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पदोन्नति से इंकार के परिणाम (Effect of Refusal of Promotions) (Hindi / Eng)



पदोन्नति से इंकार के परिणाम

1. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण पर पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है:-

(क) संबंधित कर्मचारी को लिखित में देना होगा कि वे इस शर्त को मानते हुए कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए उस पद पर पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे इस पदोन्‍नति को अस्वीकार करते हैं। कुछ अपरिहार्य घरेलू कारणों के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति से मना करने वाले कर्मचारी को उस वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(ख) एक वर्ष की अवधि के बाद भी यदि कर्मचारी पदोन्‍नति से इंकार करता है, तो उसका नाम उपयुक्तता सूची से निकाल दिया जाएगा और उन्हें उस पद पर पदोन्‍नति से पहले पुनः उपयुक्तता परीक्षा देनी होगी। ऐसे मामज्ञों में, रेल प्रशासन को आवश्यक लगने पर वे उस कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकते हैं।

(ग) पदोन्‍नति के लिए इंकार करने वाले कर्मचारी को उसी सापेक्ष वरिष्ठता पर ध्यान दिये बिना उनको पदोन्नति के इंकार करने की अनुमति देने की अवधि के दौरान पदोन्‍नत हुए सभी कर्मचारी से जूनियर रैंक दिया जाएगा। बहरहाल, बाद मेँ नई उपयुक्तता परीक्षा आयोजित होने के परिणामस्वरूप वह दंड की एक वर्ष की अवधि के दौरान पदोन्‍नत हुए अन्य कर्मचारियों से अपनी वरिष्ठता नहीं खोएँगे।



(रेलवे बोर्ड का दिनांक 4.10.1966 का पत्र सं.ई(एनजी)/66/एसआर 6/41 और दिनांक 19.11.1998 के पत्र सं.ई(एनजी)/97/एसआर-6/27 के साथ पठित मामला सं.86/सीआर/ आईआरईएम/अध्याय-॥).

(घ) यह प्रशासन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह कुछ घरेलू समस्याओं अथवा अन्य मानवीय विचारों के कारण बहुत कम अवधि के लिए पदोन्नति के स्थगन के लिए कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार करे या न करें। संबंधित कर्भचारी को रिक्ति होने पर उस अवधि के बाद पदोन्‍नत

किया जाए। उनकी वरिष्ठता उनके पदोन्‍नति की तारीख से होगी।

2. उसी स्टेशन पर पदोन्‍नत किए गए कर्मचारी ऐसी पदोन्नति के लिए इंकार नहीं कर सकते। उच्चतर ग्रेड में पदोन्‍नति से अल्पावधि अथवा लंबी अवधि के लिए इंकार को कर्तव्य से इंकार समझा जाएगा, जिसमें अवज्ञाकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अपरिहार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई केवल तदर्थ पदोन्‍नति के लिए इंकार करने पर की जाएगी और केवल उन मामलों में जहां ऐसे इंकार से गाड़ी संचालन प्रभावित होगा। रेलवे बोर्ड के अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें जैसे एक वर्ष के लिए रोक आदि लागू होंगी।



3. सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे कि किन मामलों में डी एंड ए कार्रवाई आवश्यक है और किन मामलों में कर्मचारी द्वारा दी गई कठिनाइयाँ ऑर कारण वास्तविक हैं। परवर्ती मामलों में, सक्षम अधिकारी हमेशा कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें मौजूदा ग्रेड में जारी रहने की अनुमति दे सकते हैं।

4 उस कर्मचारी के मामले में, जो पदोन्‍नत होने पर न तो लिखित में असहमति देता है और न ही कार्यभार संभालता है, तो इसे पदोन्‍नति से इंकार करना समझा जाए और तदनुसार कार्रवाई की जाए।

5. पदोन्नति से इंकार विशिष्ट स्टेशन पर विशिष्ट पद से नहीं बल्कि किसी भी स्टेशन पर विशेष ग्रेड से संबंधित है।

6. पैनलबद्ध एपेंडिक्स-॥ द्वारा अनुभाग अधिकारी (लेखा)/भंडार लेखा निरीक्षक / चल निरीक्षक (लेखा) के रूप में पदोन्‍नति के लिए इंकार करने पर, अर्हक कर्मचारी को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

(1) संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर पदोन्नति से इंकार करने पर एक वर्ष के लिए पदोन्नति पर रोक लगाई जाएगी;

(2) एक वर्ष समाप्त होने के बाद उपलब्ध रिक्तियों के लिए उन पर विचार किया जाएगा;

(3) उन्हें पदोन्‍नति की तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी। अन्य शब्दों में, उन्हें उसी पैनल से रोके जाने और उसके बाद के पैनल की अवधि में हुए पदोन्‍नत कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा जाएगा।

