SEARCH YOUR QUERY

Q & Ans - प्रारंभिक ग्रेड एवं सीधी भर्ती में वरीयता (Seniority) का निर्धारण के नियम क्या है?

 

Question - प्रारंभिक ग्रेड एवं सीधी भर्ती में वरीयता (Seniority) का निर्धारण  के नियम क्या है?

Answer - प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता (Seniority) का निर्धारण  :- 

प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से निर्धारण किया जायेगी।  यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी का वेतन उन कर्मचारियों से अधिक निर्धारण कर दिया जो उस ग्रेड से पहले से ही नियमित रूप से कार्यरत है, इस आधार पर अधिक वेतन पानेवाला कर्मचारी वरीयता के लिए दावा नही करेगा 

कुछ कोटियो के कुछ प्रतिशत पद  सीधी भर्ती व्दारा और कुछ पद  पदोन्नति के व्दारा भरे जाते है, तो ऐसे मामलो में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारे की वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से और पदोन्नति वाले कर्मचारियों का , उस तिथि से किया जायेगा जिस तिथि पर वे पदोन्नत हुए है यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती वालो की नियुक्ति की तिथि और पदोन्नत की तिथि एक ही होने पर ऐसे मामलो के लिए एक ईनटरसी सीनियटरो लिस्ट बनाई जाएगी इस सूची में पहले स्थान पदोन्नति वाले कर्मचारियों की दिया जायेगा इस तरह से दोनों को एक के बाद एक वैकल्पिक स्थान देते हुए सूची तैयार की जायेगी 

2) सीधी भर्ती के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण: - 

1) प्रशिक्षण अनिवार्य  हो (पदस्थापित करने से पहले) - जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऐसे मामलो में प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा इसी तरह से जो कर्मचारी पहले पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके है वे बाद वाले पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जायेगे 

2) जहाँ प्रशिक्षण अनिवार्य नही है - जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नही ऐसे मामलो में रेल्वे भर्ती बोर्ड की योग्यता सूची के आधार वरीयता का निर्धारण किया जायेगा 

  • नोट - जिस उम्मीदवार कि योग्यता सूची में अंक अधिक होंगे उस अंको के आधार पर या रेंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा ऐसे मामलो में उन उम्मीदवारों को एक निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए कार्यालय में उपस्थित होना होगा यदि कोई उम्मीदवार उस निधारित तिथि तक कार्यालय में नियुक्ति के लिए उपस्थित नही होता है तो उसकी वरीयता का निर्धारण उन सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जायेगा जो निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गए थे 
  • जब उम्मीदवार का चयन पैनल में या योग्यता सूची में एक जैसे अंक या रेंक होने पर उनकी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा जो जन्म तिथि में बड़ा होगा, उसे वरिष्ठ माना जायेगा 

No comments:

.

Disclaimer: The Information/News/Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.

Translate