भाग–5 : विशेष परिस्थितियाँ (Special Situations)
उदाहरण के लिए—
- क्या Study Leave लेकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
- क्या Deputation पर रहते हुए पढ़ाई की जा सकती है?
- यदि कर्मचारी प्रशिक्षण (Training) पर है, तो क्या वह किसी Course में प्रवेश ले सकता है?
- क्या विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (DAR) लंबित होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
- क्या Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता है?
- क्या विभाग NOC देने से मना कर सकता है?
- यदि कर्मचारी की ड्यूटी शिफ्ट (Shift Duty) में है, तो क्या Evening Course किया जा सकता है?
इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए इस अध्याय का उद्देश्य किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचना नहीं, बल्कि प्रत्येक विशेष परिस्थिति का नियम आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करना है।
Case–1 : क्या Study Leave लेकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
स्थिति
एक कर्मचारी का मानना है कि यदि उसे नौकरी के दौरान कोई Degree या Diploma करना है, तो पहले Study Leave स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
प्रश्न: क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए Study Leave लेना आवश्यक है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
नहीं।
Study Leave और Higher Studies एक ही विषय नहीं हैं।
Study Leave भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (Indian Railway Establishment Code) के अंतर्गत उपलब्ध एक विशेष प्रकार का अवकाश है, जिसका उद्देश्य कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी को उच्च अध्ययन अथवा विशेष प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है।
दूसरी ओर, अनेक कर्मचारी बिना Study Leave के भी Distance Learning, Online Education, Evening Classes या अपने अवकाश के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।
अतः प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए Study Leave आवश्यक नहीं है।
हाँ, यदि Course की प्रकृति ऐसी है कि कर्मचारी को नियमित रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़े, तब Study Leave या अन्य उपयुक्त अवकाश का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- प्रत्येक Course के लिए Study Leave लेने की आवश्यकता नहीं होती।
- कर्मचारी निजी समय में अपनी शिक्षा जारी रख सकता है।
- Distance, Online एवं अन्य लचीले (Flexible) अध्ययन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- Study Leave के बिना नियमित ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- प्रत्येक कर्मचारी को Study Leave स्वीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
- केवल प्रवेश (Admission) लेने से Study Leave का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
नियम का सरल अर्थ
Study Leave एक सुविधा है, अनिवार्यता नहीं।
निष्कर्ष
रेलवे कर्मचारी बिना Study Leave के भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यदि उसकी पढ़ाई सरकारी कार्य को प्रभावित नहीं करती। Study Leave केवल उन परिस्थितियों में प्रासंगिक होती है जहाँ अध्ययन के लिए नियमित समय की आवश्यकता हो और लागू नियम उसकी अनुमति देते हों।
संबंधित नियम (Reference)
- Indian Railway Establishment Code (Study Leave संबंधी प्रावधान)।
- Railway Board द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश।
Case–2 : क्या Study Leave प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार (Right) है?
स्थिति
एक कर्मचारी का चयन उच्च अध्ययन के लिए किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हो गया है। वह मानता है कि अब विभाग को अनिवार्य रूप से Study Leave स्वीकृत करनी होगी।
प्रश्न: क्या Study Leave माँगने पर रेलवे प्रशासन उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
नहीं।
Study Leave सामान्य अवकाश (Casual Leave, LAP, LHAP आदि) की तरह स्वतः प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है।
यह एक विवेकाधीन (Discretionary) सुविधा है, जिसकी स्वीकृति संबंधित नियमों, पात्रता, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करती है।
यदि कर्मचारी सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है, तब भी प्रत्येक मामले में Study Leave स्वतः स्वीकृत होगी, ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं है।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- पात्र कर्मचारी Study Leave के लिए आवेदन कर सकता है।
- यदि सभी शर्तें पूरी हों और प्रशासनिक दृष्टि से संभव हो, तो उसका आवेदन विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- आवेदन करने मात्र से Study Leave का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाना अपने-आप में Study Leave की स्वीकृति का आधार नहीं है।
- कर्मचारी विभाग को Study Leave देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
नियम का सरल अर्थ
Study Leave माँगी जा सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करना स्वतः अधिकार नहीं है।
निष्कर्ष
Study Leave का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों, लागू नियमों तथा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।
संबंधित नियम (Reference)
- Indian Railway Establishment Code (Study Leave प्रावधान)।
- Railway Board के लागू निर्देश।
Case–3 : क्या प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?
