General Rule of Paternity Leave (Indian Railway)
Paternity Leave (Rule IREC - 551A)
(1) एक पुरुष Railway servant (जिसमें apprentice भी शामिल है) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को उसकी पत्नी के childbirth (प्रसव) के समय Paternity Leave अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिए दी जा सकती है। यह leave बच्चे के जन्म की तिथि से 15 दिन पहले या 6 माह के भीतर ली जा सकती है।
(2) इस 15 दिन की अवधि में उसे Leave Salary उतनी ही मिलेगी जितना वेतन उसने leave पर जाने से ठीक पहले प्राप्त किया था।
(3) Paternity Leave को किसी भी अन्य प्रकार की leave के साथ जोड़ा जा सकता है।
(4) Paternity Leave को Leave Account में दर्ज नहीं किया जाएगा।
(5) यदि यह leave उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि में नहीं ली जाती है तो यह lapse मानी जाएगी।
(6) Paternity Leave केवल एक बार (single spell) में ही दी जा सकती है।
Note: Paternity Leave को सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
Authority: Railway Board letter No. (P&A)I-2008/CPC/LE-8 dated 04.05.11 (ACS No. 116)
Paternity Leave to male casual Railway employee (Rule IREC - 551B)
जो temporary status प्राप्त कर चुका हो—
एक पुरुष casual Railway employee जिसे temporary status दिया गया है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे भी उसकी पत्नी के confinement (प्रसव काल) के दौरान 15 दिनों की Paternity Leave दी जा सकती है।
यह leave childbirth के 135 दिनों के भीतर कम से कम आंशिक रूप से ली जानी चाहिए या कम से कम प्रारंभ होनी चाहिए। Paternity Leave बच्चे के जन्म से पहले भी शुरू हो सकती है बशर्ते बच्चे का जन्म उस leave अवधि में ही हो।
यह leave Leave Account में दर्ज नहीं की जाएगी और इसे casual Railway employees को मिलने वाली pro-rata Leave on Average Pay के साथ जोड़ा जा सकता है (जैसे Maternity Leave के मामले में होता है)। Paternity Leave भी Maternity Leave की तरह केवल एक ही बार (single spell) में दी जा सकती है।
इस leave अवधि में उसे leave पर जाने से पहले के समान working days का wage दिया जाएगा।
Authority: Railway Board’s letter No. E(P&A)I-98/CPC/LE-6 dated 21.05.99
Paternity Leave Rule for child adoption (Rule IREC - 551D)
(1) एक पुरुष Railway servant (जिसमें apprentice भी शामिल है) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने पर, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की Paternity Leave दी जा सकती है। यह leave वैध adoption की तिथि से 6 माह के भीतर ली जानी चाहिए।
(2) इस 15 दिनों की अवधि में उसे Leave Salary वही मिलेगी जितना वेतन उसने leave पर जाने से पहले प्राप्त किया था।
(3) Paternity Leave को किसी अन्य प्रकार की leave के साथ जोड़ा जा सकता है।
(4) Paternity Leave को Leave Account में दर्ज नहीं किया जाएगा।
(5) यदि यह leave उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि में नहीं ली जाती है तो यह lapse मानी जाएगी।
Note: Paternity Leave को सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
(A) – Paternity Leave (IREC -551) (English)
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