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Indian Railways Leave Rules 2025 – A Detailed Guide (हिंदी और अंग्रेज़ी में)

 1. Leave on Average Pay (LAP)

English:

  • Entitlement: 30 days per year (credited 15+15 in January and July)

  • Maximum accumulation: 300 days

  • Half-day LAP is now permitted for all staff (from 2024)

  • Maximum usage at a time: 180 days

हिंदी:

  • पात्रता: प्रति वर्ष 30 दिन (जनवरी और जुलाई में 15+15 दिन)

  • अधिकतम संचय सीमा: 300 दिन

  • अब सभी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की LAP की अनुमति है (2024 से)

  • एक बार में अधिकतम उपयोग: 180 दिन


2. Leave on Half Average Pay (LHAP)

English:

  • Entitlement: 20 days/year (10+10 in Jan & July)

  • Unlimited accumulation

  • Max spell for medical: up to 24 months

हिंदी:

  • पात्रता: प्रति वर्ष 20 दिन (जनवरी और जुलाई में 10+10)

  • संचय सीमा: असीमित

  • चिकित्सा कारणों के लिए एक बार में अधिकतम अवधि: 24 महीने

3. Commuted Leave

English:

  • Taken at twice the rate against LHAP with a medical certificate

हिंदी:

  • मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ LHAP के विरुद्ध दुगुना उपयोग किया जा सकता है

4. Leave Not Due (LND)

English:

  • Up to 360 days in entire service

  • Requires medical certificate and adjusts against future LHAP

हिंदी:

  • संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन

  • मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक, भविष्य की LHAP से समायोजन

5. Extraordinary Leave (EOL)

English:

  • Granted when no other leave is available

  • Leave without pay

हिंदी:

  • जब कोई अन्य छुट्टी उपलब्ध नहीं हो तब दी जाती है

  • वेतनरहित छुट्टी

6. Work-Related Illness & Injury Leave (WRIIL)

English:

  • Replaced Hospital & Disability leave since Dec 2018

  • Full pay leave during duty-related illness or injury

हिंदी:

  • दिसम्बर 2018 से अस्पताल एवं विकलांगता अवकाश को हटाकर लागू

  • ड्यूटी के दौरान बीमारी/चोट में पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी

7. Maternity Leave

English:

  • 180 days for childbirth (less than 2 surviving children)

  • 45 days for miscarriage/abortion

  • Not debited from LAP/LHAP

हिंदी:

  • प्रसव के लिए 180 दिन (2 जीवित बच्चों से कम पर लागू)

  • गर्भपात/गर्भ समापन के लिए 45 दिन

  • LAP/LHAP से नहीं काटी जाती

8. Paternity Leave

English:

  • 15 days within 6 months of childbirth/adoption (up to 2 surviving children)

हिंदी:

  • 15 दिन की छुट्टी, बच्चे के जन्म/गोद लेने के 6 महीने के भीतर (2 बच्चों तक)

9. Child Care Leave (CCL)

English:

  • Up to 730 days for 2 eldest children (under 18)

  • First 365 days at 100% pay, next 365 at 80%

  • Max 3 spells in a calendar year

हिंदी:

  • दो सबसे बड़े बच्चों (18 वर्ष से कम) के लिए अधिकतम 730 दिन

  • पहले 365 दिन पूरा वेतन, अगले 365 दिन 80%

  • एक वर्ष में अधिकतम 3 बार

10. Child Adoption Leave

English:

  • 15 days for adopting a child under 1 year of age

हिंदी:

  • एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 15 दिन की छुट्टी

11. Study Leave

English:

  • Eligibility after 5 years of service

  • Max: 12 months per spell, total 24 months (36 for medical officers/PhD)

  • Bond of 3 years required post-return

हिंदी:

  • पात्रता: 5 वर्ष की सेवा के बाद

  • अधिकतम: एक बार में 12 माह, कुल 24 माह (चिकित्सा अधिकारियों/PhD हेतु 36 माह)

