सेवा के दौरान रेलवे पास/पीटीओ के साथ औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण (Encashment of Leave)
किसी रेल सेवक को सेवा के दौरान सुविधा पास,/पीटीओ के उपयोग पर औसत वेतन पर 10 दिन तक का अवकाश नकदीकरण निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन अनुमति होगी:- (RBE 161/08)
1. रेल कर्मचारी को पास/पीटीओ उपभोग करते समय छुट्टी के दिनों की अवधि व छुट्टी की प्रकृति से कोई सम्बन्ध रखे बिना 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण लेने की अनुमति है। (RBE 104/09)
2. छुट्टी नकदीकरण तथा ली गई छुट्टियों की अवधि को लेखे में लेने के बाद कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की औसत वेतन छुट्टी रहनी चाहिये। (RBE 161/08)
3. इस प्रकार भुनाई गई छुट्टियाँ पूरी सेवा के दौरान कुल 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा दो भुनाई गई सकल अवधियों के बीच कम से कम दो वर्ष का अन्तर रहना चाहिये। अनुक्रमिक (Successive) औसत वेतन पर छुट्टी नकदीकरण के लिये दो वर्ष की अवधि की गणना हेतु दो-दो वर्ष के खण्ड (Block) बनेगें जिसमें बाहरी यात्रा (Outward Journey) के क्रम में पहला खण्ड 01.09.2008 से शुरू होकर 31.08.2010 को समाप्त होगा। अगला खण्ड 01.09.2010 से शुरू होकर 31.08.2012 को समाप्त होगा तथा इसी अनुरूप आगे खण्ड बनेगें। (RBE 161/08,15/11, 95/11,141/14)
4. छुट्टी नगदीकरण में कोई गृह किराया भत्ता व परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। (RBE 161/08)
5. रेलवे चिकित्सकों के मामले में सुविधा पास / पीटीओ का उपयोग करते हुये औसत वेतन छुट्टी नगदीकरण की गणना में NPAको भी लिया जायेगा।
(RB's l No. F(E)III/2008/LE-l/l dated 29-10-2008)-ACS no.107] RBE No. 67/12)
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