SEARCH YOUR QUERY

Extra Ordinary Leave (असाधारण छुट्टी )


असाधारण छुट्टी.— (1) किसी रेल कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में असाधारण छुट्टी दी जा सकती है—

(ए) जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य नहीं है, 

(बी) जब अन्य छुट्टी स्वीकार्य है, लेकिन रेल कर्मचारी असाधारण छुट्टी देने के लिए लिखित रूप में आवेदन करता है।

(2) जब तक राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इसे निर्धारित नहीं करते हैं, तब तक किसी भी अस्थायी रेल कर्मचारी को निम्नलिखित सीमा से अधिक किसी भी अवसर पर असाधारण छुट्टी नहीं दी जाएगी: -

(ए) तीन महीने, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के।


(बी) छह महीने, जहां रेल कर्मचारी ने इन नियमों के तहत देय और स्वीकार्य छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर 1 साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, जिसमें खंड (ए) के तहत तीन महीने की असाधारण छुट्टी शामिल है और ऐसी छुट्टी के लिए कर्मचारी द्वारा नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अनुरोध किया जाता है।

(सी) अठारह महीने जहां रेल कर्मचारी ने एक साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है और उसका इलाज चल रहा है-

(i) किसी मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम, रेलवे अस्पताल और रेलवे चेस्ट क्लीनिक में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलर उत्पत्ति का प्लूरिसी 
का इलाज हो रहा हो ।


(ii) योग्य टीबी विशेषज्ञ/सिविल चिकित्सा अधिकारी द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग का क्षय रोग 
का इलाज हो रहा हो ।


(iii) संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ संस्थान या अस्पताल में कुष्ठ रोग 
का इलाज हो रहा हो ।


(iv) कैंसर या मानसिक बीमारी के लिए ऐसी बीमारी के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान में या चिकित्सा अधिकारी या रेलवे या सरकार के विशेषज्ञ द्वारा 
 इलाज हो रहा हो ।


(डी) चौबीस महीने, खंड (ए) के तहत तीन महीने की असाधारण छुट्टी सहित ,जहां सार्वजनिक हित में प्रमाणित अध्ययन के उद्देश्य से छुट्टी की आवश्यकता होती है, बशर्ते संबंधित रेल कर्मचारी ने इन नियमों के तहत देय और स्वीकार्य छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो ।

(3) (ए) जहां एक रेल कर्मचारी को उप-नियम (2) के खंड (डी) में निहित प्रावधानों की छूट में असाधारण छुट्टी दी जाती है, उसे एक बांड देना की आवश्यकता होगी जो कि ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस नहीं आने या ड्यूटी पर लौटने के बाद 3 साल की अवधि से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में छुट्टी रेलवे प्लस अन्य एजेंसी द्वारा किया गया अतिरिक्त खर्च ब्याज के साथ रेलवे को वापस करने के लिए होगा।

(बी) बॉन्ड को दो स्थायी रेल कर्मचारीयों जिनकी स्थिति रेल कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक है के द्वारा ज़मानत दियाजाएगा ।

(4) दो असाधारण अवकाश के बीच में, यदि किसी अन्य प्रकार के अवकाश आते हैं तो उप-नियम (2) के प्रयोजन के लिए असाधारण अवकाश के एक लगातार अवकाश के रूप में माना जाएगा।

(5) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वतारीख के प्रभाव से असाधारण छुट्टी में बदल सकता है।

नोट 1. 18 महीने तक की असाधारण छुट्टी की रियायत पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रेल कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी, जो संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त तपेदिक विशेषज्ञ के तहत अपने आवास पर उपचार प्राप्त करता है और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि छुट्टी की समाप्ति पर उसके ठीक होने की उचित संभावना है।

नोट 2.—केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को असाधारण अवकाश प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त माना जाएगा।

(रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या एफ(ई)52/एलई-2/3 दिनांक 15-6-60।)

नोट 3.-स्थायी रेल सेवकों के मामले में अवकाश केकोई सीमा नहीं है, लेकिन सभी प्रकार के अवकाश एक साथ 5 वर्ष से अधिक नहीं होंगे।

