

प्रश्न:  क्या Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि Bond Period के दौरान रेलवे कर्मचारी किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

Bond का उद्देश्य सामान्यतः यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारी निर्धारित अवधि तक सेवा देगा या Bond की शर्तों का पालन करेगा। Bond स्वयं उच्च शिक्षा पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाता।

हाँ, यदि कर्मचारी उच्च शिक्षा के लिए ऐसी सुविधा चाहता है जिससे Bond की शर्तें प्रभावित हों, जैसे—

  • दीर्घकालीन Study Leave,
  • विदेशी प्रशिक्षण,
  • सेवा से त्यागपत्र,
  • प्रतिनियुक्ति,
  • अथवा Bond की शर्तों के विपरीत कोई अन्य व्यवस्था,

तो संबंधित Bond तथा लागू नियमों का पालन आवश्यक होगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • Bond Period में भी कर्मचारी निजी समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
  • Distance, Online अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से अध्ययन जारी रखा जा सकता है।
  • Bond की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा प्रत्येक Course के लिए आवश्यक नहीं है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • Bond की शर्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
  • केवल उच्च शिक्षा के आधार पर Bond से स्वतः मुक्ति नहीं मिलेगी।
  • यदि अध्ययन के कारण Bond की शर्तें प्रभावित होती हैं, तो संबंधित नियम लागू होंगे।

नियम का सरल अर्थ

Bond सेवा से संबंधित दायित्व है, शिक्षा पर सामान्य प्रतिबंध नहीं।

निष्कर्ष

Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, किन्तु कर्मचारी को Bond की सभी शर्तों तथा लागू सेवा नियमों का पालन करना होगा।

संदर्भ (Reference)

  • संबंधित Bond की शर्तें।
  • Railway Board के लागू आदेश।
  • Indian Railway Establishment Code (जहाँ लागू हो)।

Case–6 : क्या उच्च शिक्षा के लिए NOC या विभागीय अनुमति आवश्यक होती है?

स्थिति

एक कर्मचारी MBA, LL.B., M.Tech., Ph.D. अथवा अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग सलाह मिलती है। कोई कहता है कि NOC अनिवार्य है, जबकि कोई कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए NOC या विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को प्रत्येक प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से NOC या पूर्व अनुमति लेनी होगी।

वास्तविक स्थिति संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

यदि कर्मचारी—

  • केवल अपने निजी समय में अध्ययन कर रहा है,
  • उसकी ड्यूटी प्रभावित नहीं हो रही,
  • कार्यालय समय में किसी प्रकार की छूट नहीं चाहता,

तो सभी परिस्थितियों में NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है।

किन्तु यदि कर्मचारी—

  • कार्यालय समय में अध्ययन करना चाहता है,
  • Study Leave चाहता है,
  • विशेष प्रशासनिक सुविधा चाहता है,
  • या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ विभागीय स्वीकृति आवश्यक है,

तो संबंधित सेवा नियम एवं प्रशासनिक आदेश लागू होंगे।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • प्रत्येक Course के लिए अनावश्यक NOC प्राप्त करने की बाध्यता नहीं मानी जाएगी।
  • जहाँ नियम अनुमति देते हैं, वहाँ कर्मचारी निजी समय में अध्ययन कर सकता है।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता कि किसी भी परिस्थिति में विभागीय अनुमति की आवश्यकता कभी नहीं होगी।
  • यदि सेवा दायित्व प्रभावित होते हैं, तो लागू नियमों का पालन करना होगा।

नियम का सरल अर्थ

NOC का प्रश्न Course से अधिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता का निर्धारण संबंधित परिस्थितियों एवं लागू सेवा नियमों के आधार पर किया जाएगा।

संदर्भ (Reference)

  • Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
  • Indian Railway Establishment Code.
  • Railway Board के लागू प्रशासनिक निर्देश।

Case–7 : क्या Shift Duty करने वाला कर्मचारी Regular Course कर सकता है?

स्थिति

एक कर्मचारी स्टेशन, लोको, परिचालन, सिग्नल, ट्रैक, अस्पताल या अन्य ऐसे विभाग में कार्यरत है जहाँ 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी के स्थान पर Shift Duty लागू है। वह किसी Regular College में प्रवेश लेना चाहता है।

प्रश्न: क्या Shift Duty करने वाला कर्मचारी Regular Course कर सकता है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें Shift Duty करने वाले कर्मचारियों को Regular Course करने से प्रतिबंधित किया गया हो।

किन्तु Shift Duty की प्रकृति ऐसी होती है कि कर्मचारी की ड्यूटी का समय बदलता रहता है। इसलिए यदि किसी Regular Course में प्रतिदिन निश्चित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, तो कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

  • उसकी सरकारी ड्यूटी प्रभावित न हो।
  • बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थिति न हो।
  • विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?