  • वापसी के बाद 3 वर्ष सेवा का अनुबंध अनिवार्य

12. Leave Encashment

1. सेवा के दौरान:
यदि आप LTC का लाभ ले रहे हैं,
तो आप एक ब्लॉक (2 वर्ष) में 10 दिन की LAP का नकद भुगतान ले सकते हैं।
पूरे सेवा जीवन में अधिकतम 60 दिन तक LAP Encash कर सकते हैं।

2. सेवानिवृत्ति पर:
रिटायरमेंट के समय आप LAP + LHAP मिलाकर अधिकतम 300 दिन तक नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

3. मृत्यु होने पर:
यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है,
तो उसके बचे हुए LAP और LHAP का भुगतान परिवार को नकद रूप में दिया जाता है,
जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 दिन है।


13. Online Leave Application via HRMS

English:

हिंदी:

  • HRMS ऐप/वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें: https://hrms.indianrail.gov.in

  • लॉगिन करें → Leave मेनू → प्रकार चुनें → तिथि व कारण भरें → सबमिट करें


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)

 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) – रेलवे कर्मचारियों के लिए संक्षिप्त विवरण

यह अधिनियम उन श्रेणियों के रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है जहाँ मजदूरी दरें बहुत कम होती हैं, जिससे असंगठित श्रमिकों का शोषण रोका जा सके। यह अधिनियम कार्य के घंटे, मजदूरी का भुगतान (अतिरिक्त समय सहित) और कटौतियों के नियमों को भी स्पष्ट करता है ताकि श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

रेलवे प्रशासन के संदर्भ में यह अधिनियम निम्नलिखित प्रकार के आकस्मिक (casual) श्रमिकों पर लागू होता है:

  1. सड़क निर्माण या अनुरक्षण कार्य अथवा भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में लगे श्रमिक।

  2. पत्थर तोड़ने या क्रशिंग (stone crushing) कार्यों में लगे श्रमिक।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(a) मजदूरी भुगतान की समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए, जो एक माह से अधिक न हो या अधिसूचित अधिकतम अवधि से अधिक न हो।

(b) मजदूरी का भुगतान कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए —

  • यदि कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है, तो मजदूरी अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर।

  • यदि कर्मचारियों की संख्या 1000 या अधिक है, तो 10 दिनों के भीतर।

(c) यदि किसी कर्मचारी को सेवामुक्त किया जाता है (discharged), तो उसे उसकी मजदूरी और यदि लागू हो तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार पुनःस्थापन (retrenchment) मुआवजा, उसी समय दिया जाना चाहिए।

(d) किसी कर्मचारी की मजदूरी से कोई भी कटौती केवल अधिनियम द्वारा स्वीकृत मदों के अंतर्गत ही की जा सकती है।

(e) अधिनियम में प्रत्येक सप्ताह एक विश्राम दिवस (rest day) और ओवरटाइम कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी का भी प्रावधान है।

नोट: इस अधिनियम के अंतर्गत, नियोक्ता (employer) और ठेकेदार (contractor) — दोनों को उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी देने के लिए उत्तरदायी माना गया है।

50 Most Important Questions & Answers on Leave Encashment Rules for Indian Railway Employees

Leave for a railway employee is not just a break or rest period—it can also be a financial benefit through Leave Encashment. This is a topic that often creates confusion among employees. So here we present 50 frequently asked questions along with clear answers regarding Leave Encashment in Indian Railways.


Question: What is Leave Encashment?

Answer: Leave Encashment is the process by which an employee is paid cash in exchange for their accumulated Earned Leave (EL).

Question: When can a railway employee avail Leave Encashment?

Answer: During service (up to two times), with LTC, at the time of retirement, or after death (paid to dependents).

