रेल कर्मचारियों की कार्य से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए एक ऑन-लाइन सिस्टवम का सृजन करके उन्हेंत सीधे टैक्नो लॉजी के लाभ प्रदान करने के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा निवारण की शुरूआत की गई है।
देश में एकमात्र सबसे बड़ा नियोक्तान होने के नाते भारतीय रेल पर बहुत बड़ी जिम्मेनदारी है कि वह इस विशाल देश के विभिन्नज भागों में फैले लगभग दस मिलियन सेवारत और पूर्व रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की विभिन्न जरूरतोंकोपूरा करे।
रेल कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक बहु-विभागीय विशाल तंत्र की सहायता से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। बहरहाल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नकति से हमारे सामाजिक वातावरण में बदलाव आया है, जिससे कर्मचारियों और उनके आश्रितों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, जिन्हेंि प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना पूरा करना संभव नहीं है।
माननीय रेल मंत्री की पहल पर सेवारत और सेवानिवृत्तम रेल कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन प्लेमटफार्म के रूप में निवारण के सृजन इस पृष्ठाभूमि में देखा जानाचाहिए।
निवारण, कर्मचारियों की आकांक्षाओं और मानव द्वारा संचालित सिस्ट म द्वारा उन्हें पूरा करने की गति के बीच के अंतर के कारण पैदा होने वाली कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान में भारतीय रेल के प्रयास को आगे बढ़ाएगा। निवारण का उद्देश्ये कर्मचारियों के मामलों का समाधान करने से संबंधित सभी प्राधिकरणों को एक प्लेमटफार्म पर लाना है ताकि अनावश्यंक विलम्बो से बचा जा सके।
निवारण की संरचना में लगभग 200कार्यालयों और जूनियर स्केनल से उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्तर के 3000 से अधिक अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि इस अपने किस्म का सर्वाधिक व्यापक और पारदर्शी तंत्र बनाया जा सके।
यह एप्लिकेशन रेल मंत्रालय के स्थापना/ईआवी और कम्यू्या टीकरण एवं सूचना प्रणाली निदेशालय, क्रिस और सॉफ्टवेयर डेवलेपर एचपी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
निवारण पोर्टल के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नय (FAQ)
प्रश्न: निवारण क्याप है?
उत्तर : 1. यह सेवा मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक अतिरिक्तह ऑन लाइन सुविधा है।इसकी प्रगति की निगरानी रेलवे बोर्ड और माननीय रेल मंत्री तक उच्चनतम प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।
प्रश्न: इस पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
उत्तर :1. कोई व्यरक्ति जो शिकायत दर्ज कराना चाहता है उसे यूजर्स के रूप में रजिस्टकर्ड होना होगा और लॉग इन/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्तर करना होगा।
2. लॉग इन/यूजर्स आईडी प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति निर्धारित फार्मेट में शिकायत दर्ज कर सकता है।
3. शिकायत दर्ज करने के पश्चा त सिस्ट म एक यूनिक रजिस्ट्रे शन नंबर जनरेट करेगा। इस यूनिक रजिस्ट्रे शन नंबर को भविष्य में सिस्टजम को एक्सेनस करने के लिए अपने पास रखा जाना चाहिए।
प्रश्न: क्या मैं मोबाइल फोन और ईमेल एकाऊंट के बिना शिकायत दर्ज कर सकता हूं?
उत्तर :यद्यपि यह भी वांछनीय है कि तीव्र और अधिक विश्व सनीय संप्रेषण के लिए व्यहक्ति के पास एक मोबाइल फोन और ईमेल एकाउंट हो, लेकिन आप उनके बिना भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
प्रश्न: क्या मैं अपनी शिकायत की स्थिति जान सकता हूं?
उत्तर :1. कोई भी व्य क्ति यूनिक रजिस्ट्रे शन नंबर का उपयोग कर शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्ति कर सकता है।
2. कोई भी व्य क्ति विभिन्नप प्राधिकारियों द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई को देखने के अतिरिक्त् अपनीटिप्पईणियां/रिमाइन्डतर भी दे सकता है।
प्रश्न: किस प्रकार की शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है?
उत्तर : 1. निवारण में सेवा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पयन्नर शिकायतों को दर्ज करने का प्रावधान है जिन्हें मुख्यंत: 6 कोटियों में बांटा गया है। संबंधित प्राधिकारी से तीव्र संप्रेषण के लिए इन कोटियों को आगे उप-कोटियों में बांटा गया है।
2. यदि कोई भी कैटेगर उचित प्रतीत नहीं होती है तो व्य क्ति 'अन्यय' कोटि को चुन सकता है और शिकायत दर्ज कर सकता है।
निपटान के लिए समय सीमा
यदि कोई आपवाधिक कारण न हो तो प्रबंधन ने शिकायतों के निपटान के लिए पंजीकरण के दिन से 60 दिनों तक की समय-सीमा निर्धारित की है।
प्रश्न: मैं अपने मामले के निपटान के बारे में कैसे जान पाऊंगा?
उत्तर :जब मामला निपट जाता है, तब एक मैसेज पंजीकृत ई-मेल आईडी और/अथवा पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता सिस्ट म में लॉगिंग करके स्थिति देख सकता है।
प्रश्न: मेरी शिकायतों की जांच कौन करेगा?
उत्तर: शिकायत को, जैसाकि शिकायत में वर्णित किया गया है, विषय वस्तु से संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।
प्रश्न: क्यात मैं इस निपटान के विरूद्ध अपील कर सकता हूं?
उत्तर:1. यदि शिकायतकर्ता निपटान से सहमत नहीं है, वह मूल पंजीकरण नम्बवर की सहायता से अपील दर्ज कर सकता/सकती है।
2. शिकायत को ‘अपील’ बटन को क्लितक करके दर्ज किया जा सकता है जिसकी उच्च‘ प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
3. अपील के निपटान की समय-सीमा 45 दिन है।
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