  • यदि कर्मचारी अपने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अध्ययन का प्रबंधन कर सकता है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • Evening, Distance या Online Courses ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं।

इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?

  • Regular College की कक्षाओं के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
  • ड्यूटी रोस्टर को केवल अध्ययन के कारण बदलने का स्वतः अधिकार नहीं होगा।

नियम का सरल अर्थ

Shift Duty और पढ़ाई साथ-साथ की जा सकती है, लेकिन सरकारी कार्य को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

Shift Duty करने वाला रेलवे कर्मचारी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसकी ड्यूटी, उपस्थिति और सेवा दायित्व प्रभावित न हों।

संदर्भ (Reference)

  • Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
  • संबंधित विभाग के Duty Roster एवं प्रशासनिक निर्देश।
  • Railway Board के लागू आदेश।

Case–8 : क्या विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (DAR) लंबित होने पर रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

स्थिति

एक रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (DAR Proceedings) चल रही है। इसी दौरान वह किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

प्रश्न: क्या DAR Proceedings लंबित होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लग जाती है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने मात्र से कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

विभागीय कार्यवाही और उच्च शिक्षा दो अलग-अलग विषय हैं। केवल DAR Proceedings लंबित होने से कर्मचारी का अध्ययन करने का अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।

हाँ, यदि कर्मचारी अध्ययन के लिए कोई विशेष प्रशासनिक सुविधा, जैसे—

  • Study Leave,
  • कार्यालय समय में छूट,
  • विदेश जाने की अनुमति,
  • प्रतिनियुक्ति,
  • अथवा अन्य विशेष स्वीकृति

चाहता है, तो उस स्थिति में संबंधित नियमों तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
  • केवल DAR Proceedings लंबित होने के आधार पर उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं माना जाएगा।
  • कर्मचारी निजी समय में अध्ययन जारी रख सकता है, यदि उससे सेवा दायित्व प्रभावित नहीं होते।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
  • DAR Proceedings लंबित होने पर विशेष प्रशासनिक सुविधा का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
  • कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही की उपेक्षा नहीं कर सकता।
  • यदि किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता है, तो उसका निर्णय अलग से किया जाएगा।
नियम का सरल अर्थ

DAR Proceedings और उच्च शिक्षा दो अलग-अलग विषय हैं।

निष्कर्ष

विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने मात्र से उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगता। किन्तु विशेष प्रशासनिक सुविधाओं का निर्णय संबंधित नियमों एवं परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा।

संदर्भ (Reference)
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968.
Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.

Case–9 : क्या Vigilance Case या Criminal Case लंबित होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?

स्थिति

एक रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध Vigilance Investigation अथवा Criminal Case लंबित है। वह नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

प्रश्न:  क्या Vigilance Case या Criminal Case लंबित होने से उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लग जाता है?

वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि Vigilance Case अथवा Criminal Case लंबित होने मात्र से कर्मचारी किसी शैक्षणिक Course में प्रवेश नहीं ले सकता।

हाँ, यदि कर्मचारी को किसी विशेष प्रशासनिक सुविधा, विदेश यात्रा, Study Leave अथवा अन्य स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो संबंधित नियमों, न्यायिक आदेशों तथा मामले के तथ्यों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
  • केवल मामले के लंबित होने से अध्ययन का सामान्य अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होता।
  • कर्मचारी अपने निजी समय में अध्ययन जारी रख सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
  • लंबित मामले के कारण यदि किसी प्रशासनिक अनुमति पर प्रतिबंध या शर्त लागू है, तो उसका पालन करना होगा।
  • कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता कि अध्ययन के कारण Vigilance या Criminal Proceedings स्थगित कर दी जाएँ।
  • नियम का सरल अर्थ

लंबित जाँच और उच्च शिक्षा अलग-अलग विषय हैं, लेकिन जहाँ प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी, वहाँ मामले की स्थिति को ध्यान में रखा जा सकता है।

निष्कर्ष

Vigilance अथवा Criminal Case लंबित होने मात्र से उच्च शिक्षा पर सामान्य प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। प्रत्येक विशेष प्रशासनिक निर्णय संबंधित नियमों एवं परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा।