स्थिति
एक रेलवे कर्मचारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) अथवा अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत है। वह इस अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और जानना चाहता है कि क्या प्रतिनियुक्ति के दौरान अध्ययन करने पर कोई विशेष नियम लागू होते हैं।
प्रश्न: क्या प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रतिनियुक्ति पर गया रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
किन्तु प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारी केवल भारतीय रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि जिस संगठन में वह कार्य कर रहा है, वहाँ के सेवा नियम एवं प्रशासनिक निर्देश भी उस पर लागू हो सकते हैं।
अतः ऐसी स्थिति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—
- अध्ययन के कारण प्रतिनियुक्ति पर सौंपे गए सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
- यदि Course के कारण कार्यालय समय, उपस्थिति, अवकाश या अन्य प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता हो, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी के लागू नियमों का पालन करना होगा।
- यदि प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का भविष्य में रेलवे सेवा में उपयोग किया जाना है, तो उसकी मान्यता तथा संबंधित सेवा नियमों की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- प्रतिनियुक्ति के दौरान भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो सकता है।
- वैध एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का भविष्य में सेवा प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- कर्मचारी अपने व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विकास को जारी रख सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- प्रतिनियुक्ति पर होने से स्वतः अतिरिक्त छूट प्राप्त नहीं होगी।
- कार्यालय समय में अध्ययन करने का अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा।
- प्रतिनियुक्ति के संगठन के नियमों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
नियम का सरल अर्थ
प्रतिनियुक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं है, लेकिन कर्मचारी को रेलवे तथा प्रतिनियुक्ति संगठन—दोनों के लागू नियमों का पालन करना होगा।
निष्कर्ष
प्रतिनियुक्ति के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते सरकारी कार्य प्रभावित न हो तथा संबंधित संगठन एवं लागू सेवा नियमों का पालन किया जाए।
संदर्भ (Reference)
- Railway Establishment Rules relating to Deputation (जहाँ लागू हों)।
- संबंधित Borrowing Organisation के सेवा नियम।
- Railway Board के लागू निर्देश।
Case–4 : क्या प्रशिक्षण (Training) के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
स्थिति
एक रेलवे कर्मचारी प्रारम्भिक प्रशिक्षण (Initial Training), रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course), प्रमोशन प्रशिक्षण (Promotional Training) अथवा अन्य विभागीय प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। इसी दौरान वह किसी Degree या Diploma Course में प्रवेश लेना चाहता है।
प्रश्न: क्या Training के दौरान पढ़ाई की जा सकती है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान उच्च शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया हो।
किन्तु प्रशिक्षण रेलवे सेवा का अभिन्न भाग है। प्रशिक्षण अवधि में कर्मचारी का प्रमुख दायित्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित उपस्थिति, अध्ययन तथा मूल्यांकन में भाग लेना होता है।
यदि किसी शैक्षणिक Course के कारण प्रशिक्षण प्रभावित होता है, तो कर्मचारी प्रशिक्षण संबंधी दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- यदि अध्ययन निजी समय में किया जा रहा है और प्रशिक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है, तो सामान्यतः कोई बाधा नहीं है।
- कर्मचारी प्रशिक्षण के साथ-साथ अपनी शैक्षणिक उन्नति भी जारी रख सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- प्रशिक्षण छोड़कर कक्षाओं में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- प्रशिक्षण में अनुपस्थिति को केवल इस आधार पर उचित नहीं माना जाएगा कि कर्मचारी किसी अन्य Course में अध्ययन कर रहा था।
- विभागीय प्रशिक्षण पर व्यक्तिगत शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
नियम का सरल अर्थ
Training पहले, निजी अध्ययन बाद में।
रेलवे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सेवा का अनिवार्य भाग है, इसलिए उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
प्रशिक्षण के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपस्थिति एवं मूल्यांकन किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने चाहिए।
संदर्भ (Reference)
- Railway Training संबंधी लागू निर्देश।
- Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
- Railway Board के समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेश।
Case–5 : क्या Bond Period के दौरान रेलवे कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?
