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चाइल्ड केयर लीव के संबंध में स्पष्टीकरण

महिला रेलवे कर्मचारियों  की  चाइल्ड केयर लीव के संबंध में  स्पष्टीकरण


1. क्या किसी भी प्रयोजन के लिए ली गई औसत छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है? उन आवेदनों पर कैसे कार्रवाई की जाए जिनमे छुट्टी लेने का कारण ‘अत्यावश्यक कार्य’ दिया गया हो लेकिन आवेदक ने दावा किया हो कि उसने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी का इस्तेमाल किया है?

उत्तर – चाइल्ड केयर लीव उन महिला कर्मचारियों, जिनके नाबालिक बच्चे हो, को बच्चो के पालन – पोषण अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी आवश्यकता में उनकी देखभाल के लिए स्वीकृत की जाती है। अत: विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए ली गई औसत वेतन छुट्टी को ही चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है 

2. क्या दिनों का संख्या अर्थात 15 दिन से कम तथा अवधियो की संख्या पर ध्यान दिए बिना ली गई सभी औसत वेतन छुट्टियों को चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है? उन मामलों में जिनमें चाइल्ड केयर लीव में अगले वर्ष की अवधि भी शामिल हो (उदाहरण के लिए 27 दिसंबर से 30 दिन की चाइल्ड केयर लीव) क्या छुट्टी एक अवधि के रूप में मानी जाएगी अथवा दो अवधियो के रूप में ?

उत्तर – नही, चूकिं इस कार्यालय के दिनांक 04.10.2010 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, अत: औसत वेतन छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव में बदलने के लिए इसमें विनिर्दिष्ट सभी शर्तो को पूरा किया जाना होगा।  उन मामलो में जिनमे छुट्टी में अगले वर्ष की अवधि भी शामिल हो, इसे एक अवधि के रूप में उस वर्ष की छुट्टी माना जायेगा जिस वर्ष में छुट्टी शुरू हो रही है। 

3. क्या उन मामलो में जिनमे 3 से अधिक अवधियो में 15 से कम दिन की चाइल्ड केयर लीव ली गई हो, चालू वर्ष की शेष अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है?

उत्तर :- नही इस कार्यालय के दिनांक 04.10.2010 के पत्र में अंतविष्ट अनुदेशों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव 3 से अधिक बार प्रदान नही की जा सकती। अत: दिनों की संख्या अथवा चाइल्ड केयर लीव पहले कितनी बार ली गई है, पर ध्यान दिए बिना चाइल्ड केयर लीव 3 बार से अधिक बार लेने की अनुमति न दी जाए। विगत के मामलो को पुन: नही खोला जाए। 

4. क्या भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द – 1, 1985 संस्करण के नियम 540 – ए के अनुसार स्वीकार्य छुट्टी का नगदीकरण चाइल्ड केयर लीव के दौरान भी कराया जा सकता है?

उत्तर :- भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द – 1, 1985 संस्करण के नियम 540 – ए के अनुसार स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ, चाइल्ड केयर लीव के दौरान नही लिया जा सकता, क्योकि ये लीव नाबालिग बच्चो के पालन – पोषण अथवा परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान बच्चो की किन्ही अन्य आवश्यकताओ के विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान की जाती है।


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