रेलवे कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट नियम: 50 जरूरी सवाल-जवाब

प्रश्न: लीव एनकैशमेंट क्या होता है?
उत्तर: यह एक सुविधा है जिसमें कर्मचारी अपनी अर्जित छुट्टियों का नकद रूप में भुगतान प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न: लीव एनकैशमेंट कब ली जा सकती है?
उत्तर: सेवा के दौरान (अधिकतम दो बार), एलटीसी के साथ, सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु की स्थिति में।

प्रश्न: एक बार में कितनी छुट्टियों का एनकैशमेंट किया जा सकता है?
उत्तर: सेवा में या एलटीसी के साथ – अधिकतम दस दिन। सेवानिवृत्ति पर – अधिकतम तीन सौ दिन।

प्रश्न: अगर छुट्टियाँ तीन सौ दिन से ज़्यादा हों तो?
उत्तर: अतिरिक्त छुट्टियाँ समाप्त मानी जाती हैं, उनका भुगतान नहीं होता।

प्रश्न: हाफ पेड लीव का भी भुगतान होता है?
उत्तर: नहीं, केवल अर्जित अवकाश (Earned Leave) का भुगतान होता है।

प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की गणना कैसे होती है?
उत्तर: (मासिक वेतन ÷ तीस) × छुट्टियों की संख्या। वेतन में बेसिक + डीए शामिल होता है।

प्रश्न: क्या यह राशि कर योग्य होती है?
उत्तर: सेवा के दौरान कर (टैक्स) लगेगा, सेवानिवृत्ति पर आंशिक कर छूट मिल सकती है।

प्रश्न: एनपीएस कर्मचारी भी पात्र हैं?
उत्तर: हां, एनपीएस और ओपीएस दोनों को यह सुविधा मिलती है।

प्रश्न: सेवा के दौरान कितनी बार लीव एनकैशमेंट ली जा सकती है?
उत्तर: अधिकतम
6 बार।

प्रश्न: क्या एलटीसी के साथ छुट्टी लेना ज़रूरी है?
उत्तर: नहीं, एलटीसी के साथ छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न: क्या पीएफ लीव एनकैशमेंट से कटता है?
उत्तर: नहीं, पीएफ कटौती नहीं होती।

प्रश्न: क्या छुट्टियाँ बैलेंस से कम हो जाती हैं?
उत्तर: हां, उतने दिन छुट्टियाँ काट ली जाती हैं।

प्रश्न: मृत्यु के बाद भुगतान किसे मिलता है?
उत्तर: कानूनी उत्तराधिकारी को या नॉमिनी को।

प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की राशि कहाँ जमा होती है?
उत्तर: कर्मचारी के बैंक खाते में।

प्रश्न: क्या यह पेंशन या ग्रेच्युटी में जुड़ती है?
उत्तर: नहीं, यह अलग से भुगतान होती है।

प्रश्न: यह किस नियम के तहत दी जाती है?
उत्तर: रेलवे सेवा नियम, आईआरईसी नियम पाँच सौ पचास और लीव रूल्स उन्नीस सौ इक्यासी के अनुसार।

प्रश्न: क्या प्रोबेशन पर लीव एनकैशमेंट मिलता है?
उत्तर: नहीं, प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलता।

प्रश्न: क्या अनुशासनात्मक जांच के दौरान रोकी जा सकती है?
उत्तर: हां, लीव एनकैशमेंट रोकी जा सकती है।

प्रश्न: रिटायरमेंट के बाद कितने समय में भुगतान होता है?
उत्तर: सामान्यतः तीस से साठ दिन में।

प्रश्न: क्या इसका असर आगे की छुट्टियों पर पड़ता है?
उत्तर: नहीं, सिर्फ बैलेंस कम होता है।

प्रश्न: इसे स्वीकृति कौन देता है?
उत्तर: संबंधित ब्रांच/कंट्रोलिंग अधिकारी।

प्रश्न: क्या मेडिकल लीव का एनकैशमेंट होता है?
उत्तर: नहीं, केवल अर्जित छुट्टियों का होता है।

प्रश्न: क्या दो बार से ज़्यादा लिया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, अधिकतम दो बार ही सेवा में।

प्रश्न: कौन सा फॉर्म भरना होता है?
उत्तर: फॉर्म-ग्यारह या एचआरएमएस ऐप से ऑनलाइन आवेदन।