नोट 4.—जहां एक अस्थायी रेल कर्मचारी उसे दी गई असाधारण छुट्टी की अधिकतम अवधि की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आने में विफल रहता है या जहां उसे स्वीकार्य अधिकतम राशि से कम असाधारण छुट्टी दी जाती है, और अनुपस्थित रहता है और असाधारण छुट्टी की अवधि के साथ-साथ ऊपर उप-नियम (1) के तहत ऐसी छुट्टी प्रदान की जा सकने वाली सीमा से अधिक है, जब तक कि असाधारण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति मामले की परिस्थितियाँ निर्धारित नहीं करती हैं, ऐसे स्थिति में रेल सेवकों के लिए अनुशासन और अपील नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है।



Extraordinary Leave.—(1) Extraordinary leave may be granted to a railway servant in special circumstances—

(a) when no other leave is admissible, and

(b) When other leave is admissible, but the railway servant applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(2) Unless the President in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no temporary railway servant shall be granted extraordinary leave on any one occasion in excess of the following limits:--

(a) three months, without a medical certificate.

(b) Six months where the railway servant has completed 1 year’s continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these rules including three months extraordinary leave under clause (a) and his request for such leave is supported by a medical certificate as required by these rules.

(c) Eighteen months where the railway servant has completed one year’s continuous service and is undergoing treatment for—

(i) pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin, in a recognized sanatorium, Railway Hospital and Railway Chest Clinics.

(ii) tuberculosis of any other part of the body by a qualified T.B. Specialist/Civil Medical Officer.

(iii) leprosy in a recognized leprosy institution or hospital recognized by the State Administrative Medical Officer concerned.

(iv) cancer or for mental illness in an institution recognized for the treatment of such disease or by a Medical officer or Specialist of railway or government.

(d) twenty four months where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in public interest provided the railway servant concerned has completed three years continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these rules, including three months extraordinary leave under clause (a).

(3) (a) Where a railway servant is granted extraordinary leave in relaxation of the provisions contained in clause (d) of sub-rule (2), he shall be required to execute a bond (Annexure II) undertaking to refund to the railway during such leave plus that incurred by other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of 3 years after return to duty.

(b) The bond shall be supported by sureties from two permanent railway servants having a status comparable to or higher than that of the railway servant.

(4) Two spells of extraordinary leave, if intervened by any other kind of leave, shall be treated as one continuous spell of extraordinary leave for the purpose of sub-rule (2).

(5) The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

Note 1.—The concession of extraordinary leave upto 18 months will be admissible also to a railway servant suffering from pulmonary tuberculosis, who receives, treatment at his residence under a tuberculosis specialist recognized as such by the State Administrative Medical Officer concerned and produces a certificate signed by that specialist to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave recommended.

Note 2.—Institutions recognized by the Government of India for the purpose of treatment of Central Government servants and their families will be deemed as recognized for the purpose of grant of extraordinary leave.

(Railway Board’s Letter No. F(E)52/LE-2/3 dated 15-6-60.)

Note 3.—No limit in case of permanent Railway servants, but all kinds of leave together shall not exceed 5 years in one spell.

Note 4.—Where a temporary railway servant fails to resume duty on the expiry of the maximum period of extraordinary leave granted to him/her or where he/she is granted a lesser amount of extraordinary leave than the maximum amount admissible, and remains absent from duty for period which, together with the period of extraordinary leave granted, exceeds the limit upto which he/she could have been granted such leave under sub-rule (1) above, he/she shall unless the President in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines be removed from service after following the procedure laid down in the discipline and Appeal Rules for railway servants.



Short Note -असाधारण छुट्टी (Extra Ordinary Leave) : नियम पैरा 530 आई.आर.ई.सी.-।


किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बकाया हो अथवा न हो, अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण स्थाई कर्मचारियों के  मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण के  आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।
चिकित्सा के कारणों को उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो इस अवधि को अहर्क (क्वालिफाइंग) सेवा में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं।
अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रथम 3 महीने की अवधि तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के  आधार पर, 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने  के पश्चात 6 महीने की अवधि तक उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के  आधार पर एवं गम्भीर बीमारियों के  मामले में अधिकतम 18 महीने की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के की जा सकती है।

No comments:

.

Disclaimer: The Information/News/Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.

Translate