(1) रेल सेवा में आते समय प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जन्म की तारीख घोषित करना होता है। यह जन्म की तारीख रेल सेवा में प्रवेश करने से पहले किसी सार्वजनिक रूप से घोषित की गई किसी तारीख से भिन्न नही होगी। साक्षर कर्मचारी जन्म की तारीख को सेवा अभिलेख में स्वयं अपने हस्तलेख में लिखेगा, निरक्षर कर्मचारी की जन्म को घोषित तारीख को कोई वरिष्ठ रेल कर्मचारी उसके अभिलेख में लिखेगा और कोई दूसरा रेल कर्मचारी उसका साक्षी होगा।
(2) जो व्यक्ति अपनी आयु बताने में असमर्थ हो उसे सेवा में नियुक्त नही किया जाएगा।
(3) जन्म की तारीख मैट्रिकुलेट परीक्षा के प्रमाणपत्र या म्युनिसिपल प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र या न्यायालय के शपथ के आधार पर होगी।
(4) (क) यदि सेवा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपनी जन्म की तारीख बताने में असमर्थ हो किन्तु अपनी आयु बताता हो तो यह मान लिया जायेगा कि अनुप्राणित करने की तारीख को उसने अपनी बताई आयु पूरी कर ली है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 1990 को सेवा में प्रवेश करता है और उस तारीख को अपनी आयु 18 वर्ष बताता है तो उसकी जन्म की तारीख 1 जनवरी, 1972 मानी जाएगी।
(ख) यदि जन्म का वर्ष ज्ञात हो किन्तु निश्चित तारीख ज्ञात नही हो तो 1 जुलाई को जन्म की तारीख माना जाएगा यदि महीना भी ज्ञात हो किन्तु तारीख ज्ञात न हो तो महीने की 16 तारीख को जन्म की तारीख माना जायेगा (पैरा 225 आर. I)
टिप्पणी – 1. सेवा में प्रवेश करते समय कर्मचारी के सेवा अभिलेख में दर्ज की गई उनकी जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में दिये गये प्रमाण – पत्र / अधिप्रमाणित दस्तावेज का नाम उसकी जन्म – तिथि के नीचे दर्ज किया जाएगा (आर.बी.ई. 6/2000, दिनांक 20.1.2000)
2. जन्म की तारीख निश्चित करने के लिए पहले कर्मचारियों को रेलवे डॉक्टर के पास भेजा जाता था, अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है।
जन्म तारीख परिवर्तन के सामान्य नियम
नियमों के अनुसार एक बार जो जन्म की तारीख लिख दी जाएगी, वही तारीख पक्की मानि जाएगी, उसमें सामान्यता पर कोई परिवर्तन की इजाजत नही होगी किन्तु समूह ‘क’ व ‘ख’ के लिए राष्ट्रपति तथा समूह ‘ग’ और ‘घ’ रेल कर्मचारी के लिए महाप्रबंधक जन्म की तारीख में निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते है –
(1) यदि उसकी राय है कि रेल सेवक ने ऐसा कोई लाभ पाने के लिए जन्म की तारीख मिथ्या बताई है जो अन्यथा उसे प्राप्य नही है। शर्त यह है कि ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेल सेवक को सेवा में पहले अधिक अवधि के लिए सेवा में रह पाने का लाभ न मिलता हो या
(2) यदि निरक्षर ग्रुप ‘डी’ कर्मचारी के मामले में, महाप्रबन्धक संतुष्ट हो कि कोई लिपिकीय त्रुटि हो गई थी, इसके लिए जन्म तारीख सुधारने के कोई अंतिम तिथि नही है।
(3) यदि रेल सेवक परिस्थितियों के बारे में, जिनमें गलत तारीख की प्रविष्टि हो गई है, कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है और साथ ही अपने पिछले उन प्रयत्नों के बारे में बताता है, जो उसने अभिलेख संशोधित कराने के लिए किये थे। किन्तु इस स्पष्टीकरण को तभी स्वीकार किया जायेगा, जब उसका प्रोबेशन चल रहा हो या उसके प्रोबेशन अथवा सेवाकाल के पांच साल पूरे नही हुए हो।
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