प्रश्न: क्या लीव एनकैशमेंट कर्मचारी का अधिकार है?
उत्तर: हां, यदि सभी शर्तें पूरी हों।

प्रश्न: क्या इससे मूल वेतन पर असर पड़ता है?
उत्तर: नहीं, कोई असर नहीं पड़ता।

प्रश्न: क्या सी-ऑफ या आरएच का एनकैशमेंट होता है?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: एचआरएमएस से कैसे करें आवेदन?
उत्तर: एचआरएमएस लॉगिन करें लीव एप्लाई एनकैशमेंट

प्रश्न: क्या रिटायर्ड व्यक्ति को बाद में एनकैशमेंट मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, केवल रिटायरमेंट के समय ही।

प्रश्न: डीए की दर कैसे लागू होती है?
उत्तर: मौजूदा दर से।

प्रश्न: आवेदन कितने दिन पहले करना चाहिए?
उत्तर: कम से कम पंद्रह दिन पहले।

प्रश्न: क्या दो एलटीसी के बीच में दो बार लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, अगर सीमा में हो।

प्रश्न: क्या छुट्टी लिए बिना लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, खासकर एलटीसी के साथ।

प्रश्न: क्या लीव एनकैशमेंट अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है।

प्रश्न: क्या आरटीआई में जानकारी माँगी जा सकती है?
उत्तर: हां।

प्रश्न: लीव एनकैशमेंट की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: एचआरएमएस ऐप या पर्सनल विभाग से संपर्क करें।

 प्रश्न: क्या अलाउंस इसमें शामिल होता है?

उत्तर: नहीं, सिर्फ बेसिक + डीए।

प्रश्न: एचआरए शामिल होता है?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: कौन-सा मास्टर सर्कुलर लागू होता है?
उत्तर: मास्टर सर्कुलर क्रमांक तिरेपन (Leave Rules)

 प्रश्न: क्या सेवानिवृत्ति से पहले लेना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, लेकिन रिटायरमेंट पर स्वतः प्रोसेस होता है।

प्रश्न: क्या वीआरएस पर यह लाभ मिलता है?
उत्तर: हां।

प्रश्न: क्या स्टडी या परीक्षा अवकाश में मिल सकता है?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: क्या कैजुअल या पार्ट-टाइम कर्मचारियों को मिलता है?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: लंबे मेडिकल अवकाश के बाद मिल सकता है?
उत्तर: हां, अगर शर्तें पूरी हों।

प्रश्न: क्या यूपीआई या वॉलेट में भुगतान होता है?
उत्तर: नहीं, केवल बैंक खाते में।


रेलवे म्युचुअल ट्रांसफर से जुड़ी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रश्न और उत्तर (FAQ)

  Frequently asked questions and answers (FAQ) related to Railway Mutual Transfer

प्रश्न: म्युचुअल ट्रांसफर क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
उत्तर: म्युचुअल ट्रांसफर रेलवे कर्मचारियों के बीच स्थानांतरण का एक तरीका है जिसमें दो कर्मचारी एक-दूसरे की नियुक्ति के स्थान को आपसी सहमति से बदल सकते हैं। दोनों एक ही ग्रेड-पे और समान पद पर होने चाहिए। इसकी प्रक्रिया में दोनों कर्मचारी एक संयुक्त आवेदन पत्र भरते हैं और इसे संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं।

प्रश्न: म्युचुअल ट्रांसफर के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर: स्थायी (Permanent) रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने निर्धारित ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है साथ ही वह किसी  विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई में शामिल नहीं हो

HRMS पर Railway Employees के Leave Application संबंधी FAQs | पूरी जानकारी हिंदी में

HRMS पोर्टल से छुट्टी (Leave) कैसे लगाएंFAQs & पूरी जानकारी

  

प्रश्न:  रेलवे कर्मचारी ऑनलाइन छुट्टी कैसे अप्लाई कर सकता है?