संदर्भ (Reference)
Railway Vigilance Manual.
Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
Railway Board के लागू निर्देश।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Takeaways)

इस अध्याय में हमने उन विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जिनमें सामान्य नियमों के अतिरिक्त प्रशासनिक विवेक (Administrative Discretion) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अध्याय से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं—

  • Study Leave और Higher Studies एक ही विषय नहीं हैं।
  • प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए Study Leave आवश्यक नहीं होती।
  • Study Leave कर्मचारी का स्वतः प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है।
  • प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, परन्तु संबंधित संगठन के नियमों का पालन करना होगा।
  • प्रशिक्षण (Training) के दौरान रेलवे प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • Bond Period सामान्यतः उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगाता।
  • प्रत्येक Course के लिए NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है।
  • Shift Duty करने वाले कर्मचारी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनकी ड्यूटी प्रभावित न हो।
  • DAR Proceedings, Vigilance Case या Criminal Case लंबित होने मात्र से उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगता।
  • जहाँ विशेष प्रशासनिक सुविधा या अनुमति की आवश्यकता होगी, वहाँ संबंधित नियमों एवं प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल एक सामान्य नियम से नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक विशेष परिस्थिति का मूल्यांकन उसके तथ्यों, लागू रेलवे नियमों तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसलिए कर्मचारियों को किसी भी निर्णय से पहले संबंधित नियमों का अध्ययन करना चाहिए और केवल प्रचलित धारणाओं या अनौपचारिक सलाह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

.

Disclaimer: The Information/News/Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.

