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अनुकम्पा भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट

(1) सामान्यत: किसी पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नही दी जानी चाहिये। तदपि यदि महाप्रबंधक महसूस करते है कि किसी केस की परिस्थितियो के आधार पर ऐसी छूट अनिवार्य है तो रेल मंत्रालय को ऐसा मामला भेजा जा सकता है परन्तु उसमे इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि अभ्यर्थी निश्चित समय – सीमा में वह अर्हता प्राप्त कर लेगा। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यर्थी कम – से – कम समय में अपेक्षित अर्हता प्राप्त करे और समय – सीमा में वृध्दि को अपना अधिकार न मान ले और यह न समझे कि अन्यथा उसे निम्नतर कोटि में तो रख ही लिया जाएगा, शैक्षिक अर्हता में छूट दिये गये मामलो में निम्नलिखित शर्तो का उल्लेख किया जाएगा – 

1. अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुमेय अवधि दो वर्ष होगी। 

2. जब तक वह अर्हता प्राप्त नही कर लेता उसे सेवा में स्थाई नही किया जाएगा। 

3. अर्हता प्राप्त कर लेने तक वह पदोन्नति के लिए पात्र नही होगा। 

4. यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त हुए किसी वरिष्ठ कर्मचारी से पहले उससे कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति कर दी जाती है तो यह पदोन्नति नियमित मानी जाएगी। 

नोट - शैक्षिक अर्हता में छूट के प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा नियुक्ति देने से पहले उपर्युक्त निर्देशों की ध्यान में रखना चाहिये 

(रेलवे बोर्ड सं. ई. (एन. जी.11/80/आर.सी. 1/4 के, दिनांक 22.2.89 बाहरी का 56/89.) 

(2) ग्रुप ‘डी’ में विधवाओ के लिए छूट –जो पद ग्रुप ’डी’ में महिलाओ के लिए ही आरक्षित किये गये हो उन पर विधवाओ की नियुक्ति के लिए 8 वी पास होने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी नही होगी अन्य पदों पर यह योग्यता लागू रहेगी। 

(बोर्ड का पत्र सं. ई. (एन. जी.) – II/98/आर. सी. – 1/139, दिनांक 4.3.99, आर.बी.ई – 35 /99.) 

(3) पत्नी को छूट– जो कर्मचारी 29.4.99 का पत्र जारी होने से पहले मेडिकल कारणों से विकोटिकृत थे और जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है या जो पूर्णत: अक्षम ठहराए गये है, उनकी पत्नी को यदि वह अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए स्वीकार्य हो, ग्रुप ‘डी’ में भर्ती के लिए कक्षा 8 पास होने की योग्यता में छूट दी जा सकती है. 

(आर.बी.ई. – 200 /2000, दिनांक 20.11.2000.) 

(4) अन्य उम्मीदवारों को छूट – जो उम्मीदवार 4.3.99 से पहले अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संवीक्षाधीन थे अथवा उन पर कार्रवाई की जा रही थी, उन्हें भी ग्रुप ‘डी’ में भर्ती के लिए आठवी कक्षा की न्यूनतम अर्हता में छूट दी जाएगी। 

(आर. बी.ई.- 140/2000, दिनांक 1.8.2000) 

(5) कुशल आर्टीजन की भर्ती में छूट –कुशल आर्टीजन ग्रेड III की अनुकंपा के आधार पर भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता 10वी पास होगी। खुले बाजार से नियुक्ति की अर्हता उसी प्रकार बनी रहेगी जैसे 28.1.2000 के पत्र में दिया गया है। अनुकंपा की नियुक्ति पर प्रशिक्षण की अवधि तीन (3) साल होगी जब खुले बाजार को भर्ती में 6 महीने का प्रशिक्षण होता है। 

(आर.बी.ई. 113 / 2000, दिनांक 19.6.2000) 

नोट - अनुकंपा के आधार पर डिप्लोमाधारी कुशल कारीगरो की नियुक्ति पर प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होगी 

(आर.बी.ई 266/2004, दिनांक 31.12.2004) 

(6) उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना –यदि कर्मचारी की मृत्यु या अशक्तता के समय अभ्यर्थी किसी ऐसे शैक्षिक कोर्स में पढ़ रहा हो जिसे उत्तीर्ण करने पर वह किसी उच्चतर ग्रेड के लिए उपयुक्त हो जाए, जो उसे वर्तमान योग्यता के आधार पर नही मिल सकता हो, तो उसे अपना कोर्स पूरा करने की अनुमति दे दी जाए। शर्त यह है कि वह उच्चतर योग्यता प्राप्त करके पांच वर्ष की निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर दे। पांच वर्ष में उसे केवल एक ही बार ऐसा अवसर मिल सकेगा। 

(आर.बी.ई 20/2000, दिनांक 15.2.2000) 

(7) यदि मृत्यु या अक्षम होने के समय उम्मीदवार नाबालिक है और बालिग़ होने पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो उसे पाठ्यक्रम को पूरा करने दिया जाएगा। बशर्ते वह प्रशासन से विधिवत अनुमति ले ले। उसकी नियुक्ति की उम्मीदवारी पर उसकी इस योग्यता को ध्यान में रखकर विचार होगा। यदि उसने बालिग़ होने पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश न लिया हो तो उसकी जो भी योग्यता होगी उसके अनुरूप विचार किया जाएगा। 

(आर.बी.ई. 75 /2004, दिनांक 2.4.2004) 


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