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Short Note on Minimum Wages Act
Q & Ans - Describe in details - HOER Rules.
कार्यग्रहण अवधि ( JOINING TIME )
Joining Time Rules is given on Chapter 11 of Indian Railway Establishment Code (Volume - 1)
1.Rule for Extent of application of Joining Time (Rule IREC 1101) - Joining Time shall be granted to a Railway servant on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or a new station.
2. Rule On temporary transfer (Rule IREC 1102) - No joining time is admissible in the case of temporary transfer for a period not exceeding 180 days. Actual transit time as in the case of journey on tour shall only be allowed.
Subsistence Allowance Under Discipline & Appeal Rules
SUBSISTENCE ALLOWANCE
Leave Rules of Maternity Leave
स्कूल पास (School Pass) जारी करने के सामान्य नियम - INDIAN RAILWAY
स्कूल पास जारी करने के सामान्य नियम
- जिन रेल कर्मचारियों के कार्यस्थल के स्टेशन पर उचित माध्यम अथवा उचित स्तर का स्कूल अथवा कालेज न हो तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जगह पर बाहर जाना होता है, यदि कर्मचारी का बच्चा मुख्यालय के बाहर किसी नगर में पढ़ता हो, जहाँ से वे प्रतिदिन लौटकर आ जा नही सकते है, तो उसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्रमाण – पत्र के आधार पर स्कूल पास दिये जाते है।
- यह शिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों की 3 दिन अथवा उससे अधिक अवधि की सरकारी छुट्टी होने पर, स्कूल पास शिक्षण संस्था के स्टेशन से कर्मचारी के मुख्यालय के स्टेशन तक आने व जाने के लिए प्रदान किया जाता है। एक साल में इकतरफा यात्रा के प्रत्येक विद्यार्थी 6 पास दिये जाते है।
- इस पास में 18 साल से कम आयु के लडके और किसी भी आयु की लड़की के साथ अभिभावक भी शामिल होता है। अभिभावक को बच्चे को स्कूल से लाने या छोड़ने या अकेले वापस लौटने के लिए भी पास दिया जाता है। इस यात्रा को स्कूल पास के आधे सेट में ही गिना जाता है, अलग से नहीं। परिचर यदि अभिभावक बनकर जाए तो उसे दूसरे दर्जे का पास मिलता है।
- स्कूल पास, सुविधा पास के अलावा होता हैं और स्कूल पास उसी दर्जे के होते हैं जिसका कर्मचारी पात्रता रखता हो। यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हो तो दोनों में से किसी एक के खाते में से दिए जाते हैं।
(1) स्कूल सर्टिफिकेट साल में एक बार शुरू में देना होगा
(2) यदि पढ़ी छोड़ दी हो तो इस की सूचना पास देने वाले अधिकारी को देनी होगी
(3) शक होने पर स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए बार – बार जोर डाला जाए।
(4) यदि स्कूल पास बिना स्कूल सर्टिफिकेट दिया गया है तो एक महीने के अंदर स्कूल सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी है. (सं. ई(डब्ल्यू) 2008 / पीएसएल 5 – 1/38, दिनांक 23.7.2010 , आर.बी.ई. 104/2010.)
स्कूल पास जारी करना
स्कूल पासो को भी रेल सेवकों के अनुरोध के अनुसार चार महीने पहले ही जारी किया जा सकता है बहरहाल, इन पासो पर यात्रा करने के लिए उचित वैधता अवधि को पास जारी करने वाले प्राधिकारी व्दारा प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.
(सं. ई. (डब्ल्यू) 2010 /पीएस 5 – 1/11, दिनांक 04.07.2011. आर.बी.ई. 14/2011.)
General rules for issuing school passes
- Children of those railway employees who do not have proper medium or proper level school or college at their workplace station have to go to some other place to get education. If the child of the employee studies in a city outside the headquarters, from where they cannot come back daily, then school passes are given to them on the basis of certificate of a recognized educational institution.
- These educational institutions should be recognized by the Government of India or the State Government. In case of government holidays of 3 days or more in these educational institutions, school passes are provided for travelling from the station of the educational institution to the station of the employee's headquarters. Each student is given 6 passes for one-way travel in a year.
- This pass includes a boy below 18 years of age and a girl of any age along with a guardian. The guardian is also given a pass to pick up or drop the child from school or to return alone. This journey is counted in the half set of the school pass and not separately. If the attendant goes as a guardian, he gets a second class pass.
- The school pass is in addition to the facility pass and the school pass is of the same category for which the employee is eligible. If both the husband and wife are railway employees, then it is given from the account of one of them.
(1) School certificate has to be produced once in a year initially.
ALLOWANCES
ALLOWANCES
ALLOWANCES |
Breakdown Allowance, Rules & Facilites to Breakdown Staff |
Dearness Allowance |
Transport Allowance Rule & Circulars |
Conveyance allowance |
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General Rules of Breakdown Allowance, Rate & Facilites to Breakdown Staff (IREC - 1420)
Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम
Spouse यानि पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के सामान्य नियम
1. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को
देखते हुए और सामान्य परिवारिक जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण
को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का
प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की अनिवार्य रूप से निम्न
परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस प्रयास किया गया है:-
(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और समान वरिष्ठता
इकाइयों से संबंध रखते हैं
यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन या स्थान पर की जा सकती है।