स्थिति
एक रेलवे कर्मचारी ने विभागीय प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण या अन्य कारणों से रेलवे के पक्ष में Bond निष्पादित किया है। Bond की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी बीच वह किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।
प्रश्न: क्या Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि Bond Period के दौरान रेलवे कर्मचारी किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
Bond का उद्देश्य सामान्यतः यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारी निर्धारित अवधि तक सेवा देगा या Bond की शर्तों का पालन करेगा। Bond स्वयं उच्च शिक्षा पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाता।
हाँ, यदि कर्मचारी उच्च शिक्षा के लिए ऐसी सुविधा चाहता है जिससे Bond की शर्तें प्रभावित हों, जैसे—
- दीर्घकालीन Study Leave,
- विदेशी प्रशिक्षण,
- सेवा से त्यागपत्र,
- प्रतिनियुक्ति,
- अथवा Bond की शर्तों के विपरीत कोई अन्य व्यवस्था,
तो संबंधित Bond तथा लागू नियमों का पालन आवश्यक होगा।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- Bond Period में भी कर्मचारी निजी समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
- Distance, Online अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से अध्ययन जारी रखा जा सकता है।
- Bond की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा प्रत्येक Course के लिए आवश्यक नहीं है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- Bond की शर्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
- केवल उच्च शिक्षा के आधार पर Bond से स्वतः मुक्ति नहीं मिलेगी।
- यदि अध्ययन के कारण Bond की शर्तें प्रभावित होती हैं, तो संबंधित नियम लागू होंगे।
नियम का सरल अर्थ
Bond सेवा से संबंधित दायित्व है, शिक्षा पर सामान्य प्रतिबंध नहीं।
निष्कर्ष
Bond Period के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, किन्तु कर्मचारी को Bond की सभी शर्तों तथा लागू सेवा नियमों का पालन करना होगा।
संदर्भ (Reference)
- संबंधित Bond की शर्तें।
- Railway Board के लागू आदेश।
- Indian Railway Establishment Code (जहाँ लागू हो)।
Case–6 : क्या उच्च शिक्षा के लिए NOC या विभागीय अनुमति आवश्यक होती है?
स्थिति
एक कर्मचारी MBA, LL.B., M.Tech., Ph.D. अथवा अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग सलाह मिलती है। कोई कहता है कि NOC अनिवार्य है, जबकि कोई कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न: क्या प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए NOC या विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को प्रत्येक प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से NOC या पूर्व अनुमति लेनी होगी।
वास्तविक स्थिति संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
यदि कर्मचारी—
- केवल अपने निजी समय में अध्ययन कर रहा है,
- उसकी ड्यूटी प्रभावित नहीं हो रही,
- कार्यालय समय में किसी प्रकार की छूट नहीं चाहता,
तो सभी परिस्थितियों में NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है।
किन्तु यदि कर्मचारी—
- कार्यालय समय में अध्ययन करना चाहता है,
- Study Leave चाहता है,
- विशेष प्रशासनिक सुविधा चाहता है,
- या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ विभागीय स्वीकृति आवश्यक है,
तो संबंधित सेवा नियम एवं प्रशासनिक आदेश लागू होंगे।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- प्रत्येक Course के लिए अनावश्यक NOC प्राप्त करने की बाध्यता नहीं मानी जाएगी।
- जहाँ नियम अनुमति देते हैं, वहाँ कर्मचारी निजी समय में अध्ययन कर सकता है।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता कि किसी भी परिस्थिति में विभागीय अनुमति की आवश्यकता कभी नहीं होगी।
- यदि सेवा दायित्व प्रभावित होते हैं, तो लागू नियमों का पालन करना होगा।
नियम का सरल अर्थ
NOC का प्रश्न Course से अधिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष
प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता का निर्धारण संबंधित परिस्थितियों एवं लागू सेवा नियमों के आधार पर किया जाएगा।
संदर्भ (Reference)
- Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
- Indian Railway Establishment Code.
- Railway Board के लागू प्रशासनिक निर्देश।
Case–7 : क्या Shift Duty करने वाला कर्मचारी Regular Course कर सकता है?