उत्तर: रेलवे कर्मचारी अपने HRMS (Human Resource Management System) पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं:

  • HRMS वेबसाइट पर जाएं: https://hrms.indianrail.gov.in
  • अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करें
  • 'Leave Module' चुनें
  • 'Apply Leave' पर क्लिक करें
  • छुट्टी का प्रकार, तिथि और कारण भरें, 'Submit' पर क्लिक करें

 प्रश्न: HRMS पोर्टल में लॉगिन कैसे करें?

उत्तर: सबसे पहले https://hrms.indianrail.gov.in पर जाएं

  • User ID के रूप में अपना IPAS नंबर दर्ज करें
  • मोबाइल पर भेजे गए OTP के जरिए लॉगिन करें (पहली बार पासवर्ड सेट करें)
  • लॉगिन के बाद मॉड्यूल्स दिखाई देंगे, जिसमें से 'Leave' से छुट्टी संबंधित कार्य कर सकते हैं

प्रश्न: HRMS ऐप कहां से डाउनलोड करें?

उत्तर: HRMS ऐप को आप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं:

  • ऐप का नाम: HRMS Employee Mobile App
  • इसे CRIS (Centre for Railway Information Systems) द्वारा डेवलप किया गया है.

प्रश्न: ऑनलाइन छुट्टी आवेदन के बाद उसकी स्थिति कैसे चेक करें?

उत्तर: HRMS पोर्टल या ऐप में लॉगिन करें और 'Leave' मॉड्यूल में जाकर 'Leave History' या 'Track Leave Status' पर क्लिक करें। यहां आपको छुट्टी की स्थिति (Pending / Approved / Rejected) दिखाई देगी।

प्रश्न: छुट्टी रिजेक्ट होने पर क्या करना चाहिए?

उत्तर: छुट्टी रिजेक्ट होने पर संबंधित अधिकारी (Supervisor या Section In charge) से संपर्क करें और कारण जानें। आप संशोधित कारण के साथ पुनः आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न: किन-किन प्रकार की छुट्टियां ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती हैं?

उत्तर: आप निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं:

  • Casual Leave (CL)
  • Average Pay Leave (APL)
  • Sick Leave (SL)
  • Half Pay Leave (HPL)
  • Maternity / Paternity Leave
  • Commuted Leave आदि

 प्रश्न: छुट्टी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है क्या?

उत्तर: सामान्य छुट्टियों (जैसे CL, APL) के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता।
लेकिन Sick Leave, Maternity Leave, आदि के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य हो सकता है।

प्रश्न: अगर HRMS में लॉगिन न हो तो क्या करें?

उत्तर: सुनिश्चित करें कि आपका IPAS नंबर सही है

  • मोबाइल नंबर HRMS में रजिस्टर्ड है
  • OTP न मिले तो नेटवर्क कनेक्शन जांचें
  • फिर भी समस्या हो तो IT सेल या HR विभाग से संपर्क करें

प्रश्न: छुट्टी कितने दिन पहले अप्लाई करनी होती है?

उत्तर: CL और PL कम से कम 1 दिन पहले अप्लाई करें

  • लंबी छुट्टियों (जैसे PL या Maternity) के लिए 7 से 15 दिन पहले आवेदन करना उचित होता है

 प्रश्न: क्या छुट्टी स्वीकृति का SMS या ईमेल आता है?

उत्तर: हाँ, अधिकतर मामलों में HRMS पोर्टल पर ही स्थिति अपडेट होती है और SMS या ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर/ ईमेल रजिस्टर्ड हो।

प्रश्न: HRMS पोर्टल पर छुट्टी एप्लाई करने के बाद क्या उसे Edit या Cancel किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, जब तक आपकी छुट्टी स्वीकृत (Approved) नहीं होती, आप उसे Edit या Cancel कर सकते हैं।

  • HRMS में "Leave History" में जाकर संबंधित छुट्टी के आगे "Edit" या "Cancel" का विकल्प मिलेगा।

 प्रश्न: छुट्टी लेने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना होता है?