(रैलवे बोर्ड का दिनांक 13.02.1992 का पत्र सं.ई(एनजी)1/9/पीएम/9/7-एसीएस सं.061)

7. पदोन्‍नत होने के बाद ग्रेड में पदावनति मांगने के भामले में पदोन्‍नति से इंकार करने पर दंड लागू होता है।

ई(एनजी)64/पीएम/66 दिनांक 21.01.1965

ई(एनजी)64/पीएम/66 दिनांक 14.10.1966 व 04.05.1969

ई(एनजी)1/71/पीएम1/106 दिनांक 15.12.1971

ई(एनजी)1/73/पीएम1/120 दिनांक 2.2.1974, 4.9.74 व 11.9.74

ई(एनजी)1/76/पीएम1/90 दिनांक 22.9.1978

ई(एनजी)1/79/पीएम1/147 दिनांक 31.1.1981

ई(एनजी)1/80/पीएम1/133 दिनांक 5.7.1980

ई(एनजी)1/88/पीएम1/6 दिनांक 19.12.1989 (आरबीई 311/1989)




Effect of Refusal of Promotions 

 

1. The following principles may be followed in respect of staff, who refuse promotion on transfer from one station to another:-

 

(a) The employee concerned should give in writing his refusal to accept promotion accepting the condition that he would not be eligible for promotion to that post for a period of one year. Employee who refuses promotion for a period of one year on account of some unavoidable domestic reasons should not be transferred for that year.

 

(b) At the end of the one year period, if the employee still refuses promotion, his name will be removed from the suitability list and he will be required to appear again for a suitability test before being promoted to that post. In such cases, the Railway Administration can transfer the employee should they consider it necessary to do so.

 

(c) An employee who refuses promotion will rank junior to all promoted during the period he was allowed to refuse promotion, irrespective of his relative seniority. He will not however, lose seniority to another employee promoted to the same category during the one year period of penalty as a result of fresh suitability test subsequently held.

 

(Railway Board's letter No. E(NG)I/66/SR 6/41 dated 14.10.1966 and case No.86/CR/IREM/Ch.II read with letter No. E(NG)I/97/SR 6/27 dated19.11.98).

 

(d) It is left to the Administration to entertain requests from employees for postponement of promotion for a very short period on account of some domestic difficulty or other humanitarian considerations. The employees concerned should be promoted after that period if there is a vacancy. They will take their seniority only from the date of their promotion.

 

2. Staff promoted at the same station cannot decline such promotion. Refusal to accept the promotion in the higher grade, whether on short term or long term basis should be treated as refusal of duty entailing action under Discipline and Appeal Rules against the recalcitrant staff. However, action under Discipline and Appeal Rules for good and sufficient reasons may be initiated for refusal of ad-hoc promotion only in those cases where such refusal affects train operations. Other conditions like debarment for one year etc. specified in Railway Board's instructions would apply.

 

3. It is for the competent authority to decide in which cases D&A action is necessary and in which cases the difficulties or reasons given by the employees concerned are genuine. In the latter type of cases, the competent authority can always accept the request of the staff and allow them to continue in the existing grade.

 

4. In the case of an employee who neither gives the refusal in writing nor joins duty on being promoted, it should be treated as refusal of promotion and action taken accordingly.

 

5. Refusal of promotion has relevance to a particular grade at any station and not to a particular post at a particular station.

 

6. Refusal of promotion as Section Officer (Accounts)/Inspectors of Stores Accounts/Travelling Inspectors of Accounts by empanelled Appendix-III, qualified staff will be regulated as follows:

 

(i) The concerned staff should be debarred for promotion for one year, on each occasion they refuse promotion;

 

(ii) They should be considered only against the vacancy becoming available after expiry of one year; and

 

(iii) They will get their seniority only from the date of promotion. In other words, they will be placed junior to those promoted during the period of debarment from the same panel as also from the subsequent panel(s).

 

(Railway Board's letter No.E(NG)I/91/PM 9/7 dated 13.02.1992 — ACS No.061).

 

7. Penalty for refusal of promotion applies to cases of seeking of reversion in the grade after being once promoted.

 

[E(NG)64/PM 1/66 dated 21.01.1965, E(NG)64/PM 1/66 dated 14.10.1966 & 04.05.1969, E(NG)I/71/PM 1/106 dated 15.12.1971, E(NG)I/73/PM 1/120 dated 02.02.1974, 04.09.1974 and 11.09.1974, E(NG)I/76/PM 1/90 dated 22.09.1978, E(NG)I/79/PM 1/147 dated 31.01.1981, E(NG)I/80/PM 1/133 dated 05.07.1980, E(NG)I/88/PM 1/6 dated 19.12.1989 (RBE 311/1989)]

 

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