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अनुकम्पा भर्ती में निकट संबंधी की नियुक्ति के सामान्य नियम

यदि स्वर्गीय कर्मचारी केवल विधवा को ही पीछे छोड़ जाता है, अर्थात उसके बच्चे नही होते, तो प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर और निकटता की दृष्टि से मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर किसी निकट संबंधी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि रेलवे बोर्ड के पत्र (सं. ई. (एन.जी.) III/78 / आर.सी. 1/1 दिनांक 3.2.81 तथा ई. (एन.जी.) II/ 88/ आर. सी. 1/1 दिनांक 12.2.90 )के प्रावधान पूरे होते हो। 

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई. (एन. जी.) II/88/ आर. सी. 1/1 पालिसी,दिनांक 16.5.91 बाहरी का 102/91 तथा ई. (एन.जी.) 11/91 आर.सी. 1/1/65 बाहरी का 143/91.) 

किसी निकट संबंधी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो पर की जाएगी – 

1. ऐसी नियुक्ति केवल उस स्थिति मे की जा सकती है जब विधवा यह प्रमाणित करे कि वह निकट संबंधी परिवार के लिए रोटी – रोजी उपलब्ध करने का साधन बनेगा। 

2. यदि बाद में कभी भी परिवार यह प्रमाण – पत्र देता है कि उस निकट संबंधी ने उनकी देख – भाल करने से इनकार कर दिया है तो ऐसे कर्मचारी को सेवामुक्त किया जा सकता है 

3. (1) एक बार निकट संबंधी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त के लिए जाने के पश्चात विधवा के किसी बेटे या बेटी को नियुक्ति नही दी जाएगी। 

(2) आश्रित तलाकशुदा या विधवा पुत्री की नियुक्ति पर भी उसी तरह से विचार किया जा सकता है जैसे विवाहित पुत्री के मामले में विचार हो सकता है.(बोर्ड के पत्र सं. ई. /एन.जी. /III /78 / आर.सी. – 1/1, दिनांक 3.2.81 का पैरा 2 और उसमे दी गई शर्ते) प्रार्थी को कर्मचारी की म्रत्यु या डॉक्टरी विकोटिकरण के समय उस पर पूर्णत: आश्रित होना जरूरी है. 

(आर. बी. ई. 224/2001, दिनांक 21.11.2001.) 

4. निकट संबंधी को नियुक्ति नही दी जाएगी यदि विधवा या उसका कोई बेटा या बेटी पहले ही सर्विस कर रहे हो और कमा रहे हो. 

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई.(एन. जी.) II – 88 /आर.सी. 1/1 पालिसी, दिनांक 12.2.90 तथा 16.5.91 बाहरी का 102/91, 143.91.) 

निकट संबंधी पात्रता – 

1. पास नियमो के अंतर्गत परिवार के आश्रित सदस्य को पात्र माना जायेगा। 

2. यदि स्वर्गीय कर्मचारी की बेटियां वयस्क हो /वयस्क बेटे पहले ही बेरोजगार हो और विधवा नियुक्ति पाने की स्थिति में न हो तो नियुक्ति तब तक रोककर रखी जा सकती है जब तक आवश्यक वयस्कता की आयु प्राप्त नही कर लेता और यदि और कोई बेटा / बेटी नही है तो यदि वयस्क चाहे तो उसे नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह वर्तमान नौकरी से त्यागपत्र दे दे अन्यथा वयस्क बेटी को भी नियुक्त किया जा सकता है। 

3. यदि कोई बेटे / बेटियां नही है तो विधवा / विधुर के प्रमाण्पत्र पर निकट संबंधी को भी नियुक्ति दी जा सकती है, 

4. नैमित्तिक मजदूरों के मामले में भी अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है परन्तु यह केवल नैमित्तिक मजदूर के रूप में ही होगी। 


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