उत्तर: यदि आपने Sick Leave ली है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट छुट्टी अवधि समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अपलोड या विभाग को जमा करना जरूरी होता है।

 प्रश्न: अगर HRMS पोर्टल या ऐप डाउन हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: पहले स्थानीय IT हेल्पडेस्क या Supervisor को जानकारी दें।

  • आप अस्थायी रूप से मैन्युअल फॉर्म से भी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाद में HRMS में अपडेट करवा सकते हैं।

 प्रश्न: छुट्टी स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

उत्तर: आपकी छुट्टी का निर्णय आपके डिपार्टमेंट के नोडल अथॉरिटी / सीनियर सेक्शन ऑफिसर / सीनियर DPO / सीनियर DME आदि के स्तर पर किया जाता है, जो HRMS पर लॉगिन कर उसे मंजूरी या अस्वीकार कर सकते हैं।

 प्रश्न: HRMS में 'Leave Balance' कैसे देखें?

उत्तर: HRMS पोर्टल या ऐप में लॉगिन करने के बाद

  • Leave मॉड्यूल में जाएं
  • वहाँ ‘Leave Balance’ का ऑप्शन मिलेगा
  • इसमें सभी प्रकार की उपलब्ध छुट्टियों (CL, PL, SL, आदि) की शेष संख्या दिखेगी।

 प्रश्न: क्या छुट्टी एक ही बार में लंबे समय के लिए ली जा सकती है?

उत्तर: हाँ, लेकिन:

  • CL (Casual Leave) निर्धारित अधिकतम दिन से अधिक नहीं ली जा सकती
  • PL (Privilege Leave) 60 दिन तक ली जा सकती है, परंतु विभाग की स्वीकृति आवश्यक होती है
  • लंबी छुट्टी लेने पर उचित कारण और दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं

प्रश्न: HRMS पर छुट्टी अप्लाई करते समय "Recommending Authority" और "Sanctioning Authority" क्या होते हैं?

उत्तर: Recommending Authority: वह अधिकारी जो आपकी छुट्टी की अनुशंसा करता है (जैसे Section In charge)

  • Sanctioning Authority: वह अधिकारी जो अंततः छुट्टी की मंजूरी देता है (जैसे Sr. DPO)

 प्रश्न: छुट्टी पर रहते हुए यदि आगे छुट्टी बढ़ानी हो तो क्या करें?

उत्तर: आप HRMS पोर्टल या ऐप से एक नई छुट्टी का आवेदन बढ़ी हुई तिथि के लिए कर सकते हैं

  • उसमें "Extension of previous leave" के रूप में कारण स्पष्ट करें
  • संबंधित मेडिकल या अन्य प्रमाणपत्र अपलोड करना न भूलें

 प्रश्न: छुट्टी के दौरान वेतन पर क्या असर पड़ता है?

उत्तर: CL, PL, SL पर वेतन सामान्य रूप से मिलता है

  • बिना मंजूरी के छुट्टी ली गई तो उसे Dies-non (डायस-नॉन) घोषित किया जा सकता है, जिससे वेतन कट सकता है

प्रश्न: अगर किसी कारणवश HRMS ID नहीं बन पाई हो तो क्या करें?

उत्तर: अपने विभागीय कार्यालय (Establishment Section) से संपर्क करें

  • IPAS नंबर और अन्य विवरण देकर HRMS अकाउंट एक्टिवेशन के लिए अनुरोध करें
  • आपको मोबाइल OTP के जरिए लॉगिन का विकल्प मिलेगा

 प्रश्न: क्या छुट्टी के लिए SMS से भी आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, SMS से छुट्टी आवेदन मान्य नहीं होता। केवल HRMS पोर्टल या ऐप के माध्यम से किए गए आवेदन ही वैध माने जाते हैं।

 प्रश्न: छुट्टी आवेदन के बाद Supervisor द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया तो क्या होगा?

