अर्हक सेवा (qualifying service) के लिए वेटेज के लाभ सहित 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना निम्नलिखित कर्मचारी पर लागू नहीं होती है -
(1) स्वायत्त निकायों (autonomous bodies) तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए वे रेल कर्मचारी जो उधार लेने वाले संगठन में समाहित होना चाहते हैं।
(2) वे रेल कर्मचारी जो संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में यानि जो केन्द्र सरकार तथा एक राज्य सरकार अथवा दो या जो से अधिक राज्य सरकारों के संयुक्त नियंत्रणाधीन हैं, मे प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उनमें समाहित होना चाहते हैं।
(3) वैज्ञानिकों अथवा तकनीकी विशेषज्ञों सहित वे रेल कर्मचारी जो-
(a) विदेश मंत्रालय के तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम तथा दूसरे
सहायता कार्यक्रमों के अधीन नियुक्ति पर है।
(b) मंत्रालयों / विभागों के विदेशों में स्थित कार्यालयों में तैनात है, अथवा
(c) विदेशी सरकार में एक विशिष्ट ठेका अनुबंध पर हैं।
वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के तभी पात्र होंगे जब उन्हें भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वे भारत में पद का कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तथा कम-से-कम एक वर्ष की अवधि तक नौकरी कर लेते हैं।
बहरहाल, यूएन या अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में भारत में पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उक्त प्रतिबंध और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष से कम अवधि लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में जो अधिकारी यूएन या अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे उक्त पैरा (3) में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के बिना प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान या उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने के लिए अर्हक हैं।
नोट
- बहरहाल, यह योजना उन रेल कर्मचारियों पर लागू
होगी जो केन्द्र सरकार के दूसरे विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों की सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे रेल
कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस का अनुरोध जांच तथा स्वीकृति के
लिए अन्यथा रेलवे के मूल विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अर्हक सेवा सेवा के
लिए वेटेज रेल कर्मचारी द्वारा उधार लेने वाले विभाग तथा मूल विभाग में की गयी कुल
सेवा पर दिया जाएगा।
No comments:
Post a Comment