1. परिवार नियोजन पर Special Casual Leave (SCL)
रेलवे कर्मचारी, जब वे नसबंदी (Sterilization) जैसे परिवार नियोजन उपाय अपनाते हैं, तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave - SCL) मिलता है:
👨 पुरुष कर्मचारियों के लिए:
Vasectomy (पुरुष नसबंदी) कराने पर:
✅ 6 कार्यदिवस का Special Casual Leave
यदि ऑपरेशन फेल हो और दोबारा करना पड़े, तो:
✅ फिर से 6 दिन का leave अनुमन्य
पत्नी की Tubectomy कराने पर:
✅ 7 कार्यदिवस का SCL (पति को)
👩 महिला कर्मचारियों के लिए:
Tubectomy (महिला नसबंदी) कराने पर:
✅ 14 कार्यदिवस का Special Casual Leave
अगर डिलीवरी के समय ही नसबंदी हुई हो, तो यह leave maternity leave के साथ जोड़ा जा सकता है।
📌 स्रोत:
RBE No. 158/2006
RBE No. 12/2009
IREM Vol-I, Chapter-V
CCS (Leave) Rules – Rule 43
2. मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement)
यदि नसबंदी का ऑपरेशन रेलवे/CGHS-empanelled अस्पताल में नहीं हुआ है,
तो कर्मचारी खर्च की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का दावा कर सकता है।
जरूरी दस्तावेज:
अस्पताल का बिल
ऑपरेशन रिपोर्ट / discharge summary
प्रमाणित medical certificate
📌 यह प्रावधान CCS Medical Rules और रेलवे स्थापना नियमों के अंतर्गत आता है।
3. प्रोत्साहन राशि (Incentive Money)
रेलवे सीधे कोई incentive नहीं देता, लेकिन:
यदि सरकारी परिवार नियोजन योजना (National Health Mission) के तहत ऑपरेशन कराते हैं, तो संबंधित अस्पताल/स्वास्थ्य विभाग से: ✅ ₹1000 से ₹2000 तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है।
📌 यह राशि रेलवे द्वारा नहीं, बल्कि राज्य/केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है।
4. Service Record Entry
नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद, उसका प्रमाण पत्र Service Book में दर्ज किया जाता है।
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5. Railway Quarters में प्राथमिकता
जिन कर्मचारियों ने परिवार नियोजन अपनाया है, उन्हें कुछ Zonal Policies में Railway Quarters allotment में प्राथमिकता दी जा सकती है।
हालांकि यह सभी ज़ोन में लागू नहीं है, पर कुछ विभाग इसे मान्यता देते हैं।
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📝 आवश्यक प्रक्रिया (Step-by-step Guide):
1. Leave Application दें अपने supervisor को
2. Medical Certificate और नसबंदी का प्रमाणपत्र संलग्न करें
3. ऑपरेशन के बाद वापसी पर Service Book entry सुनिश्चित करें
4. यदि ऑपरेशन private/CGHS hospital में हुआ, तो reimbursement claim फ़ाइल करें
5. अगर applicable हो, तो quarter allotment priority के लिए आवेदन करें
🔖 संबंधित RBE आदेश और नियम:
1 RBE No. 158/2006 SCL for Family Planning
2 RBE No. 12/2009 Second operation case
3 RBE No. 151/2008 Family Planning Allowance (Revised)
4 RBE No. 11/2009 Allowance continuation instructions
5 IREM Vol. I, Chapter 5 Leave Rulesi
6 CCS (Leave) Rules – Rule 43 Special Casual Leave provisions
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