स्थिति
एक कर्मचारी स्टेशन, लोको, परिचालन, सिग्नल, ट्रैक, अस्पताल या अन्य ऐसे विभाग में कार्यरत है जहाँ 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी के स्थान पर Shift Duty लागू है। वह किसी Regular College में प्रवेश लेना चाहता है।
प्रश्न: क्या Shift Duty करने वाला कर्मचारी Regular Course कर सकता है?
वर्तमान नियम क्या कहते हैं?
Railway Board द्वारा ऐसा कोई सामान्य आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें Shift Duty करने वाले कर्मचारियों को Regular Course करने से प्रतिबंधित किया गया हो।
किन्तु Shift Duty की प्रकृति ऐसी होती है कि कर्मचारी की ड्यूटी का समय बदलता रहता है। इसलिए यदि किसी Regular Course में प्रतिदिन निश्चित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, तो कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि—
- उसकी सरकारी ड्यूटी प्रभावित न हो।
- बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थिति न हो।
- विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
इस नियम से कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा?
- यदि कर्मचारी अपने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अध्ययन का प्रबंधन कर सकता है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं है।
- Evening, Distance या Online Courses ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं।
इस नियम से क्या लाभ नहीं मिलेगा?
- Regular College की कक्षाओं के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- ड्यूटी रोस्टर को केवल अध्ययन के कारण बदलने का स्वतः अधिकार नहीं होगा।
नियम का सरल अर्थ
Shift Duty और पढ़ाई साथ-साथ की जा सकती है, लेकिन सरकारी कार्य को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
Shift Duty करने वाला रेलवे कर्मचारी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसकी ड्यूटी, उपस्थिति और सेवा दायित्व प्रभावित न हों।
संदर्भ (Reference)
- Railway Servants (Conduct) Rules, 1966.
- संबंधित विभाग के Duty Roster एवं प्रशासनिक निर्देश।
- Railway Board के लागू आदेश।
- Study Leave,
- कार्यालय समय में छूट,
- विदेश जाने की अनुमति,
- प्रतिनियुक्ति,
- अथवा अन्य विशेष स्वीकृति
- केवल DAR Proceedings लंबित होने के आधार पर उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं माना जाएगा।
- कर्मचारी निजी समय में अध्ययन जारी रख सकता है, यदि उससे सेवा दायित्व प्रभावित नहीं होते।
- DAR Proceedings लंबित होने पर विशेष प्रशासनिक सुविधा का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही की उपेक्षा नहीं कर सकता।
- यदि किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता है, तो उसका निर्णय अलग से किया जाएगा।
Case–9 : क्या Vigilance Case या Criminal Case लंबित होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है?
- केवल मामले के लंबित होने से अध्ययन का सामान्य अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होता।
- कर्मचारी अपने निजी समय में अध्ययन जारी रख सकता है।
- लंबित मामले के कारण यदि किसी प्रशासनिक अनुमति पर प्रतिबंध या शर्त लागू है, तो उसका पालन करना होगा।
- कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता कि अध्ययन के कारण Vigilance या Criminal Proceedings स्थगित कर दी जाएँ।
- नियम का सरल अर्थ
- Study Leave और Higher Studies एक ही विषय नहीं हैं।
- प्रत्येक उच्च शिक्षा के लिए Study Leave आवश्यक नहीं होती।
- Study Leave कर्मचारी का स्वतः प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है।
- प्रतिनियुक्ति (Deputation) के दौरान भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, परन्तु संबंधित संगठन के नियमों का पालन करना होगा।
- प्रशिक्षण (Training) के दौरान रेलवे प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- Bond Period सामान्यतः उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगाता।
- प्रत्येक Course के लिए NOC अनिवार्य है, ऐसा कोई सामान्य Railway Board आदेश उपलब्ध नहीं है।
- Shift Duty करने वाले कर्मचारी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनकी ड्यूटी प्रभावित न हो।
- DAR Proceedings, Vigilance Case या Criminal Case लंबित होने मात्र से उच्च शिक्षा पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगता।
- जहाँ विशेष प्रशासनिक सुविधा या अनुमति की आवश्यकता होगी, वहाँ संबंधित नियमों एवं प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