Labels

Establishment Rule (242) Railway (117) Leave Rules (88) Discipline & Appeal Rules (40) Rail Management Guide (40) Transfer Rules (29) PAY (24) Pay Rules (24) Service Rules (24) Allowances. (23) Employee (20) Recruitment (19) Rules (18) Travel Allowance (16) Running Allowance (14) Acts (12) Question Bank (12) Dearness Compensatory Allowance Rules (11) Employee's Facilities & Benefit (10) Mutual Transfer (10) RETIREMENT BENEFITS (10) Study Leave Rules (10) Reservation Policy (9) MACP (8) Pass Rule (8) Reservation in Service (8) HOER (7) QUESTION & ANSWER (7) Retirement & Pension Rules (7) Structure & Functions (7) Railways Reservation Roster (6) FAQ (5) Medical Rules (5) Railway Board (5) Railway Employee Education Rules (5) Seniority (5) Trade Union (5) Vigilance (5) promotion (5) Gratuity Rules (4) INCREMENT (4) LDCE Special (4) Railway quarter (4) Video - ESTABLISHMENT (4) APAR (3) Encashment of Leave (3) Pay Fixation (3) Pension Rules (3) Personnel Branch Registers (3) Service Record (3) The Minimum Wages Act (3) Administrative Transfer (2) Advances (2) Appointment Rule (2) Cadre Register (2) Casual Leave (2) Conduct Rule (2) Dearness Allowance (2) EMPLOYEE’S COMPENSATION ACT (2) Employee's Health Facilities (2) Function of Personnel Branch & Attached offices (2) Holiday Home (2) House Rent Allowance (2) JOINING TIME (कार्य ग्रहण अवधि) (2) LTC (2) Medical (2) NPS (2) Paternity Leave (2) Paternity Leave Rule for Child Adoption (2) Post-Based Roster (2) Railway Management (2) Recruitment Indent (2) School Pass (2) Short Notes (2) Spouse Ground Transfer (2) Staff Welfare Schemes (2) Transfer Process (2) industrial Disputes Act 1947 (2) 005. Appointment on Compassionate Ground (1) 016. STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES (1) 024. J C M (JOINT CONSULTATIVE MACHINERY) (1) 10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए ) (1) 11. Direction in Management (1) 16. Supervision in Management (1) 22. Manpower Planning (1) 24. Vigilance Management in Railways (1) 25. Stress Management (1) 26. Energy Efficiency and Green Management (1) 28. Passenger Service Management (1) 29. Disaster Management (1) 3. Level of Management (1) 32. Performance Management and Appraisal (1) 5. Functions of Management (1) 6. Planning in Management (1) ALLOWANCES (1) ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS (1) Abbreviations (1) Administrative Formalities (1) Agreed List & Secret List (1) Attendants Rule (1) Breakdown Allowance (1) CADRE CREATION OF POSTS (1) CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL & COURT (1) CPGRAMS (1) CRM (1) Cadre Management (1) Career & Education (1) Change Management (1) Children Education Allowance (1) Clarification (1) Communication in Management (1) Compassionate Ground (1) Composite Transfer and Packing Grant (CTG) (1) Controlling in Management (1) Conveyance Allowance (1) Coordination in Management (1) Corrective Measures (1) Cultural Quota (1) Customer Relationship Management (1) Cycle Allowance (1) Decision Making in Management (1) Definition of Transfer (1) Departmental Examination (1) Deputation (1) Differences Between Old Pension & NPS System (1) Disputes Related to Reservation Roster (1) Extra Ordinary Leave (1) FACTORY ACT 1948 (1) Facilities To Sc/St Rly & Employees Association (1) Finance and Budgeting in Railway Management (1) Fit Certificate Rules (1) Fixed Conveyance Allowance (1) Gati Shakti (1) H. 15 विविध (1) H.00 रेल सेवाओं में भर्ती (1) H.01.02 प्रतिपूरक रेस्ट / छुट्टी ( CR /CCL ) (1) H.07 अप्रेन्टिस / प्रोबेशनर की सेवा शर्ते / नियम (1) H.08 विविध अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम (1) H.12 कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ (1) H.12.3 भविष्य निधि से स्थाई निकासी (1) H.13.1 भविष्य निधि के सामान्य नियम (1) H.13.2 भविष्य निधि से अस्थाई निकासी (1) H.14.1 पेंशन एवं सेवा निवृति लाभ (1) H.17 मजदूरी भुगतान कानून 1936 (1) H.18 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1) H.20 विविध सूचना का अधिकार (1) HRMS (1) Hostel Subsidy (1) Human Relations in Management (1) INDEX (1) INDEX (HINDI) (1) INDUSTRIAL DISPUTE ACT (1) Income Tax & Its Head (1) Injured onDuty (IOD) (1) Innovation and Technology (1) Judicial Pronouncements (1) Key Railway Management Concepts (1) Leadership in Management (1) Leave Reserve Rules (1) Leave Travel Concession (1) Legal Aspects in Railway Management (1) MIS (1) Maintenance and Administration (1) Management (1) Management Information System (1) Management Process (1) Management and Human Behaviour (1) Manager (1) Manpower Planning (1) Maternity Leave (1) Media Handling in Railways (1) Medical Certificate (1) Medical Decategorisation (1) Medical Fitness (1) Medical Leave (1) Men in Position (1) Mileage allowance (1) Morale in Management (1) Motivation in Management (1) NIP (1) NPS (New Pension Scheme) (1) Next Below Rule (1) Night Duty Allowance (1) Notional Increment (1) Nursing Allowance (1) Organizing in Management (1) Overseas Pay (1) Overtime (1) Own-Requested Transfer (1) P R E M (1) PAR (1) PAYMENT OF WAGES ACT 1936 (1) PME (1) PNM (1) Participation of Railway Employees in Management (PREM) (1) Periodic Transfers (1) Periodical Transfer (1) Permanent Negotiation Machinery (1) Personnel Management (1) Production Control Organisation (PCO) (1) Project Management (1) Promotion Quota (1) Public Relations (1) Q Bank विवरणात्मक प्रश्न (1) Quality Management in Railways (1) RELHS (1) RESS (1) RRB (1) RRC (1) RTI Act (1) Rail Infrastructure and Logistics Management (1) Railway Board & Attached / Subordinate Offices (1) Railway Employee NOC Rules (1) Railway Service (Conduct) Rules (1) Recruitment Quota (1) Recruitment Rules (1) Rectification of Roster Errors (1) Restricted Holidays (1) Risk and Hardship Allowance (1) Running Staff (1) SPARROW (1) Safety and Security Management (1) Sanctioned Strength (1) Selection (1) Selection Register (1) Seniority Register (1) Sensitive Posts (1) Service Book (1) Special Casual leave (1) Special Casual leave for Vasectomy (1) Special Train Controllers Allowance (1) Staffing in Management (1) Stepping up (1) Suspension (1) Tenure posts (1) The payment of Wages Act (1) Tough Location Allowance (1) Training Centers (1) Transport Allowance (1) Tubectomy (1) Types of Transfer (1) Umid (1) Vacancy Assessment (1) Vacancy Based Roster (1) Vacancy Position (1) Vacancy Register (1) Video (1) Voluntary Retirement (1) limbs-legal-information-management-briefing-system (1) vacancy-register-indian-railways (1) छटा वेतन आयोग सिफारिशे एवं निर्णय (1) प्रशिक्षण व अन्य सेवा शर्तें (1) राजभाषा (1)

Translate