उत्तर: यदि Supervisor या Recommending Authority द्वारा समय पर छुट्टी अग्रेषित (forward) नहीं की जाती है, तो वह Pending में ही अटकी रहती है। ऐसे में कर्मचारी को संबंधित अधिकारी से संपर्क कर Forward या Sanction करवाना होता है।

प्रश्न: क्या छुट्टी आवेदन को पहले सेव (Save as Draft) करके बाद में सबमिट किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, HRMS ऐप या पोर्टल पर "Save as Draft" का विकल्प होता है। आप प्रारंभिक जानकारी भरकर बाद में संशोधन के साथ फाइनल सबमिट कर सकते हैं।

 प्रश्न: छुट्टी के दौरान स्टेशन छोड़ने की अनुमति कैसे मिलती है?

उत्तर: यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं और छुट्टी के दौरान स्टेशन छोड़ना चाहते हैं, तो आपको HRMS छुट्टी आवेदन में ही “Station Leaving Permission” का विकल्प चुनना होता है। इसकी स्वीकृति अलग से दी जाती है।

 प्रश्न: Maternity या Paternity Leave की अवधि कितनी होती है और इसे कैसे अप्लाई करें?

उत्तर:

  • Maternity Leave: महिला कर्मचारियों को 180 दिनों तक की छुट्टी दी जाती है।
  • Paternity Leave: पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों तक की छुट्टी दी जाती है।
    इन दोनों छुट्टियों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र (जैसे अस्पताल से रिपोर्ट) अनिवार्य रूप से अपलोड करना होता है।

प्रश्न: क्या रात्रि ड्यूटी (Night Shift) वाले कर्मचारी छुट्टी उसी दिन के लिए डालें या अगले दिन?

उत्तर: रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मचारी छुट्टी उसी दिन के लिए डालें जिस दिन ड्यूटी शुरू हुई है, भले ही वह रात में हो।

 प्रश्न: क्या छुट्टी आवेदन करते समय छुट्टी का कारण लिखना जरूरी होता है?

उत्तर: हाँ, HRMS में छुट्टी का कारण (Reason) भरना अनिवार्य है, चाहे आप CL, PL या SL के लिए आवेदन करें।

 प्रश्न: छुट्टी का प्रिंट आउट कैसे लें?

उत्तर: HRMS पोर्टल में जाकर "Leave History" में अपनी आवेदन की गई छुट्टी पर क्लिक करें। वहाँ से “Download PDF” या “Print” का विकल्प मिलेगा।

प्रश्न: छुट्टी आवेदन के बाद ट्रैकिंग नंबर या रेफरेंस नंबर मिलता है क्या?

उत्तर: हाँ, HRMS में छुट्टी सबमिट करने के बाद एक Reference ID या Tracking Number जनरेट होता है, जिसे आप भविष्य में स्टेटस चेक करने या शिकायत के लिए उपयोग कर सकते हैं।

 प्रश्न: क्या छुट्टी के आवेदन पर कोई समय सीमा होती है कि कितने दिनों के अंदर अधिकारी को उसे स्वीकृत करना होता है?

उत्तर: हालांकि कोई निर्धारित "डेडलाइन" नहीं होती, लेकिन सामान्यत: छुट्टी स्वीकृति या अस्वीकृति 1-2 कार्य दिवसों के भीतर की जाती है। देरी होने पर कर्मचारी को Follow-up करना चाहिए।

 

C.R. (Compensatory Rest) से जुड़े अक्सर पुछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल FAQ और उनके उत्तर



 प्रश्न : क्या सी.आर. किसी भी दिन ली जा सकती है?

उत्तर: सी.आर. तभी ली जा सकती है जब यूनिट इंचार्ज की स्वीकृति हो। आपात स्थिति या स्टाफ की कमी के कारण इसे रोका भी जा सकता है।

 प्रश्न : क्या सी.आर. को  ई.एल. या सी.एल. में बदला जा सकता है?

उत्तर: नहीं। सी.आर. को किसी भी प्रकार की छुट्टी में बदला नहीं जा सकता। यह एक स्वतंत्र अवकाश श्रेणी है।

 प्रश्न : क्या गैजेटेड ऑफिसर्स को भी सी.आर. मिलती है?

उत्तर: हाँ, लेकिन यह उनकी ड्यूटी की प्रकृति, अवधि और प्रशासनिक स्वीकृति पर निर्भर करता है।

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